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पीएमएफबीवाय के तहत कवर की जाने वाली फसलें
मुख्य विशेषताएं
पीएमएफबीवाय के तहत बीमांकिक प्रीमियम दर (एपीआर) ली जाती है. यह दर सम इंश्योर्ड पर लागू होती है. इस स्कीम के अंतर्गत किसानों द्वारा भुगतान योग्य अधिकतम प्रीमियम दर का निर्धारण निम्नलिखित टेबल के अनुसार किया जाता है:
मौसम | फसल | किसान द्वारा देय अधिकतम इंश्योरेंस शुल्क |
खरीफ | सभी खाद्यान्न और तिलहनी फसलें | सम इंश्योर्ड का 2% |
रबी | सभी खाद्यान्न और तिलहनी फसलें | सम इंश्योर्ड का 1.5% |
खरीफ और रबी | वार्षिक कमर्शियल/उद्यान कृषि संबंधी फसलें बारहमासी उद्यान कृषि संबंधी फसलें (प्राथमिक/ इम्तहानी तौर पर) |
सम इंश्योर्ड का 5% |
नोट: बाकी प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार द्वारा भुगतान समान रूप से किया जाएगा.
बजाज आलियांज़ में हमारे साथ प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए क्लेम प्रोसेस आसान है और यह तुरंत पूरा हो जाता है.
इंश्योर्ड किसान को बुवाई न कर पाने की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यापक आपदा की स्थिति में होगा और इस स्थिति में आकलन क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा. यह लाभ उस समय प्राप्त होता है जब अधिकांश किसान खराब मौसमी स्थितियों के कारण अपनी फसल की बुवाई नहीं कर पाते हैं. इससे संबंधित अधिक जानकारी नीचे दी गई है:
यह कवर क्षेत्र के आधार पर इंश्योर्ड फसल की कुल अनुमानित उपज (टीवाय) की तुलना में वास्तविक उपज में आई कमी के लिए भुगतान करता है.
यह कवर किसी भी व्यापक आपदा या प्रतिकूल मौसम के मामले में किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए दिया जाता है, जहां मौसम के दौरान अपेक्षित उपज, सामान्य उपज के 50% से कम होने की संभावना हो.
चालू वर्ष के लिए हम छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में पीएमएफबीवाई और महाराष्ट्र में आरडब्ल्यूबीसीआईएस लागू कर रहे हैं.
यहां क्लिक करें खरीफ 2024 के लिए हमारे द्वारा प्रदान की गई राज्यों और जिलों की सेवाओं की सूची के लिए.
वर्ष | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | प्रोसेस की गई एप्लीकेशन |
खरीफ | 16,21,058 | 23,34,389 | 12,30,974 | 30,07,435 | 29,35,539 | 36,54,924 | 52,20,660 | 1,02,88,864 | 3,02,93,843 |
रबी | 4,91,316 | 35,79,654 | 51,98,862 | 17,86,654 | 11,16,719 | 20,97,628 | 35,76,058 | 82,88,535 | 2,61,35,426 |
कुल | 21,12,374 | 59,14,043 | 64,29,836 | 47,94,089 | 40,52,258 | 57,52,552 | 87,96,718 | 1,85,77,399 | 5,64,29,269 |
क्लेम सेटलमेंट का संक्षिप्त विवरण, तिथि : 31st जुलाई 2024
राज्य |
भुगतान किए गए क्लेम ( करोड़ में ) | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | कुल | |
आंध्रप्रदेश | 570.32 | 0.00 | 602.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172.64 |
असम | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
बिहार | 164.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.25 |
छत्तीसगढ़ | 17.49 | 48.57 | 236.53 | 28.98 | 88.09 | 151.51 | 100.53 | 333.79 | 1,005.49 |
गुजरात | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |
हरियाणा | 134.16 | 365.05 | 0.00 | 137.04 | 140.29 | 280.39 | 498.77 | 0.00 | 1,555.70 |
झारखंड | 0.00 | 0.00 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.14 |
कर्नाटक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.52 | 184.00 | 144.22 | 164.76 | 409.38 | 930.88 |
मध्य प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.04 |
महाराष्ट्र | 175.00 | 32.76 | 880.54 | 480.46 | 441.40 | 401.16 | 442.17 | 0.00 | 2,853.49 |
मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 2.94 |
राजस्थान | 0.00 | 743.27 | 168.81 | 241.69 | 251.83 | 760.02 | 640.10 | 0.00 | 2,805.72 |
तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.59 | 0.00 | 136.59 |
तेलंगाना | 54.59 | 5.35 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.64 |
उत्तर प्रदेश | 0.00 | 58.25 | 18.19 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.91 |
उत्तराखंड | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
कुल | 1,115.81 | 1,253.25 | 1,997.27 | 1,653.21 | 1,105.61 | 1,738.77 | 1,984.39 | 743.17 | 11,591.48 |
लेवल 1: आप हमारे फार्ममित्र मोबाइल ऐप का उपयोग करके हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमें 1800-209-5959 पर कॉल कर सकते हैं
लेवल 2: ई-मेल: bagichelp@bajajallianz.co.in
लेवल 3: शिकायत निवारण अधिकारी: हम कस्टमर की समस्याओं को तुरंत हल करने का निरंतर प्रयास करते हैं. अगर आप हमारी टीम द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमारे शिकायत निवारण अधिकारी श्री जेरोम विंसेंट के पास शिकायत कर सकते हैं ggro@bajajallianz.co.in
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कृपया हमारे सर्विस नेटवर्क को आपकी समस्या पर काम करने के लिए पर्याप्त समय दें. हम आपकी सुरक्षा के लिए 'केयरिंगली योर्स' में विश्वास करते हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी इस वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.
अगर 1, 2, 3 और 4 लेवल का पालन करने के बाद आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप निवारण के लिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से संपर्क कर सकते हैं. अपने नज़दीकी ओम्बड्समैन ऑफिस के बारे में जानने के लिए, कृपया यहां जाएं https://www.cioins.co.in/Ombudsman
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इंश्योरेंस आपको और आपके एसेट को बड़े अप्रत्याशित नुकसान की छोटी संभावनाओं से बचाने का एक टूल है. इंश्योरेंस का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति या बिज़नेस को अप्रत्याशित नुकसान की भरपाई करने में मदद करने के लिए है, जो फाइनेंशियल परेशानी का कारण बन सकता है. यह लोगों के जोखिम को दूर करने और शेयर करने का एक साधन है, जहां जोखिमों वाले कई लोगों द्वारा किए गए छोटे योगदान के माध्यम से जमा किए गए फंड से अन्य कुछ लोगों को होने वाले नुकसान को पूरा किया जाता है.
क्रॉप इंश्योरेंस (या फसल बीमा) एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य उत्पादन से संबंधित विभिन्न जोखिमों के कारण किसानों को फसलों के नुकसान और क्षति से होने वाली फाइनेंशियल हानि को कम करना है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) का उद्देश्य विशिष्ट इंश्योरेंस यूनिट के लिए पहले से निर्धारित लेवल पर, फसल उत्पादन का इंश्योरेंस करके कृषि क्षेत्र में सुरक्षित उत्पादन का समर्थन करना है.
मौसम आधारित क्रॉप इंश्योरेंस (फसल बीमा) का उद्देश्य वर्षा, तापमान, फ्रॉस्ट, नमी, हवा की गति, चक्रवात आदि जैसी प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण अनुमानित फसल में होने वाली हानि के मामले में इंश्योर्ड किसानों को हुए फाइनेंशियल नुकसान की भरपाई करना है.
यह विशेष इंश्योरेंस यूनिट की प्रमुख फसलों को कवर करता है जैसे.
क. खाद्य फसलों में अनाज, बाजरा और दालें शामिल हैं,
ख. तिलहन और ग. वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें आदि.
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों और पट्टेदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं.
जिला स्तरीय तकनीकी समिति पिछले वर्षों में संबंधित फसल के लिए फाइनेंस या औसत उपज और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर सम इंश्योर्ड का निर्धारण करती है.
यह फसलों के जीवनचक्र और संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करता है.
पीएमएफबीवाय के तहत बीमांकिक प्रीमियम दर (एपीआर) को कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) द्वारा लिया जाएगा. किसान द्वारा देय इंश्योरेंस शुल्क की दर निम्नलिखित टेबल के अनुसार होगी:
मौसम | फसल | किसान द्वारा देय अधिकतम इंश्योरेंस शुल्क, प्रीमियम दरें (सम इंश्योर्ड का %) |
---|---|---|
खरीफ | सभी खाद्य अनाज और तिलहन फसलें (अनाज, बाजरा, दलहन और तिलहन) | 2.0% |
रबी | सभी खाद्य अनाज और तिलहन फसलें (अनाज, बाजरा, दलहन और तिलहन) | 1.5% |
खरीफ और रबी | वार्षिक कमर्शियल/उद्यान कृषि संबंधी फसलें | 5% |
पीएमएफबीवाई स्कीम के तहत कवर किए जाने वाले जोखिम निम्न हैं:
बेसिक कवर: इस स्कीम के तहत बेसिक कवर खड़ी फसल (बुवाई से कटाई) की उपज के नुकसान के जोखिम को कवर करता है. यह कम्प्रीहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस सूखा, सूखा मौसम, बाढ़, सैलाब, व्यापक रूप से फैलने वाले कीट और रोगों का हमला, भूस्खलन, बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक रूप से लगी आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसे गैर-रोकथाम योग्य जोखिमों के कारण क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर उपज के नुकसान को कवर करने के लिए प्रदान किया जाता है.
ऐड-ऑन कवरेज: अनिवार्य बेसिक कवर के अलावा, फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसीसीआई) के परामर्श से राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश, अपने राज्य में फसल/क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित एक या सभी ऐड-ऑन कवर चुन सकते हैं, ताकि फसल के निम्नलिखित चरणों को कवर किया जा सके और फसल नुकसान के कारण होने वाले जोखिमों को कवर किया जा सके:-
● बुवाई/रोपाई/अंकुरण के जोखिम को रोकना: कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी/जलवायु परिस्थितियों के कारण इंश्योर्ड क्षेत्र में बुवाई/रोपाई/अंकुरण पर रोक लगाई जाती है.
● मौसम के बीच की प्रतिकूलता: फसल के मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां, जैसे बाढ़, लंबे समय तक सूखा और गंभीर सूखा आदि के मामले में नुकसान, जिसमें मौसम के दौरान अपेक्षित उपज सामान्य उपज के 50% से कम होने की संभावना है. इस ऐड-ऑन कवरेज से ऐसे जोखिमों के मामले में इंश्योर्ड किसानों को तुरंत राहत मिलती है.
● कटाई के बाद होने वाले नुकसान: कटाई के बाद खेत में विशिष्ट खतरों, जैसे ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के खिलाफ, उन फसलों के लिए, कटाई से अधिकतम दो सप्ताह तक कवरेज उपलब्ध है, जिन्हें उस क्षेत्र में फसलों की आवश्यकता के आधार पर कटाई करने और फैलाने / छोटे बंडल में करके सुखाने की आवश्यकता होती है.
● स्थानीय आपदाएं: अधिसूचित क्षेत्र में अलग-अलग खेतों को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग के पहचाने गए स्थानीय जोखिमों की घटना के कारण अधिसूचित इंश्योर्ड फसलों को नुकसान / क्षति.
बिना कर्ज वाले किसान स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर और नियत तिथि से पहले इसे सबमिट करके पीएमएफबीवाई स्कीम के लिए नामांकन कर सकते हैं. किसान निम्नलिखित में से कहीं भी फार्म सबमिट कर सकते हैं:
● नज़दीकी बैंक ब्रांच
● कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)
● अधिकृत चैनल पार्टनर
● इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट के पास, वैकल्पिक रूप से किसान व्यक्तिगत रूप से देय तिथि से पहले National Crop Insurance Portal www.pmfby.com पर जा सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं.
बिना कर्ज वाले किसानों को इस स्कीम में भाग लेने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे:-
1. भूमि स्वामित्व के डॉक्यूमेंट – (अधिकार के रिकॉर्ड (आरओआर), भूमि पजेशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) आदि.
2. आधार कार्ड
3. बैंक पासबुक (इसमें किसान का नाम, अकाउंट नंबर/आईएफएससी कोड स्पष्ट होना चाहिए)
4. फसल बुवाई सर्टिफिकेट (अगर राज्य सरकार की अधिसूचना में अनिवार्य है), पट्टेदार किसानों के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण/अनुबंध का डॉक्यूमेंट या संबंधित राज्य सरकार द्वारा परिभाषित कोई अन्य डॉक्यूमेंट.
हां, पीएमएफबीवाई पॉलिसी में अकाउंट विवरण मैच नहीं होने के मामले में फार्ममित्र ऐप पर अकाउंट में सुधार किया जा सकता है.
लोन लेने वाले किसान संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन की अंतिम तिथि से दो दिन पहले इंश्योर्ड फसलों में बदलाव कर सकते हैं.
इन बदलावों के लिए, किसान संबंधित बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं और आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकते हैं.
निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम के माध्यम से आपदा के 72 घंटों के भीतर फसल के नुकसान के बारे में सूचित करना अनिवार्य है.
● टोल फ्री नंबर 1800-209-5959
● फार्मित्र- केयरिंगली योर्स ऐप
● क्रॉप इंश्योरेंस ऐप
● NCIP पोर्टल
● नज़दीकी इंश्योरेंस कंपनी ऑफिस/ब्रांच
● नज़दीकी बैंक की ब्रांच / कृषि विभाग (लिखित फॉर्मेट में)
स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए या अंतिम तिथि से पहले नामांकन के लिए, कृपया नज़दीकी बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस ऑफिस/बैंक की ब्रांच/को-ऑपरेटिव सोसाइटी/सीएससी सेंटर से संपर्क करें. किसी भी पूछताछ के लिए, आप हमारे टोल फ्री नंबर-18002095959 या फार्ममित्र- केयरिंगली योर्स मोबाइल ऐप या ईमेल का उपयोग करके हमसे संपर्क कर सकते हैं- bagichelp@bajajallianz.co.in या वेबसाइट – www.bajajallianz.com फार्ममित्र- कृषि संबंधी मुख्य विशेषताएं अब आपकी उंगलियों पर, के माध्यम से सम्पर्क कर सकते हैं:
● स्थानीय भाषा में ऐप
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डिस्क्लेमर
मैं बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक सुविधाजनक समय पर कॉल बैक करने के विशिष्ट अनुरोध के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं. मैं आगे घोषणा करता/करती हूं कि, पूरी तरह या आंशिक रूप से ब्लॉक की गई श्रेणी के तहत राष्ट्रीय ग्राहक प्राथमिकता रजिस्टर (एनसीपीआर) पर रजिस्टर किए जाने के बावजूद, मेरे अनुरोध के जवाब में भेजे गए कोई भी कॉल या एसएमएस का अनावश्यक कमर्शियल कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, भले ही कॉल की सामग्री विभिन्न इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विस या इंश्योरेंस बिज़नेस की आग्रह और खरीद के उद्देश्यों के लिए हो सकती है. इसके अलावा, मैं समझता/समझती हूं कि इन कॉल को क्वालिटी और ट्रेनिंग के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड और मॉनिटर किया जाएगा, और अगर आवश्यकता हो, तो मेरे लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.
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