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14 जुलाई, 2010

एनसीबी क्या है और यह मेरे मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को कैसे प्रभावित करता है?

एनसीबी क्या है और किन परिस्थितियों में यह लागू होता है और इससे वाहन मालिक को कैसे लाभ पहुंचता है? एनसीबी को नो क्लेम बोनस कहते हैं. पिछले पॉलिसी वर्ष में कोई भी क्लेम न करने पर, पॉलिसीधारक के रूप में वाहन मालिक को एनसीबी प्रदान किया जाता है. एनसीबी वाहन मालिक को इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए प्रतिशत में मिली छूट होती है. अगर आपके पास एनसीबी है, तो आप ओन डैमेज प्रीमियम पर 20-50% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं. एनसीबी होने से बचता है आपका 4 व्हीलर इंश्योरेंस  प्रीमियम (ओडी प्रीमियम). इस चार्ट में लगातार वर्षों की संख्या के आधार पर ओन डैमेज (ओडी) प्रीमियम पर छूट की जानकारी मिलती है, जो कोई भी क्लेम नहीं करने की स्थिति में लागू होती है.  
ओडी प्रीमियम पर 20% की छूट इंश्योरेंस के पिछले पूरे वर्ष के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया है या लंबित नहीं है
ओडी प्रीमियम पर 25% की छूट इंश्योरेंस के पिछले 2 वर्षों के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया है या लंबित नहीं है
ओडी प्रीमियम पर 35% की छूट इंश्योरेंस के पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया है या लंबित नहीं है
ओडी प्रीमियम पर 45% की छूट इंश्योरेंस के पिछले 4 वर्षों के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया है या लंबित नहीं है
ओडी प्रीमियम पर 50% की छूट इंश्योरेंस के पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया है या लंबित नहीं है
    एनसीबी से मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे प्रभावित होता है? नो क्लेम बोनस आपके प्रीमियम को कम करने का एक बेहतर तरीका है. उदाहरण के तौर पर, नीचे दी गई टेबल में, निम्नलिखित परिस्थितियों में छह वर्षों के लिए रु. 3.6 लाख की लागत वाली मारुति वैगन आर कार के लिए दिए गए प्रीमियम को दिखाया गया है:
  • परिस्थिति 1 जब कोई भी क्लेम नहीं किया जाता है और नो क्लेम बोनस मिलता है, जैसा लागू हो
  • परिस्थिति 2:जब हर साल क्लेम किया जाता है
 
आईडीवी परिस्थिति 1 (एनसीबी के साथ) परिस्थिति 2 (एनसीबी के बिना)
वर्ष कीमत रु. में एनसीबी % प्रीमियम एनसीबी % प्रीमियम
वर्ष 1 3,60,000 0 11,257 0 11,257
वर्ष 2 3,00,000 20 9,006 0 11,257
वर्ष 3 2,50,000 25 7,036 0 9,771
वर्ष 4 2,20,000 35 5,081 0 9,287
वर्ष 5 2,00,000 45 3,784 0 9,068
वर्ष 6 1,80,000 50 2,814 0 8,443
  अगर आपके पास किसी भी वाहन के लिए नो क्लेम बोनस का लाभ है, तो आप इसे उसी प्रकार के नए वाहन (फोर-व्हीलर से फोर-व्हीलर, टू-व्हीलर से टू-व्हीलर) में ट्रांसफर कर सकते हैं. इस तरह, आप अपने नए वाहन के लिए देय पहले प्रीमियम पर 50% (अधिकतम) तक की छूट अर्जित कर सकते हैं, जो कार इंश्योरेंस के साथ-साथ 2 व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी लागू होती है. आइए, एक उदाहरण से समझते हैं: मान लें कि आप एक नया होंडा सिटी खरीदते हैं, जिसकी लागत रु. 7.7 लाख है. सामान्य परिस्थितियों में, पहले वर्ष के लिए अपने इंश्योरेंस के लिए देय ओन डैमेज प्रीमियम रु. 25,279 होना चाहिए. अगर आप होंडा सिटी के लिए अपने पुराने वाहन के 50% नो क्लेम बोनस (अधिकतम के मामले में) को ट्रांसफर करते हैं, तो आप पहले वर्ष में ओन डैमेज प्रीमियम के रूप में रु. 12,639 का भुगतान करेंगे, इस प्रकार प्रीमियम की लागत का 50% बचाएंगे. क्या मेरा नो क्लेम बोनस ज़ब्त किया जा सकता है? अगर हां, तो क्यों? निम्नलिखित मामलों में आपको एनसीबी नहीं मिलेगा:
  • अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान कोई क्लेम किया जाता है, तो आप संबंधित पॉलिसी वर्ष में किसी भी एनसीबी के लिए पात्र नहीं होंगे.
  • अगर इंश्योरेंस की अवधि में 90 दिनों से अधिक समय का कोई अंतर है, यानी अगर आप अपनी मौजूदा पॉलिसी को समाप्ति तिथि से 90 दिनों के भीतर दोबारा शुरू नहीं कराते हैं, तो आपको एनसीबी का लाभ नहीं मिलेगा.
  क्या पुराने वाहन से नए वाहन पर एनसीबी ट्रांसफर किया जा सकता है? आप एनसीबी को अपने पुराने वाहन से नए वाहन पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों वाहन एक ही वर्ग और प्रकार के हों. ट्रांसफर करने के लिए, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें:
  • अगर आप अपने पुराने वाहन को बेचते हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है और आरसी बुक में हुई नई एंट्री की एक फोटोकॉपी, इंश्योरेंस के उद्देश्यों के लिए अपने पास रख लें.
  • एनसीबी सर्टिफिकेट प्राप्त करें. अपनी इंश्योरेंस कंपनी को डिलीवरी नोट की एक कॉपी भेजें और उससे एनसीबी सर्टिफिकेट या होल्डिंग लेटर मांगें. यह लेटर तीन वर्ष के लिए मान्य होता है.
  • नया वाहन खरीदने पर एनसीबी को अपनी नई मोटर वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी में ट्रांसफर करें.
  एनसीबी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानें
  • अगर आप क्लेम फाइल करते हैं, तो एनसीबी शून्य हो जाता है
  • एनसीबी नए वाहन को ट्रांसफर हो सकता है, बशर्ते कि पुराना और नया, दोनों वाहन एक ही वर्ग के हों
  • वैधता – पॉलिसी की समाप्ति तिथि से 90 दिन होती है
  • मौजूदा वाहन बेचकर नया वाहन खरीदने के मामलों में एनसीबी 3 वर्षों के भीतर इस्तेमाल हो सकता है
  • नाम ट्रांसफर के मामले में एनसीबी की रिकवरी की जा सकती है
  रिन्यूअल के दौरान बेहतरीन डील पाने के लिए, कार इंश्योरेंस पॉलिसी और बाइक इंश्योरेंस में एनसीबी का लाभ उठाने के चरणों के बारे में अधिक जानें.

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