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हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी न केवल आपको मेडिकल एमरजेंसी से बचाती है, बल्कि कुछ टैक्स लाभ भी प्रदान करती है. 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डी के अनुसार, आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए अपनी टैक्स योग्य आय से कुछ कटौती का लाभ उठा सकते हैं.
सेक्शन 80डी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए, कुल टैक्स योग्य आय से व्यक्तियों के साथ-साथ हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) को टैक्स छूट प्रदान करता है. अगर कोई व्यक्ति स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित माता-पिता या बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, तो इन टैक्स लाभों का लाभ उठा सकता है. *
सेक्शन 80-डी के तहत, अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए तथा अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खुद के साथ-साथ अपने परिवार के प्रीमियम, वे टैक्स योग्य आय से रु. 25,000 तक की टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर 60 वर्ष से कम आयु वाले माता-पिता के लिए प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, तो पॉलिसीधारक को रु. 25,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है. अगर टैक्सपेयर के माता-पिता सीनियर सिटीज़न हैं, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो माता-पिता के लिए टैक्स कटौती रु. 50,000 तक उपलब्ध है. **
60 वर्ष से अधिक आयु के टैक्सपेयर के लिए, संचयी टैक्स लाभ रु. 1,00,000 तक हो सकते हैं. कुल मिलाकर, सीनियर सिटीज़न पॉलिसीधारक स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने के लिए रु. 50,000 तक की टैक्स कटौती पा सकते हैं, जबकि अपने माता-पिता के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर रु. 50,000 की अतिरिक्त कटौती का लाभ उठाया जा सकता है.
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेक-अप पर किए गए खर्च भी रु. 5,000 तक की टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं. यह टैक्स लाभ रु.25000 या रु. 50,000 की कुल लिमिट के भीतर है, जो भी लागू हो. **
इसलिए, हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय होना चाहिए. मेडिकल एमरजेंसी में फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करने के अलावा यह टैक्स लाभ भी प्रदान करता है. ये विशेषताएं, इसे आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का सबसे लाभदायक निर्णय बनाती हैं.
अधिक जानकारी के लिए देखें हेल्थ इंश्योरेंस की विशेषताएं.
इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80डी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के लिए किए गए खर्चों के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न से कटौती करने की अनुमति देता है. **
इस सेक्शन 80डी के तहत कोई भी व्यक्ति और हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) अपनी टैक्स योग्य इनकम के लिए क्लेम कर सकते हैं. इस प्रकार, स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के लिए भुगतान किए गए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ-साथ प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के लिए किए गए खर्चों के लिए कटौती का क्लेम किया जा सकता है. **
इस टेबल से सेक्शन 80डी के तहत उपलब्ध कटौती की जानकारी मिलती है:
कैटेगरी |
भुगतान किया गया प्रीमियम और उपलब्ध अधिकतम कटौती |
सेक्शन 80डी के अनुसार कुल कटौती |
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पॉलिसीधारक, पति/पत्नी और बच्चे |
माता-पिता, चाहे आश्रित हों या नहीं |
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सभी लाभार्थियों को सीनियर सिटीज़न के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है |
रु. 25,000 तक |
रु. 25,000 तक |
₹ 50,000 |
पॉलिसीधारक, पति/पत्नी और बच्चे 60 वर्ष से कम हैं, जबकि माता-पिता 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं |
रु. 25,000 तक |
रु. 50,000 तक |
₹ 75,000 |
पॉलिसीधारक या उनके पति/पत्नी सीनियर सिटीज़न हैं और माता-पिता भी सीनियर सिटीज़न हैं |
रु. 50,000 तक |
रु. 50,000 तक |
₹ 1,00,000 |
उपरोक्त पॉइंट से आपको कवरेज की जानकारी मिलती है, लेकिन एक्सक्लूज़न के बारे में भी जानना आवश्यक है:
● कैश में प्रीमियम के भुगतान के लिए कोई कटौती उपलब्ध नहीं है. कैश द्वारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के लिए भुगतान पर कटौती की सुविधा उपलब्ध है. *
● गैर-आश्रित बच्चों, भाई-बहनों, दादा-दादी या अन्य रिश्तेदारों के लिए प्रीमियम के भुगतान पर कटौती की सुविधा नहीं है. *
● ग्रुप के सदस्य की ओर से ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कोई कटौती उपलब्ध नहीं है. उदाहरण के लिए, आप अपने नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए ग्रुप इंश्योरेंस प्लान के प्रीमियम की कटौती का क्लेम नहीं कर सकेंगे. *
* मानक नियम व शर्तें लागू
** टैक्स लाभ लागू टैक्स कानूनों में बदलाव के अधीन हैं.
बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
डिस्क्लेमर
मैं बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक सुविधाजनक समय पर कॉल बैक करने के विशिष्ट अनुरोध के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं. मैं आगे घोषणा करता/करती हूं कि, पूरी तरह या आंशिक रूप से ब्लॉक की गई श्रेणी के तहत राष्ट्रीय ग्राहक प्राथमिकता रजिस्टर (एनसीपीआर) पर रजिस्टर किए जाने के बावजूद, मेरे अनुरोध के जवाब में भेजे गए कोई भी कॉल या एसएमएस का अनावश्यक कमर्शियल कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, भले ही कॉल की सामग्री विभिन्न इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विस या इंश्योरेंस बिज़नेस की आग्रह और खरीद के उद्देश्यों के लिए हो सकती है. इसके अलावा, मैं समझता/समझती हूं कि इन कॉल को क्वालिटी और ट्रेनिंग के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड और मॉनिटर किया जाएगा, और अगर आवश्यकता हो, तो मेरे लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.
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