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Vehicle Scrappage Policy in India
31 जनवरी, 2023

भारत में वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी

भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के एक इन्वेस्टर समिट में वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 पेश की. वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी से हमारे देश की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर जुड़ने की उम्मीद है. नितिन गडकरी की बनाई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी का उद्देश्य देश की ऑटोमोटिव और मेन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्री को आवश्यक बढ़ावा देना है.

भारत में नई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है?

वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 उन वाहनों को खोजने में मदद करेगी, जो सड़कों पर चलने के लिए फिट नहीं हैं. जैसा कि नाम से साफ है, नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत, प्रदूषण फैला रहे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा. कार रजिस्ट्रेशन समाप्त होते ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी शुरू हो जाएगी. एक तय समय के बाद, वाहन का फिटनेस टेस्ट होगा. देश के मोटर वाहन कानूनों के अनुसार, वाहन केवल 15 वर्षों के लिए फिट माना जाता है. पॉलिसी के अनुसार, वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराना हो जाने पर, नए वाहनों की तुलना में पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित करने लगता है. क्रमशः 15 और 20 वर्ष से अधिक पुराने कमर्शियल और यात्री वाहनों को फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर बिना किसी सवाल के स्क्रैप कर दिया जाएगा.

वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 का क्या उद्देश्य है?

नई स्क्रैपेज पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य अनफिट वाहनों का पता लगाना और उन्हें सही तरीके से रिसाइकल करना है. स्क्रैप पॉलिसी का अंतिम उद्देश्य ऐसे वाहनों से पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण खत्म करना है. अनफिट वाहनों से होने वाला प्रदूषण देश के विकास की राह में एक बड़ी बाधा है. यह कार स्क्रैपेज पॉलिसी प्रदूषण घटाएगी और दूसरे फायदे भी देगी. इसका मतलब है कि यह स्टील, प्लास्टिक और दूसरी मेटल जैसी चीज़ों को रिसाइकल करना संभव बनाएगी. निर्माण लागत भी घटेगी. उम्मीद है कि वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी से वाहनों की बिक्री बढ़ेगी. सबसे अहम बात यह है कि वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी सफलता से लागू होने पर पुरानी कार रिसाइकल करने पर नया वाहन खरीदने के लिए से इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा.

वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी कब लागू होगी?

भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश भर में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग यूनिट की स्थापना को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है. वह ऐसे सेंटर खोलने में निजी और सार्वजनिक भागीदारी को भी बढ़ावा देगा. नीचे टेबल में, प्रस्तावित वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 के लागू होने की अस्थायी समय-सीमा दी गई है:
विवरण अस्थायी तिथि
फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर के लिए नियम 01 अक्टूबर 2021
15 वर्ष से पुराने सरकारी और पीएसयू वाहनों को स्क्रैप करना 01 अप्रैल 2022
भारी कमर्शियल वाहन की फिटनेस टेस्टिंग 01 अप्रैल 2023
दूसरी कैटेगरी की फिटनेस टेस्टिंग 01 जून 2024
  01 जून 2024 से, 20 वर्ष से पुराने निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाएगा. अगर वे टेस्ट में फेल होते हैं या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है, तो ही रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा. 01 अप्रैल 2023 से, 15 वर्ष से पुराने कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाएगा.

वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 के क्या फायदे हैं?

आइए, नई स्क्रैपेज पॉलिसी से मिलने वाले लाभों के बारे में जानें:
  • अनफिट वाहनों को स्क्रैप करना यानि हवा की क्वालिटी में सुधार और वायु प्रदूषण में कमी होना
  • पुराने वाहन स्क्रैप कर दिए जाने से नए वाहनों की मांग बढ़ेगी
  • कार स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने से नई नौकरियों के अवसर बनेंगे. जैसे, वाहनों को स्क्रैप करने के लिए लोग चाहिए होंगे
  • पुराने वाहन के मालिक को भी वाहन स्क्रैप करने पर इन्सेन्टिव के रूप में टैक्स लाभ मिल सकते हैं
  • रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू बढ़ेगा
  • नए वाहन पुराने वाहनों से ज़्यादा सुरक्षित होंगे

वाहनों की कौन सी कैटेगरी के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी लागू है?

भारतीय सड़कों पर अलग-अलग किस्म के वाहन चल रहे हैं. इतने फर्क के कारण, सभी कारों पर एक जैसे नियम लागू नहीं किए जा सकते हैं. इसलिए, वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 को लागू करने के लिए वाहनों को अलग-अलग कैटेगरी में रखना ज़रूरी है.

कमर्शियल वाहन

कमर्शियल कार्यों में इस्तेमाल होने वाले सारे वाहन, जैसे बस या ट्रांसपोर्ट वाहन, कमर्शियल वाहन की कैटेगरी में आते हैं. वाहनों के 15 वर्ष पूरे होने पर, उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुज़रना होगा. अगर वाहन अनफिट है, तो उसे वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 के नियमों के अनुसार स्क्रैप कर दिया जाएगा.

सरकारी वाहन

जनवरी 2021 में सरकारी वाहनों के लिए वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी मंज़ूर हुई थी. केंद्र और राज्य सरकार के 15 वर्ष से पुराने वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा. यह आने वाले वर्ष में प्रभावी होगा. फिलहाल इसके लिए 01 अप्रैल, 2022 की तिथि तय हुई है.

निजी वाहन

रोज़ाना एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन निजी वाहनों की कैटेगरी में आते हैं. 20 वर्ष बाद, अनफिट पाए जाने पर या आरसी रिन्यूअल में फेल होने पर निजी वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा. हालांकि, पुराने वाहन के इस्तेमाल को बढ़ावा न मिले, इसके लिए, शुरुआती रजिस्ट्रेशन तिथि से 15 वर्ष पूरे हो जाने पर ज़्यादा री-रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाएगा.

विंटेज वाहन

औसत वाहन की तुलना में विंटेज वाहन ज़्यादा पुराने होते हैं. हालांकि, विंटेज वाहन चलाए कम जाते हैं पर उनका रखरखाव बहुत अच्छे से किया जाता है. इसलिए, कुल मिलाकर, यह एक अलग कैटेगरी है, और ऐसे वाहनों की प्रकृति पर विचार करके उन्हें स्क्रैप करने के निर्देशों के संबंध में फैसला लिया जाएगा.

वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत फिटनेस टेस्ट क्या है?

  • फिटनेस टेस्ट यह तय करता है कि वाहन का तकनीकी जीवनकाल बीत जाने के बाद वह चलने के लिए फिट है या नहीं. फिटनेस टेस्ट एक विस्तृत जांच है, जो वाहन की सड़क पर चलने की योग्यता तय करता है.
  • यह टेस्ट यह भी तय करता है कि वाहन पर्यावरणीय प्रदूषण में योगदान दे रहा है या नहीं. पुराने वाहन को इंजन परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग और दूसरे तमाम टेस्ट जैसे सुरक्षा जांचों से गुज़रना होता है. फिटनेस टेस्ट, वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर किए जाएंगे.
  • हम अक्सर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल टेस्ट के ज़रिए वाहनों से निकलने वाले धुएं का लेवल चेक करते हैं. इसी तरह, अब आपको तय समय के बाद वाहन का ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट करवाना होगा.
  • ऐसे टेस्ट की वैधता पांच वर्ष होगी. उसके बाद, वाहन को दोबारा टेस्ट से गुज़रना होगा.
  • रोड टैक्स का लगभग 10-25 प्रतिशत ग्रीन सेस लिया जा सकता है, जो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होगा. पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा, जिससे उस पर होने वाला खर्च बढ़ेगा.
  • फिटनेस टेस्ट में फेल होने का मतलब है कि वाहन के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने में समस्या होगी. टेस्ट में फेल होने वाले वाहन को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अनरजिस्टर्ड माना जाएगा. भारतीय सड़कों पर अनरजिस्टर्ड वाहन चलाना कानूनन अपराध है.
  • ऐसे किसी भी मामले में वाहन मालिक के लिए विकल्प यही रहेगा कि वह वाहन को स्क्रैप कर दे. अगर नहीं, तो वाहन की मरम्मत कराए, ताकि वह फिटनेस टेस्ट पास कर सके. प्रोसेस के अनुसार चले और रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए पैसे चुकाए.

वाहन का टेस्ट कहां होगा या उसे स्क्रैप कहां किया जाएगा?

कार के आरसी की एक्सपायरी डेट चेक करें. अगर आप कार को रखना चाहते हैं और अगर तिथि नज़दीक है, तो किसी रजिस्टर्ड ऑटोमेटेड वाहन टेस्टिंग सेंटर पर जाएं. या कार स्क्रैपिंग के लिए किसी स्क्रैपिंग स्टेशन पर जाएं. सरकार ने वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 लागू करने के शुरुआती चरण के लिए टेस्टिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई है. कुछ सेंटर खुल चुके हैं. जो भी व्यक्ति कार स्क्रैपिंग सुविधा लेना चाहते हैं, वे रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर खुलने तक रुके. उम्मीद की जा रही है कि स्क्रैपिंग यूनिट और टेस्टिंग सेंटर वाहन (VAHAN) डेटाबेस से जुड़े होंगे. अभी, कार स्क्रैपेज पॉलिसी के पूरे टेस्टिंग प्रोसेस की जानकारी नहीं दी गई है. टेस्टिंग प्रोसेस, अन्य देशों में अपनाए गए टेस्टिंग और उत्सर्जन प्रोसेस के समान है. कार के लिए सुरक्षा उपकरणों, जैसे एयरबैग, सीटबेल्ट वगैरह की चेकिंग, पोल्यूशन टेस्ट और हेडलाइन अलाइनमेंट जैसे दूसरे टेस्ट भी किए जा सकते हैं. अधिकारी कार के ब्रेक, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, या स्ट्रक्चरल नुकसान व जंग आदि की टेस्टिंग कर सकते हैं.

कार को स्क्रैप कराने का प्रोसेस क्या है?

सभी शहरों में ऑटोमोटिव स्क्रैपयार्ड हैं. वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 के तहत इन्सेन्टिव का लाभ लेने के लिए, व्यक्ति को किसी अधिकृत स्क्रैपिंग स्टेशन में अपनी कार रजिस्टर करानी होगी. कार के संबंध में जानकारी वाहन (VAHAN) डेटाबेस से ली जाएगी. पहचान की जांच करें और कार के सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं. सत्यापन प्रोसेस पूरा हो जाने पर आपको स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट सौंपा जाएगा. रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग यूनिट और आपके बीच कार की जिस कीमत पर सहमति हुई है, स्क्रैपिंग यूनिट वह कीमत बैंक अकाउंट में भेज देगी. आप बैंक चेक से भी राशि ले सकते हैं.

क्या निर्धारित समय-सीमा से अधिक वाले सभी वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा?

सभी वाहनों को स्क्रैप करना होगा. जब वाहन निर्धारित समय-सीमा पूरी कर लेता है, तो उसे फिटनेस टेस्ट कराना होता है. आसान शब्दों में, फिटनेस से तय होता है कि वाहन चलाने के लिए फिट है या नहीं. अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल होता है, तो उसे रिन्यूअल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार उसे भारतीय सड़कों पर चलाया नहीं जा सकेगा. और अगर वाहन इस टेस्ट में पास हो जाता है, तो उसे रिन्यूअल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वह हर पांच वर्ष पर फिटनेस टेस्ट करएगा.

स्क्रैपिंग यूनिट में कार का क्या होता है?

स्क्रैपिंग यूनिट में कार के टुकड़े करके उसके हिस्सों को अलग-अलग कर दिया जाता है. ईंधन, इंजन ऑइल, ब्रेक ऑइल जैसे फ्लूइड्स भी बाहर निकाल दिए जाते हैं. इसके बाद, टायर, व्हील और बैटरी निकाल दिए जाते हैं. इन्फोटेनमेंट सिस्टम, इंजन, ऑल्टरनेटर, ट्रांसमिशन और मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक सब-असेम्ब्ली अगर सर्विस लायक हुईं, तो उन्हें बाद में बेचा जा सकता है. यह मैनुअल काम है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है. अगर ठीक से किया जाए, तो इससे स्क्रैपिंग सेंटर का प्रॉफिट मार्जिन निश्चित रूप से बढ़ता है. जब कार के अधिकतर हिस्से अलग हो जाते हैं, तो आगे की प्रोसेसिंग की जाती है. पाइप, एसी यूनिट और हीटर कोर, जो अक्सर सही-सलामत होते हैं, को भी बचाया जा सकता है. प्लास्टिक और ग्लास के टुकड़े हटा दिए जाते हैं और पेंट को रगड़कर छुड़ा दिया जाता है. बाकी के खोल को कुचल कर उसके छोटे-छोटे टुकड़े किए जाते हैं और रीसाइकिल करके नई मेटल बनाई जाती है.

अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाए, तो क्या होता है?

अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है, तो वह ईओएलवी के तहत आ जाता है, जिसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल कहते हैं. मालिक को रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग यूनिट में वाहन को स्क्रैप करने का विकल्प दिया जाएगा. फिलहाल, वाहन का तीन बार फिटनेस टेस्ट किया जा सकता है. इसके बाद, वाहन को ईओएलवी माना जाएगा.

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए कितना इन्सेन्टिव मिलता है?

सरकार ने पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए कई इन्सेन्टिव की घोषणा की है. आइए, वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत मिलने वाले इन इन्सेन्टिव के बारे में जानें:
  • पुराने और अनफिट वाहनों के मालिक, जो नया वाहन खरीदेंगे, उन्हें एक्स-शोरूम कीमत के 4-6% के बराबर की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी.
  • अगर मालिक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिखाता है, तो नए वाहन की खरीद के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी.
  • राज्य सरकारों से मोटर वाहन टैक्स पर छूट देने को कहा गया है. ट्रांसपोर्ट/कमर्शियल वाहनों के मामले में छूट 15% तक हो सकती है और नॉन-ट्रांसपोर्ट/निजी वाहनों के मामले में छूट 25% तक हो सकती है.
  • अगर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाए, तो वाहन निर्माताओं को नए वाहन की खरीद पर 5% की छूट देने की सलाह दी गई है.
  • नया वाहन चुनने से रखरखाव लागत भी घटती है. साथ ही कस्टमर ईंधन में भी बचत कर सकेंगे.

पुराने वाहन को रखने के नुकसान क्या हैं?

15 वर्ष से पुराने वाहनों को रखना महंगा साबित होगा. साथ ही, राज्य सरकारें रोड टैक्स के साथ-साथ ग्रीन टैक्स भी लगाएंगी, जिसे हर वाहन मालिक को चुकाना होगा.

पुराने वाहनों को रखना कितना महंगा होगा?

पुराने वाहन को रिन्यू करने और अनिवार्य फिटनेस टेस्ट कराने की कुल लागत ज़्यादा होगी. पुराने वाहन को स्क्रैप करना एक व्यावहारिक विकल्प है. आने वाले समय में फीस बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है, और महंगाई को देखते हुए फीस समय-समय पर बढ़ती जाएगी. अगर निजी वाहन 15 वर्ष से पुराना है, तो निम्न खर्च आएगा:
  • रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने की फीस
  • फिटनेस टेस्ट की फीस
  • रोड टैक्स
  • ग्रीन सेस

रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने की फीस

नीचे टेबल में 15 वर्ष पुराने निजी वाहन की नई रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस दी गई है:
वाहन नियमित रजिस्ट्रेशन फीस रिन्यूअल फीस
कार/जीप रु. 600 रु. 5,000
मोटरसाइकिल रु. 300 रु. 1,000
थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल रु. 600 रु. 2500
इम्पोर्टेड मोटर वाहन रु. 5,000 रु. 40,000
  डिस्क्लेमर: कृपया ऑफिशियल वेबसाइट देखें, क्योंकि आंकड़ों में बदलाव हो सकते हैं. नीचे टेबल में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट की रिन्यूअल फीस दी गई है:
वाहन नियमित रजिस्ट्रेशन फीस रिन्यूअल फीस
टैक्सी/कैब रु. 1000 रु. 7,000
मोटरसाइकिल रु. 500 रु. 1,000
थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल रु. 1000 रु. 3500
भारी माल/यात्री वाहन रु. 1500 रु. 12,500
मध्यम स्तरीय माल/यात्री वाहन रु. 13,000 रु. 10,000
  डिस्क्लेमर: कृपया ऑफिशियल वेबसाइट देखें, क्योंकि आंकड़ों में बदलाव हो सकते हैं.

फिटनेस टेस्ट कराने और फिटनेस सर्टिफिकेट की नई फीस

नीचे टेबल में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेने या रिन्यू करने के लिए, वाहन टेस्ट करवाने की फीस दी गई है:
वाहन का प्रकार मौजूदा फीस नई फीस
हल्का मोटर वाहन रु. 600 रु. 1,000
मध्यम स्तरीय माल/यात्री वाहन रु. 1,000 रु. 1,300
भारी माल/यात्री वाहन रु. 1,000 रु. 1,500
  डिस्क्लेमर: कृपया ऑफिशियल वेबसाइट देखें, क्योंकि आंकड़ों में बदलाव हो सकते हैं. 15 वर्ष से पुराने वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करना या रिन्यूअल करना:
वाहन का प्रकार मौजूदा फीस नई फीस
हल्का मोटर वाहन रु. 200 रु. 7,500
मध्यम स्तरीय माल/यात्री वाहन रु. 200 रु. 10,000
भारी माल/यात्री वाहन रु. 200 रु. 12,500
  डिस्क्लेमर: कृपया ऑफिशियल वेबसाइट देखें, क्योंकि आंकड़ों में बदलाव हो सकते हैं. नीचे टेबल में नॉन-ट्रांसपोर्ट हल्के मोटर वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन, फिटनेस टेस्ट और सर्टिफिकेट की संशोधित फीस दी गई है:
मापदंड मौजूदा रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल फीस नई रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जारी या रिन्यू करना ₹ 600 (नए और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए) ₹ 600 (नए रजिस्ट्रेशन के लिए) ₹ 5,000 (15 वर्षों के बाद रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल)
15 वर्ष से पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट की मंज़ूरी या रिन्यूअल के लिए वाहन का कंडक्शन टेस्ट रु. 600 ₹ 1,000 (ऑटोमेटेड टेस्टिंग)
  डिस्क्लेमर: कृपया ऑफिशियल वेबसाइट देखें, क्योंकि आंकड़ों में बदलाव हो सकते हैं.

स्क्रैपिंग से कार इंश्योरेंस पॉलिसी पर क्या प्रभाव पड़ता है?

वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 के अनुसार, 20 वर्ष से पुरानी निजी कारों और 15 वर्ष से पुराने कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाएगा. टेस्ट पास करने वाले वाहन दोबारा रजिस्टर किए जा सकते हैं. लेकिन टेस्ट में फेल होने वाले वाहनों को स्क्रैप करना होगा. आइए, जानते हैं कि कार को स्क्रैप करने से कैसे प्रभावित होगी कार इंश्योरेंस पॉलिसी:
  • अनफिट वाहनों के स्क्रैप होने से कार निर्माताओं को स्टील, एल्यूमीनियम, रबर, प्लास्टिक और कॉपर जैसे इंडस्ट्रियल मटीरियल मिलेंगे. सस्ता निर्माण मटीरियल मिलने से निर्माता वाहन निर्माण की लागत घटा पाएंगे.
  • नई कारों की कीमत घटने से कार इंश्योरेंस की कीमत भी घटने की संभावना है, क्योंकि आईडीवी, यानि कार की मार्केट वैल्यू बहुत अधिक भूमिका निभाती है, जब तय की जाती हैं कार इंश्योरेंस की कीमत.
  • थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस प्रीमियम पर कुछ नियम लागू हैं. ओन डैमेज इंश्योरेंस क्लेम की तुलना में थर्ड-पार्टी क्लेम की संख्या ज़्यादा होती है. बेशक, अनफिट वाहन चलाना थर्ड-पार्टी क्लेम के पीछे का एक बड़ा कारण होता है. वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू होने पर यह उम्मीद है कि थर्ड-पार्टी क्लेम घटेंगे, क्योंकि अनफिट वाहन स्क्रैप कर दिए जाएंगे.
आप हमारे ऑनलाइन कार इंश्योरेंस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपने वाहन का प्रीमियम मिनटों में कैलकुलेट कर सकते हैं.
  • अनफिट और पुरानी कारों के कारण इंश्योरेंस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो बढ़ता है. इनकर्ड क्लेम रेशियो का मतलब है किसी फाइनेंशियल वर्ष में सेटल हुए क्लेम की टोटल वैल्यू और कंपनी को मिले प्रीमियम की पूरी वैल्यू का रेशियो. इसलिए, जब अनफिट कारें स्क्रैप की जाएंगी, तो आईसीआर भी घटेगा.
इंश्योरेंस आग्रह की विषय-वस्तु है. लाभ, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री समाप्त करने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी नियमावली को ध्यान से पढ़ें.

क्या मुझे अपनी कार को स्क्रैप करने से पहले कार इंश्योरेंस कैंसल करना चाहिए?

पॉलिसी कैंसल कराने के लिए कार इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करने से पहले आपको कार का आरसी कैंसल करवाना होगा. आरटीओ में जाकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसल कराएं. कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसल होने के बाद, इंश्योरेंस कंपनी को कार इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसल कराने के बारे में सूचित करें. अगर पॉलिसी का कोई रिफंड बनता है, तो बची पॉलिसी अवधि का रिफंड मिलेगा. अगर चालू पॉलिसी वर्ष में कोई क्लेम किया गया है, तो कार इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसल नहीं होगी.

अगर कार इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसल न की जाए और कार को स्क्रैप कर दिया जाए, तो क्या होगा?

अगर कार को स्क्रैप करना है, तो आरटीओ में जाकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसल कराना ज़रूरी होता है. आइए, हम कार का आरसी कैंसल कराने और इंश्योरेंस कंपनी को वाहन स्क्रैप किए जाने के बारे में सूचित करने के बारे में जानें.
  • वाहन चोरी की रोकथाम: अगर आरसी कैंसल न कराया गया, तो स्क्रैप कार के डॉक्यूमेंट का अपराधियों के हाथों गलत इस्तेमाल होने की संभावना रहती है. इसलिए कार का आरसी कैंसल होने से वाहन चोरी की संभावना से बचा जा सकता है.
  • कार के डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल: कार को स्क्रैप करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत कैंसल कराना ज़रूरी होता है. अगर आरसी कैंसल न कराया जाए, तो धोखेबाज़ लोग कार के डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. इन डॉक्यूमेंट से गैर-कानूनी काम में इस्तेमाल होने वाले वाहन या चोरी हुए वाहन को पहचान दी जा सकती है.

क्या मुझे स्क्रैप कार के लिए कोई कार इंश्योरेंस रिफंड मिलेगा?

ध्यान दें कि कार स्क्रैप करते समय आरसी कैंसल करना होता है. जब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरसी कैंसल कर दे, तब आप पॉलिसी कैंसल करा सकते हैं. रिफंड केवल बची पॉलिसी अवधि का ही मिलेगा. अगर पॉलिसी अवधि के दौरान कोई क्लेम किया गया है, तो रिफंड नहीं मिलेगा. यह सुनिश्चित करें कि क्लेम चाहे हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन पॉलिसी कैंसल की जाए. वाहन रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाने पर कार इंश्योरेंस पॉलिसी को डीएक्टिवेट कराना होता है.

विंटेज कार मालिकों के लिए नई स्क्रैपेज पॉलिसी का क्या मतलब है?

विंटेज वाहनों की विरासत को बढ़ावा देने के लिए भारत के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में विंटेज मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को औपचारिक रूप दिया था. नई स्क्रैप पॉलिसी के साथ यह एक आसान प्रोसेस बनने जा रहा है. इसकी मुख्य विशेषताओं में, पहले से रजिस्टर्ड वाहनों के लिए पुराने नंबर कायम रहना और नए रजिस्ट्रेशन वीए सीरीज़ में होना शामिल है. 'वीए' सीरीज़ एक अनूठा रजिस्ट्रेशन मार्क होगी. विंटेज मोटर वाहन को किसी भी विंटेज कार रैली, कुछ तकनीकी रिसर्च, ईंधन भरने, रखरखाव, किसी भी प्रदर्शनी या प्रदर्शन के लिए भारतीय सड़कों पर चलाने की अनुमति है.

भारत में कारों को स्क्रैप में बेचने के लिए आरटीओ के नियम क्या हैं?

रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने पुराने वाहन स्क्रैप करने के कुछ नियम बनाए हैं. पुराने वाहन को स्क्रैप करना एक समझदारी भरा और सुरक्षित विकल्प है. वाहन को स्क्रैप करने का मतलब है कि उसे टुकड़े-टुकड़े करके रीसाइकिल किया जाएगा. साथ ही, इससे अनधिकृत गतिविधि की संभावना भी खत्म हो जाती है. भारत में स्क्रैपिंग प्रोसेस से जुड़ी कुछ सबसे अहम जानकारी यहां दी जा रही है:
  • स्क्रैप को रीसाइक्लिंग के लिए भेजने से पहले कार का चेसी नंबर निकाल लिया जाता है.
  • कार मालिक को किसी अधिकृत स्क्रैप डीलर से संपर्क करना चाहिए. डीलर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार को सबसे सुरक्षित तरीके से स्क्रैप किया जाए, जिससे पर्यावरण पर असर न पड़े.
  • कार मालिक को आरटीओ से भी संपर्क करना चाहिए और उसे स्क्रैपिंग के बारे में भी सूचित करना चाहिए. कार का रजिस्ट्रेशन कैंसल करवाने का विकल्प भी उपलब्ध है.
  • स्क्रैप डीलर वाहन का मुआयना करता है और वाहन के वज़न के आधार पर कीमत की कोटेशन देता है. स्क्रैप डीलर और मालिक में सहमति हो जाने पर स्क्रैप डीलर कार के हिस्से अलग-अलग कर देता है. उन हिस्सों को प्लास्टिक, रबर, आयरन वगैरह में अलग-अलग छांट दिया जाता है.
  • सुनिश्चित करें कि स्क्रैप डीलर ने वाहन को स्क्रैप कर दिया हो. भविष्य में सहायता के लिए इसकी तस्वीरें संभाल कर रखें.
डिस्क्लेमर: नियम बदले जा सकते हैं.

पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसल करने और उसे स्क्रैप करने के लिए आरटीओ के क्या नियम हैं?

आइए, जानें कि पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल करने और उन्हें स्क्रैप करने के मामले में आरटीओ के क्या नियम हैं:
  • आरटीओ को पत्र लिखकर कार स्क्रैपिंग के बारे में सूचित करें.
  • चैसी नंबर के साथ कार का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करें.
  • अधिकृत स्क्रैप डीलर द्वारा लेटरहेड पर कन्फर्मेशन. इस पर पूरा एड्रेस होना ज़रूरी है. साथ ही, आप कार की तस्वीरें सबमिट कर सकते हैं.
  • वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन कैंसल करवाने और वाहन स्क्रैप कराने की एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी सबमिट करना चाहिए. एफिडेविट में यह बयान होना चाहिए कि वाहन किसी भी इंश्योरेंस क्लेम, लोन, या लंबित कोर्ट केस के अधीन नहीं है या वह किसी भी चोरी की गतिविधि में शामिल नहीं है.
आरटीओ डॉक्यूमेंट सत्यापित करेगा और उन्हें आगे के स्टेप बताएगा. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और ट्रैफिक पुलिस से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही ऐसा किया जाएगा. यह सत्यापन आरटीओ ऑफिस में कार की खरीद या बिक्री के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए किया जाता है. अगर किसी भी रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं मिलती है, तो आरटीओ कार का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर देता है. डिस्क्लेमर: नियम बदले जा सकते हैं.

वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 से जुड़े आम सवाल

  1. क्या मुझे 15 वर्षों के बाद अपनी कार को स्क्रैप करना होगा?

15 वर्ष से पुरानी कारों का फिटनेस टेस्ट कराना होगा. अगर कार फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है, तो नई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार उसे स्क्रैप करना होगा.
  1. क्या हम 15 वर्ष से पुरानी कार या बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं?

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, निजी वाहनों को 15 वर्ष और कमर्शियल वाहनों को 20 वर्ष पूरे होने के बाद हर 5 वर्ष पर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा. तब जाकर ये वाहन तब तक भारतीय सड़कों पर चल सकते हैं जब तक वे फिटनेस टेस्ट में फेल नहीं होते.
  1. क्या फिटनेस टेस्ट मुफ्त है?

नितिन गडकरी की वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 के अनुसार, फिटनेस टेस्ट के लिए एक तय फीस चुकानी होगी. यह ₹40,000 तक जा सकती है और आगे चलकर बदल सकती है. अभी तक, वाहन के प्रकार के आधार पर फिटनेस टेस्ट कराने की फीस लगभग ₹200 से ₹1,000 तक है.
  1. फिटनेस टेस्ट में कौन से पैरामीटर चेक किए जाते हैं?

भारतीय सड़कों पर चलने वाले वाहन की फिटनेस चेक करने के लिए यह टेस्ट किया जाएगा. साथ ही यह जांच की जाएगी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है या नहीं. अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने का मतलब है प्रदूषण घटना और भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलना.
  1. क्या वाहन स्क्रैप पॉलिसी डीज़ल और पेट्रोल, दोनों वाहनों पर लागू है?

हां, वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी डीज़ल और पेट्रोल, दोनों वाहनों पर लागू होती है.
  1. क्या पुराने वाहन को स्क्रैप करना कानूनन अनिवार्य है?

अभी तक, किसी पुराने वाहन को स्क्रैप करना अनिवार्य नहीं है. अगर वाहन अनफिट है, तो उसे स्क्रैप करने की सलाह दी जाती है.
  1. वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी से किसे फायदा होगा?

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी से फिलहाल 20 वर्ष से पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) और 15 वर्ष से पुराने और 34 लाख एलएमवी को फायदा मिलेगा. ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वाहन स्क्रैप पॉलिसी की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
  • प्रदूषण घटाने में मदद
  • नए वाहनों की बिक्री
  • नई नौकरियां
  1. क्या स्क्रैपेज पॉलिसी स्वैच्छिक है?

वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी स्वैच्छिक है. अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होता और अनुमति मिले रीटेस्ट में भी फेल हो जाता है, तो उसे ईओएलवी यानि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा.
  1. किन स्थितियों में कार को स्क्रैप किया जा सकता है?

इन स्थितियों में कार को स्क्रैप किया जा सकता है:
  • जब कार का आरसी खत्म होने को हो
  • जब रजिस्टर्ड इंस्पेक्शन सेंटर में वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाए.
  • अगर किसी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में कार को इतना नुकसान हो जिसकी मरम्मत संभव न हो
  • कार ज़ब्त हो गई हो
साथ ही, छोड़ी जा चुकी कारें या सेवा से बाहर कर दिए गए सरकारी वाहन भी स्क्रैप किए जा सकते हैं. कार की स्क्रैपिंग स्वैच्छिक है, हालांकि, अगर निरीक्षण में कार फेल हो जाती है, तो उसे सड़कों पर चलाया नहीं जा सकता है.
  1. अपनी कार का टेस्ट कराने या उसे स्क्रैप कराने के लिए आपको कहां जाना होगा?

फिटनेस टेस्ट कराने के लिए किसी रजिस्टर्ड ऑटोमेटेड वाहन इंस्पेक्शन सेंटर पर जाएं. और वाहन स्क्रैप करने के लिए किसी रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग स्टेशन पर जाएं.
  1. क्या वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अपने वाहन को स्क्रैप करने के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा?

हां, वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत आपको वाहन को स्क्रैप करने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा.
  1. स्क्रैपेज टेस्ट पास कर लिया? आगे के स्टेप इस प्रकार हैं.

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना होगा. लगातार इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन की समाप्ति तिथि से पहले साठ दिनों के भीतर रिन्यूअल करवाएं. निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा:
  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए फॉर्म 25 में अप्लाई करें. उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई करें, जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन आता है और समाप्ति तिथि के पहले साठ दिनों के भीतर अप्लाई कर दें.
  • वाहन पर जो भी टैक्स देय हो, उसे चुकाएं.
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार उचित फीस चुकाएं.
नीचे टेबल में सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है:
एप्लीकेशन में फॉर्म 25
पीयूसी
फिटनेस सर्टिफिकेट*
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट*
इंश्योरेंस सर्टिफिकेट*
आरसी बुक*
अब तक के रोड-टैक्स के पेमेंट का प्रूफ*
इंजन पेंसिल और चैसी प्रिंट*
पैन कार्ड या फॉर्म 60/61 की कॉपी*
हस्ताक्षर पहचान*
  डिस्क्लेमर: कुछ राज्यों के लिए स्टार से चिह्नित डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं. केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का पालन करते हुए, निजी वाहनों को 15 वर्ष के बाद, जब तक वाहन फिट माना जाए, तब तक, हर पांच वर्ष पर दोबारा रजिस्टर करना होगा. नीचे मुख्य डॉक्यूमेंट और वाहन के री-रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानें:
  • पूरा भरा हुआ फॉर्म 25
  • ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
  • पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट
इसके बाद जांच के लिए वाहन को रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सामने पेश किया जाएगा. काउंटर पर रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जिसकी रसीद मिलेगी. उसके बाद विभाग नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा.
  1. अपनी कार को स्क्रैप करने के बाद क्या आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना होगा?

हां, जब आप कार को स्क्रैप करने का फैसला करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना ज़रूरी है. इंश्योरेंस कंपनी कार इंश्योरेंस प्लान कैंसल करेगी, क्योंकि अब वह कार सार्वजनिक सड़कों पर इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड नहीं है.
  1. क्या अपनी कार को स्क्रैप करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसल कराना होगा?

हां, कार को स्क्रैप करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसल कराना ज़रूरी होता है. लोग स्कैप कार के मौजूदा डॉक्यूमेंट गैर-कानूनी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके कारण कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है. आरसी कैंसल कराने से ऐसी संभावना खत्म हो जाती है. इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए कार की पहचान या जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.   *मानक नियम व शर्तें लागू बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.

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