वाहनों के दीवाने कम आयु में ही अपना सफर शुरू कर देते हैं. वाहन चलाने के लिए बेचैन कुछ लोग तो ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए 16 वर्ष की छोटी आयु में ही अप्लाई कर देते हैं! जी हां, आपने सही पढ़ा, 16. वर्ष का होते ही। चूंकि संशोधित मोटर व्हीकल रूल्स में अनुमति है, इसलिए आप बिना गियर की मोटरसाइकिलों के लिए 16 वर्ष का होने पर ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं. भारत में कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. वाहन चलाते समय आपके पास हर समय ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वह फिजिकल यानी कागज़ी अथवा प्लास्टिक रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में. ऐसे में mParivahan या DigiLocker जैसे एप्लिकेशन काम आते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने पर 20 वर्षों के लिए मान्य होता है। किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर इंश्योरेंस या ऐसे ही किसी दूसरे अनिवार्य डॉक्यूमेंट के एक्सपायर हो जाने पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है. आपको उसे जल्द से जल्द रिन्यू करना चाहिए. एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के साथ वाहन चलाना बिना लाइसेंस वाहन चलाने के बराबर है. इससे मोटर व्हीकल एक्ट,/
बाइक इंश्योरेंस फाइन 2019 के तहत यथा संशोधित भारी-भरकम जुर्माने लगेंगे.
एक्सपायरी के बाद ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की प्रोसेस क्या है?
ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करने के लिए एक्सपायरी की तिथि से एक महीने पहले प्रोसेस शुरू करने की कोशिश करें. लाइसेंस की एक्सपायरी के बाद तीस दिनों की ग्रेस अवधि मिलती है, लेकिन यह हमेशा बेहतर रहता है कि आप इसे एडवांस में रिन्यू करा लें. मुंबई के सभी निवासियों के लिए, यहां हम बता रहे हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रोसेस कैसे शुरू कर सकते हैं. अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पहले आपको RTO जाना पड़ता था. लेकिन अब यह प्रोसेस आसान हो गया है; आप ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करवा सकते हैं.
चरण 1: Parivahan Sewa वेबसाइट पर जाएं.
चरण 2: 'ऑनलाइन सर्विसेज़' टैब पर, 'ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज़' विकल्प चुनें.
चरण 3: ड्रॉप-डाउन मेनू में से, पहले 'महाराष्ट्र' और फिर अपना RTO चुनें.
चरण 4: 'अप्लाई ऑनलाइन' विकल्प के तहत, 'सर्विसेज़ ऑन ड्राइविंग लाइसेंस' चुनें’. यहां आप विभिन्न उपलब्ध सेवाएं देख सकते हैं. 'DL रिन्यूअल' विकल्प चुनें.
चरण 5: अपनी जन्मतिथि, ड्राइविंग लाइसेंस विवरण जैसी ज़रूरी जानकारी भरें. गेट DL डिटेल्स बटन पर क्लिक करें. सिस्टम आपको आपका विवरण दिखाएगा, और आप उपयुक्त राज्य और RTO में अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. अब 'प्रोसीड' पर क्लिक करें’.
चरण 6: यहां, आपसे अपनी मौजूदा जानकारी कन्फर्म करने को कहा जा सकता है. साथ ही, आप अपना मोबाइल नंबर और आधार विवरण भी अपडेट कर सकते हैं. ध्यान रहे कि आप सही जानकारी भरें, और फिर आगे बढ़ें.
चरण 7: अगले पेज पर, आप जो-जो सेवाएं चाहते हैं उन्हें चुनें. यहां, इस मामले में, ‘DL रिन्यूअल’ विकल्प खोजें; अन्य विकल्प हैं रिप्लेसमेंट ऑफ लाइसेंस, चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ नेम, आदि. ध्यान दें: अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सबमिट करने पर, आपको केवल वे सर्विसेज़ दिखेंगी जिनके लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस पात्र है.
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रोसेस के लिए ज़रूरी फॉर्म और डॉक्यूमेंट क्या हैं?
ऑनलाइन सुविधाओं की शुरुआत के साथ DL रिन्यूअल प्रोसेस भी आसान हो गई है. बहुत कम डॉक्यूमेंट और फॉर्म की ज़रूरत भी इस बात को सिद्ध करती है. ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करते समय आपको ये फॉर्म और डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए.
- एक्सपायर हो चुका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस.
- पासपोर्ट साइज की फोटो.
- ठीक से भरा हुआ फॉर्म 9. यह एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे सबमिट करना होगा.
- फॉर्म 1 जिस पर यह घोषणा हो कि आप वाहन चलाने के लिए फिट हैं (परिवहन वाहनों के मामले में फॉर्म 1A).
- आधार कार्ड की कॉपी
इस आसान प्रोसेस को ध्यान में रखें और एक्सपायरी के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना न भूलें. इससे आप न केवल जुर्मानों से बचेंगे, बल्कि इस सुविधा के उपयोग से यह भी सुनिश्चित होगा कि सड़क परिवहन प्राधिकरण के यहां आपके रिकॉर्ड अपडेटेड रहें. देखें
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