हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी न केवल आपको मेडिकल एमरज़ेंसी से बचाती है, बल्कि कुछ टैक्स लाभ भी प्रदान करती है. इनकम टैक्स एक्ट - 1961 का सेक्शन 80-डी, आपको अपने मेडिकल इंश्योरेंस प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के बदले अपनी टैक्स योग्य आय में से कुछ कटौती का लाभ उठाने की अनुमति देता है.
सेक्शन 80-डी के तहत प्रावधान
सेक्शन 80-डी, व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान के बदले कुल टैक्स योग्य आय से टैक्स छूट प्रदान करता है. अगर कोई व्यक्ति स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित माता-पिता या बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, तो वह इस टैक्स लाभ के लिए पात्र होता है
आयु आधारित टैक्स लाभ
सेक्शन 80-डी के तहत, अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए तथा अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, तो वह अपनी टैक्स योग्य आय से रु. 25,000 तक की टैक्स कटौती प्राप्त कर सकता है. इसके अलावा, अगर 60 वर्ष से कम आयु वाले माता-पिता के लिए प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, तो पॉलिसीधारक को रु. 25,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है. अगर टैक्सपेयर के माता-पिता सीनियर सिटीज़न हैं, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो अतिरिक्त टैक्स कटौती रु. 50,000 तक हो सकती है.
60 वर्ष से अधिक आयु के टैक्स पेयर्स के लिए, संचयी टैक्स लाभ रु. 1,00,000. तक हो सकते हैं. विवरण यह है कि सीनियर सिटीज़न पॉलिसीधारक स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने पर रु. 50,000 तक की टैक्स कटौती के लिए पात्र होते हैं, जबकि, अपने माता-पिता के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर रु. 50,000 की अतिरिक्त कटौती का लाभ उठाया जा सकता है.
प्रिवेंटिव हेल्थकेयर लाभ
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेक-अप पर किए गए खर्च भी रु. 5,000. की लिमिट तक टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं. यह टैक्स लाभ रु. 25000 या रु. 50,000, जैसे भी लागू हो, की कुल टैक्स छूट लिमिट के अंदर है.
इसलिए, हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय होना चाहिए. मेडिकल एमरजेंसी में फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करने के अलावा यह टैक्स लाभ भी प्रदान करता है. ये विशेषताएं, इसे आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का सबसे लाभदायक निर्णय बनाती हैं.
अधिक जानकारी के लिए देखें हेल्थ इंश्योरेंस की विशेषताएं.
डिस्क्लेमर
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