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23 जनवरी, 2023

रजिस्ट्रेशन, आरसी बुक और टू व्हीलर इंश्योरेंस ओनरशिप ट्रांसफर की गाइड

टू-व्हीलर इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस प्रॉडक्ट है, जो प्राकृतिक आपदाओं या चोरी, सेंधमारी और दुर्घटनाओं जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण आपके टू-व्हीलर को नुकसान/क्षति होने पर होने वाले किसी भी फाइनेंशियल नुकसान से आपको सुरक्षित रखता है. * टू-व्हीलर इंश्योरेंस प्लान दो तरह के होते हैं:
  1. थर्ड पार्टी देयता बीमा पॉलिसी
  2. कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी
भारत में, अपने टू-व्हीलर को सड़क पर चलाने से पहले थर्ड-पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. आप अपने वाहन को बाइक इंश्योरेन्स ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोसेस के ज़रिए इंश्योर कर सकते हैं. कम्प्रीहेंसिव टू-व्हीलर पॉलिसी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि आप इसे खरीदें, क्योंकि यह किसी भी अप्रत्याशित घटना के मामले में आपकी बाइक को होने वाले नुकसान का भुगतान करने में मदद करता है. * आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन, इसका स्वामित्व ट्रांसफर और इसकी आरसी बुक वाहन के पूरे जीवनकाल के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं. हालांकि, आपको अपनी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते या रिन्यू करते समय ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है. आइए, इन आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाएं.

आरसी बुक क्या है?

आरसी बुक या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, भारत सरकार द्वारा जारी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो आपकी बाइक का कानूनी रूप से आरटीओ (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) में रजिस्टर्ड होने का प्रूफ होता है. पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बुकलेट के रूप में जारी किया जाता था, जो अब स्मार्ट कार्ड के रूप में उपलब्ध है. इसमें आपकी बाइक/टू-व्हीलर के बारे में निम्नलिखित विवरण होते हैं:
  • रजिस्ट्रेशन का दिनांक और नंबर
  • इंजन नंबर
  • चैसी नंबर
  • वाहन का रंग
  • टू-व्हीलर का प्रकार
  • अधिकतम सीटिंग क्षमता
  • मॉडल नंबर
  • फ्यूल का प्रकार
  • टू-व्हीलर के निर्माण की तिथि
इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम और पता भी होती है.

टू-व्हीलर की आरसी बुक कैसे पाएं?

अपनी बाइक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना, वाहन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है. आमतौर पर, नई बाइक के लिए, वाहन डीलर आपकी ओर से यह प्रोसेस पूरा करता है. यहां, आपके आरटीओ अधिकारियों द्वारा वाहन की जांच की जाती है और आरसी जारी किया जाता है. जब डीलर आपकी ओर से बाइक रजिस्टर करता है, तो इसकी डिलीवरी केवल आरसी बनने के बाद ही की जाती है. आरसी 15 वर्षों के लिए मान्य है और फिर इसे हर 5 वर्षों के बाद रिन्यू किया जा सकता है.

अगर आप अपनी आरसी बुक खो देते हैं, तो क्या होगा?

भारत में, अगर आपके पास टू-व्हीलर या किसी भी वाहन को चलाने के लिए मान्य रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो यह गैरकानूनी माना जाता है. इसलिए अगर आपकी आरसी बुक खो गई है या चोरी हो गई है या आप उसे कहीं रखकर भूल गए हैं, तो कृपया पुलिस में शिकायत करें (चोरी हो जाने के मामले में) और अपने नज़दीकी आरटीओ जाकर डुप्लिकेट आरसी बुक जारी कराने का प्रोसेस शुरू करें. आरटीओ को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म 26 सबमिट करें:
  • ओरिजिनल आरसी बुक की कॉपी
  • टैक्स भुगतान की रसीद और टैक्स टोकन
  • आपकी टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी
  • फाइनेंसर से एनओसी (अगर आपने अपना टू व्हीलर लोन पर खरीदा है)
  • पीयूसी (पोल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट
  • आपका एड्रेस प्रूफ
  • आपका पहचान प्रूफ
  • पासपोर्ट साइज की फोटो
आपको लगभग रु. 300 का भुगतान करना होगा. इसके बाद आपको एक एकनॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, जिस पर डुप्लीकेट आरसी बुक की हार्डकॉपी के घर पहुंचने की तिथि लिखी होगी.

आप बाइक की आरसी को ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं?

अगर आप किसी दूसरे राज्य में लंबे समय (एक साल से अधिक) के लिए गए हैं या हमेशा के लिए चले गए हैं, तो आपको अपनी बाइक की आरसी को ट्रांसफर करना होगा. बाइक आरसी ट्रांसफर करने का प्रोसेस आसान है:
  • अपने मौजूदा आरटीओ से एनओसी लेटर लें.
  • अपनी बाइक/टू-व्हीलर को नए राज्य में ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था करें.
  • नए राज्य में अपनी बाइक के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें.
  • नए राज्य के नियमों के अनुसार भुगतान करें और रोड टैक्स चुकाएं.

आप बाइक ओनरशिप को ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं?

जब आप सेकेंड-हैंड बाइक खरीद रहे हैं या अपनी बाइक बेच रहे हैं, तो आपको बाइक ओनरशिप ट्रांसफर प्रोसेस को पूरा करना होता है. उसी तरह अपनी टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अपडेट करना होगा. खरीदार को ही टू-व्हीलर स्वामित्व ट्रांसफर प्रोसेस शुरू करनी होती है. बाइक के ओनरशिप ट्रांसफर के चरण इस प्रकार हैं:
  • ट्रांसपोर्ट ऑफिस के डायरेक्टोरेट के पास नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट सबमिट करें:
    • आरसी बुक
    • इंश्योरेंस कॉपी
    • एमिशन टेस्ट सर्टिफिकेट
    • विक्रेता का एड्रेस प्रूफ
    • टैक्स भुगतान की रसीद
    • फॉर्म 29 और 30
    • खरीदार और विक्रेता के पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • ये डॉक्यूमेंट सत्यापित किए जाएंगे और फिर ऑफिसर/रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे.
  • लगभग रु. 250 का भुगतान करें.
  • स्वीकृति रसीद प्राप्त करें.
  • 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय' की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं'.
  • इस लिंक पर क्लिक करें - 'वाहन पंजीकरण से संबंधित सेवाएं'.
  • अगली जो स्क्रीन खुले, उसमें ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.
  • 'आगे बढ़ें' बटन पर क्लिक करें.
  • अगली स्क्रीन पर, 'विविध सेक्शन' पर क्लिक करें’.
  • रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, मोबाइल नंबर और अपने मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें.
  • 'विवरण दिखाएं' पर क्लिक करें’. इस बटन पर क्लिक करने पर, आपके वाहन की पूरी जानकारी दिखेगी.
  • इसी पेज पर, आपको 'स्वामित्व ट्रांसफर' विकल्प मिलेगा'. यह विकल्प चुनें.
  • वाहन के नए मालिक की जानकारी दर्ज करें.
  • ट्रांसफर फीस चेक करें और भुगतान करके प्रोसेस पूरा करें.
आशा है कि इस डॉक्यूमेंट से आपको टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बाइक की आरसी बुक का विवरण, खोई गई आरसी बुक पाने का तरीका, आरसी बुक ट्रांसफर प्रोसेस के साथ बाइक के स्वामित्व के ऑनलाइन ट्रांसफर की पूरी जानकारी मिली होगी. यह सुनिश्चित करें कि अपनी बाइक बेचते समय आपके पास टू-व्हीलर इंश्योरेंस होना चाहिए. साथ ही, सभी कानूनी आवश्यकताओं को आसान से पूरा करने के लिए हमेशा थर्ड-पार्टी बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदें साथ रखें.

अपने वाहन की आरसी पर विवरण बदलने के चरण क्या हैं?

कुछ स्थितियों में, आपको अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर दर्ज विवरण बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है. अपने वाहन से हाइपोथिकेशन हटाने, आपकी बाइक के रंग में बदलाव करने, आरटीओ अप्रूवल के साथ बाइक में बदलाव करने या अपने एड्रेस जैसे व्यक्तिगत विवरण में बदलाव के कारण ऐसा करना पड़ सकता है. इन सभी स्थितियों में आपको संबंधित आरटीओ को सूचित करना होगा और इसे बदलना होगा. हालांकि, इसे ऑनलाइन बदलना भी संभव है. यहां जानें कि आप इसे कैसे पा सकते हैं:
  1. अपनी आरसी पर विवरण बदलने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट Vahan के 'नागरिक सेवाएं' पर जाएं.
  2. अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें’.
  3. इसके बाद, 'बुनियादी सेवाएं' विकल्प चुनें.
  4. अपनी बाइक के चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक लिखें और इसे सत्यापित करें.
  5. यहां ओटीपी जनरेट होगा. ओटीपी लिखें और 'सबमिट करें' पर क्लिक करें’.
  6. इन विवरणों को सत्यापित करने के बाद, अपने आरसी में बदलाव के लिए आवश्यक विकल्प को चुनें.
  7. उदाहरण के लिए, आपको अपना एड्रेस बदलना है. अब, आपको 'सेवा विवरण' दर्ज करना होगा और अपने 'इंश्योरेंस विवरण' को भी अपडेट करना होगा’.
  8. आवश्यक शुल्क का भुगतान करने पर, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और आपकी अपॉइंटमेंट शिड्यूल की जा सकती है.

अपने वाहन की आरसी को कैसे सरेंडर करें?

आपके टू-व्हीलर की आरसी को सरेंडर करना एक महत्वपूर्ण कदम है और यह उस स्थिति में किया जाता है, जब आपका वाहन चोरी हो जाता है और प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और रिपेयर नहीं हो सकता है, विभिन्न कारणों से उपयोग नहीं किया जा सकता है या स्क्रैप किया जा सकता है. अपनी आरसी को सरेंडर करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपका वाहन किसी अन्य मालिक के पास रजिस्टर्ड न हो और आरटीओ रिकॉर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल हो जाए. यहां जानें कि आरसी को कैसे सरेंडर करें:
  1. अपनी आरसी को सरेंडर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट Vahan के 'नागरिक सेवाएं' पर जाएं.
  2. अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें’.
  3. इसके बाद, 'ऑनलाइन सेवाएं' विकल्प चुनें और 'आरसी सरेंडर करें' पर क्लिक करें’.
  4. अपनी बाइक के चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक लिखें और इसे सत्यापित करें.
  5. यहां ओटीपी जनरेट होगा. ओटीपी लिखें और 'सबमिट करें' पर क्लिक करें’.
  6. इन विवरणों को सत्यापित करने के बाद, आप अपना आरसी सरेंडर करने के लिए आवश्यक विकल्प चुन सकते हैं.
  7. अब, आपको 'सेवा विवरण' दर्ज करना होगा और अपने 'इंश्योरेंस विवरण' को भी अपडेट करना होगा’.
  8. आवश्यक शुल्क का भुगतान करने पर, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और आपकी अपॉइंटमेंट शिड्यूल की जा सकती है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. आरसी नंबर कहां लिखा होता है?

रजिस्ट्रेशन का विवरण, वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर पर लिखा होता है. इसका एक विशेष पैटर्न है, जिसका उपयोग देश भर में समानता रखने के लिए किया जाता है. इसमें पहले के दो अक्षर रजिस्ट्रेशन वाले राज्य को दर्शाते हैं. उदाहरण के लिए, 'एमएच' महाराष्ट्र, 'डीएल' दिल्ली को दर्शाता है और इसी तरह अन्य राज्य के लिए भी लागू होता है. इसके बाद आरटीओ कोड और रजिस्टर करने वाले आरटीओ की रजिस्ट्रेशन सीरीज़ आती है. अंतिम चार अंक आपके वाहन को दिए गए यूनीक नंबर होते हैं. ये 0001 से 9999 तक हो सकते हैं. सभी नंबरों का उपयोग करने के बाद, नंबरों से पहले एक अक्षर लिखा जाता है और फिर से सीरीज़ का उपयोग किया जाता है. वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के उदाहरण: एमएच 04 एए 1234 और डीएल 1 सी 1234.
  1. मेरे वाहन की आरसी की वैधता क्या है?

आपके नए टू-व्हीलर के लिए आरटीओ-जारी सर्टिफिकेट 15 वर्षों के लिए मान्य है. इस अवधि के समाप्त होने के बाद, 'ग्रीन टैक्स' के भुगतान पर पांच वर्षों के लिए रिन्यूअल की जा सकती है’.
  1. क्या बाइक का विवरण ऑनलाइन चेक किया जा सकता है?

हां, Praivahan Sewa वेबसाइट पर जाकर अपनी बाइक के रजिस्ट्रेशन का विवरण चेक किया जा सकता है. वैकल्पिक रूप से, आप mParivahan मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके भी इसे चेक कर सकते हैं.
  1. क्या अपनी पुरानी आरसी बुक को स्मार्ट कार्ड में बदल जा सकता है?

हां, अगर आपकी पुरानी आरसी बुक फट गई है, धुंधली या गंदी हो गई है, तो नए स्मार्ट कार्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं. इसके लिए, आवश्यक फीस और डॉक्यूमेंटेशन के साथ डुप्लीकेट आरसी के लिए आरटीओ के पास अनुरोध करना होगा.     * मानक नियम व शर्तें लागू बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.

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