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पीएमएफबीवाय के तहत कवर की जाने वाली फसलें
प्रमुख विशेषताएं
पीएमएफबीवाय के तहत बीमांकिक प्रीमियम दर (एपीआर) ली जाती है. यह दर सम इंश्योर्ड पर लागू होती है. इस स्कीम के अंतर्गत किसानों द्वारा भुगतान योग्य अधिकतम प्रीमियम दर का निर्धारण निम्नलिखित टेबल के अनुसार किया जाता है:
मौसम | फसल | किसान द्वारा देय अधिकतम इंश्योरेंस शुल्क |
खरीफ | सभी खाद्यान्न और तिलहनी फसलें | सम इंश्योर्ड का 2% |
रबी | सभी खाद्यान्न और तिलहनी फसलें | सम इंश्योर्ड का 1.5% |
खरीफ और रबी | वार्षिक कमर्शियल/उद्यान कृषि संबंधी फसलें बारहमासी उद्यान कृषि संबंधी फसलें (प्राथमिक/ इम्तहानी तौर पर) |
सम इंश्योर्ड का 5% |
नोट: बाकी प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार द्वारा भुगतान समान रूप से किया जाएगा.
बजाज आलियांज़ में हमारे साथ प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए क्लेम प्रोसेस आसान है और यह तुरंत पूरा हो जाता है.
इंश्योर्ड किसान को बुवाई न कर पाने की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यापक आपदा की स्थिति में होगा और इस स्थिति में आकलन क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा. यह लाभ उस समय प्राप्त होता है जब अधिकांश किसान खराब मौसमी स्थितियों के कारण अपनी फसल की बुवाई नहीं कर पाते हैं. इससे संबंधित अधिक जानकारी नीचे दी गई है:
यह कवर क्षेत्र के आधार पर इंश्योर्ड फसल की कुल अनुमानित उपज (टीवाय) की तुलना में वास्तविक उपज में आई कमी के लिए भुगतान करता है.
यह कवर किसी भी व्यापक आपदा या प्रतिकूल मौसम के मामले में किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए दिया जाता है, जहां मौसम के दौरान अपेक्षित उपज, सामान्य उपज के 50% से कम होने की संभावना हो.
वर्तमान वर्ष में हम छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्यों में पीएमएफबीवाय को लागू कर रहे हैं. हम छत्तीसगढ़ में उद्यान संबंधी कृषि फसलों के लिए री-स्ट्रक्चर्ड मौसम आधारित फसल इंश्योरेंस स्कीम को भी लागू कर रहे हैं.
यहां क्लिक करें और खरीफ और रबी 2022 के लिए हमारे लिस्ट में दर्ज राज्यों और ज़िलों के बारे में जानें, जहां हम सेवाएं प्रदान करते हैं.
वर्ष | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | कुल |
खरीफ | 1621058 | 2333669 | 1230974 | 3007435 | 2935539 | 3654817 | 2911268 | 17694760 |
रबी | 491316 | 3579654 | 5198862 | 1786654 | 1116719 | 2090200 | - | 14263405 |
कुल | 2112374 | 5913323 | 6429836 | 4794089 | 4052258 | 5745017 | 2911268 | 31958165 |
तिथि 30 जून 2021 के अनुसार क्लेम सेटलमेंट विवरण
राज्य |
भुगतान किए गए क्लेम ( करोड़ में ) | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | कुल | |
आंध्रप्रदेश | 570.32 | 0.00 | 602.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1172.77 |
असम | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
बिहार | 164.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.25 |
छत्तीसगढ़ | 17.50 | 48.74 | 236.48 | 29.01 | 87.74 | 148.44 | 567.89 |
गुजरात | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |
हरियाणा | 134.19 | 364.01 | 0.00 | 137.63 | 140.18 | 268.06 | 1044.07 |
झारखंड | 0.00 | 0.00 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.82 |
कर्नाटक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.93 | 179.97 | 130.02 | 336.91 |
मध्य प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.99 | 0.00 | 0.00 | 709.99 |
महाराष्ट्र | 174.99 | 32.78 | 882.79 | 481.52 | 120.40 | 400.31 | 2092.80 |
मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 1.48 |
राजस्थान | 0.00 | 743.27 | 168.57 | 241.71 | 251.75 | 569.67 | 1974.98 |
तेलंगाना | 54.74 | 5.36 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.90 |
उत्तर प्रदेश | 0.00 | 58.50 | 18.22 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 103.21 |
उत्तराखंड | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
कुल | 1115.98 | 1252.67 | 1969.82 | 1653.28 | 780.04 | 1517.96 | 8289.75 |
लेवल 1: आप हमारे फार्ममित्र मोबाइल ऐप का उपयोग करके हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमें 1800-209-5959 पर कॉल कर सकते हैं
लेवल 2: ई-मेल: bagichelp@bajajallianz.co.in
लेवल 3: शिकायत अधिकारी: हम हमेशा कस्टमर की शिकायतों को तुरंत दूर करने की कोशिश करते हैं. अगर आप हमारी टीम के द्वारा दिए गए जवाब/प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमारे शिकायत निवारण अधिकारी श्री जेरोम विंसेंट को ggro@bajajallianz.co.in पर लिख सकते हैं
लेवल 4: अगर आपकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ है और आप हमारे केयर स्पेशलिस्ट से बात करना चाहते हैं, तो कृपया +91 80809 45060 पर मिस्ड कॉल दें या
कृपया हमारे सर्विस नेटवर्क को आपकी समस्या पर काम करने के लिए पर्याप्त समय दें. हम आपकी सुरक्षा के लिए 'केयरिंगली योर्स' में विश्वास करते हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी इस वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.
अगर लेवल 1, 2, 3 और 4 पर प्रदान की गई सहायता के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो आप समाधान के लिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से संपर्क कर सकते हैं. अपने नज़दीकी ओम्बड्समैन ऑफिस की जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया https://www.cioins.co.in/Ombudsman पर जाएं
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फैज सिद्दीकी
इस वर्ष भयानक ओलावृष्टि हुई, लेकिन राहत की बात यह है कि मेरे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कवरेज है और बैजिक ने मेरे क्लेम का भुगतान करने में शानदार काम किया. क्लेम तुरंत और बिना किसी परेशानी के सीधे मेरे बैंक अकाउंट में सेटल कर दिया गया.
प्रेम सिंह जालोर, राजस्थान
मैंने समय सीमा के भीतर जलजमाव के लिए फार्ममित्र पर बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सूचित किया. उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और उन्होंने सूचना के 5 वें दिन सर्वेक्षण किया. मैं उनकी प्रतिक्रिया से बहुत खुश हूं.
प्रशांत सुभाषराव देशमुख हिंगोली, महाराष्ट्र
खेती से संबंधित विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने की चाह रखने वाले मेरे जैसे कई किसानों की मदद करने के लिए शुक्रिया बजाज आलियांज़.
इंश्योरेंस एक बड़े अप्रत्याशित नुकसान की छोटी से छोटी संभावना के खिलाफ आपको और आपकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने का एक माध्यम है. इंश्योरेंस पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति या बिज़नेस को अप्रत्याशित नुकसान की भरपाई में मदद करने के लिए है, जो एक फाइनेंशियल आपदा का कारण भी बन सकता है. मूल रूप से, यह जोखिम को साझा और ट्रांसफर करने का एक उपाय है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा सहे गए नुकसान की भरपाई समान जोखिम की संभावना के अंतर्गत आने वाले कई अन्य लोगों द्वारा जमा की गई राशि से की जाती है.
क्रॉप इंश्योरेंस (या फसल बीमा) एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य उत्पादन से संबंधित विभिन्न जोखिमों के कारण किसानों को फसलों के नुकसान और क्षति से होने वाली फाइनेंशियल हानि को कम करना है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) का उद्देश्य विशिष्ट इंश्योरेंस यूनिट के लिए पहले से निर्धारित लेवल पर, फसल उत्पादन का इंश्योरेंस करके कृषि क्षेत्र में सुरक्षित उत्पादन का समर्थन करना है.
मौसम आधारित क्रॉप इंश्योरेंस (फसल बीमा) का उद्देश्य वर्षा, तापमान, फ्रॉस्ट, नमी, हवा की गति, चक्रवात आदि जैसी प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण अनुमानित फसल में होने वाली हानि के मामले में इंश्योर्ड किसानों को हुए फाइनेंशियल नुकसान की भरपाई करना है.
यह विशिष्ट इंश्योरेंस यूनिट की प्रमुख फसलों को कवर करता है. जैसे - अ) खाद्यान्न फसलों में अनाज, बाजरा और दलहन शामिल हैं, ब) तिलहन फसलें और स) वार्षिक कमर्शियल/उद्यान कृषि संबंधी फसलें आदि.
अ. कर्जदार और गैर-कर्जदार किसानों के लिए प्रति बीमित राशि जिला स्तर की तकनीकी समिति द्वारा तय किए गए वित्त के पैमाने के बराबर और समान होगी, और एसएलसीसीआई और अधिसूचित द्वारा पूर्व-घोषित किया जाएगा। स्केल ऑफ़ फ़ाइनेंस की कोई अन्य गणना लागू नहीं होगी। व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि बीमा के लिए किसान द्वारा प्रस्तावित अधिसूचित फसल के क्षेत्र से गुणा प्रति हेक्टेयर वित्तमान के बराबर है। 'खेती के अंतर्गत क्षेत्र' हमेशा 'हेक्टेयर' में व्यक्त किया जाएगा। ब. सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए बीमित राशि अलग हो सकती है
यह फसलों के जीवनचक्र और संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करती है.
यह फसलों के जीवनचक्र और संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करती है.
क्रॉप इंश्योरेंस (फसल बीमा) प्रदान करने वाली12 प्रमुख कंपनियां इस प्रकार हैं:
i. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी
ii. चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी
iii. reliance general insurance co. ltd.
iv. बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
v. future general india insurance co. ltd.
vi. एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
vii. iffco tokio general insurance co. ltd.
viii. यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
ix. icici lombard general insurance co. ltd.
x. tata aig general insurance co. ltd.
xi. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस
xii. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी.
पीएमएफबीवाय के तहत बीमांकिक प्रीमियम दर (एपीआर) को कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) द्वारा लिया जाएगा. किसान द्वारा देय इंश्योरेंस शुल्क की दर निम्नलिखित टेबल के अनुसार होगी:
मौसम | फसल | किसान द्वारा देय अधिकतम इंश्योरेंस शुल्क (सम इंश्योर्ड का %) |
---|---|---|
खरीफ | सभी खाद्य अनाज और तिलहन फसलें (अनाज, बाजरा, दलहन और तिलहन) | एसआई या बीमांकिक दर का 2.0%, जो भी कम हो |
रबी | सभी खाद्य अनाज और तिलहन फसलें (अनाज, बाजरा, दलहन और तिलहन) | एसआई या बीमांकिक दर का 1.5%, जो भी कम हो |
खरीफ और रबी | वार्षिक कमर्शियल/उद्यान कृषि संबंधी फसलें | एसआई या बीमांकिक दर का 5%, जो भी कम हो |
जोखिम: फसलों के नुकसान का कारण बनने वाले निम्नलिखित जोखिमों को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा: -
अ. उपज में हानि (खड़ी फसल के लिए, अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर): नहीं रोके जा सकने वाले जोखिमों, जैसे कि (i) प्राकृतिक आग और बिजली (ii) तूफान, हेलस्टॉर्म, चक्रवात, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टोरनाडो आदि (iii) बाढ़, जलजमाव और भू-स्खलन(iv) सूखा, बारिश नहीं होना और (v) कीट/रोग आदि के कारण होने वाले नुकसान के लिए कम्प्रीहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है.
ब. बुवाई नहीं हो पाना (अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर): अधिसूचित यूनिट के 75% से अधिक क्षेत्र की फसलों को प्रभावित करने वाले पात्र जोखिम की व्यापक घटना के मामले में किसानों को इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा. यह कवर केवल अधिसूचित प्रमुख फसलों के लिए है और पात्र किसानों को क्लेम के रूप में सम इंश्योर्ड का 25% प्रदान किया जाएगा.
ऐसे मामलों में, जब अधिसूचित क्षेत्र के बहुसंख्यक इंश्योर्ड किसानों का इरादा फसल बोने/रोपने का है और वे इस उद्देश्य के लिए आवश्यक खर्च कर चुके हैं, लेकिन प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण इंश्योर्ड फसल की बुवाई करने में असमर्थ हैं, तो वे सम इंश्योर्ड के अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति क्लेम प्राप्त करने के पात्र होंगे
स. फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान (व्यक्तिगत खेत के आधार पर): चक्रवात / चक्रवाती बारिश, बेमौसम बारिश के विशिष्ट जोखिम के विरुद्ध देशभर में प्रदान किया जाने वाला यह कवरेज, कटाई से अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक उन फसलों के लिए उपलब्ध है, जिन्हें कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में 'काट कर फैला देने' की स्थिति में रखा जाता है.
द. स्थानीय आपदाएं (व्यक्तिगत खेत के आधार पर): अधिसूचित क्षेत्र में पृथक खेतों को प्रभावित करने वाले चिन्हित स्थानीय जोखिम अर्थात हेलस्टॉर्म, भू-स्खलन और जलजमाव के परिणामस्वरूप होने वाला नुकसान/ क्षति.
कवर में क्या शामिल नहीं हैं: निम्नलिखित खतरों के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम और नुकसान को कवर नहीं किया जाएगा: - युद्ध और संबंधित खतरे, परमाणु जोखिम, दंगे, दुर्भावनापूर्ण नुकसान, चोरी, दुश्मनी का कार्य, पालतू और/या जंगली जानवरों द्वारा चराई या उनके द्वारा किया गया नुकसान. कटाई के बाद के नुकसान के मामलों में: थ्रेशिंग से पहले काटी गई फसल का बंडल बनाकर किसी स्थान पर ढेर लगाना, अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम.
लेखक: बजाज आलियांज़ - अपडेट: 1st मार्च 2022
डिस्क्लेमर
मैं बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक सुविधाजनक समय पर कॉल बैक करने के विशिष्ट अनुरोध के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं. मैं आगे घोषणा करता/करती हूं कि, पूरी तरह या आंशिक रूप से ब्लॉक की गई श्रेणी के तहत राष्ट्रीय ग्राहक प्राथमिकता रजिस्टर (एनसीपीआर) पर रजिस्टर किए जाने के बावजूद, मेरे अनुरोध के जवाब में भेजे गए कोई भी कॉल या एसएमएस का अनावश्यक कमर्शियल कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, भले ही कॉल की सामग्री विभिन्न इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विस या इंश्योरेंस बिज़नेस की आग्रह और खरीद के उद्देश्यों के लिए हो सकती है. इसके अलावा, मैं समझता/समझती हूं कि इन कॉल को क्वालिटी और ट्रेनिंग के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड और मॉनिटर किया जाएगा, और अगर आवश्यकता हो, तो मेरे लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.
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