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क्या आपको 80डी मेडिकल खर्चों के क्लेम के लिए प्रूफ की आवश्यकता है?

  • Health Blog

  • 11 दिसंबर 2024

  • 29090 Viewed

Contents

  • सेक्शन 80D क्या है?
  • क्या 80D के लिए प्रूफ आवश्यक हैं?
  • अंतिम विचार
  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत में इलाज की सुविधाएं आज भी अधिकतर लोगों के लिए बहुत महंगी हैं. बीमारी होने की लगातार बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल संकट के समय फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित रहने का एक बेहद ज़रूरी उपाय बन चुका है. हेल्थ इंश्योरेंस के कई फायदे हैं, और उनमें से एक है इनकम टैक्स में छूट. हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए किए गए भुगतान सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं भारतीय आयकर अधिनियम, 1961. श्री अहलूवालिया ने स्वयं (उम्र 35 वर्ष), अपने जीवनसाथी (उम्र 35 वर्ष), अपने बच्चे (उम्र 5 वर्ष) और अपने माता-पिता (उम्र क्रमशः 65 और 67 वर्ष) के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा. फाइनेंशियल वर्ष पूरा होते समय उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या वे मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस के भुगतान पर टैक्स कटौती क्लेम करने के लिए आईटीआर फॉर्म भरने में उनकी मदद कर सकते हैं. वे चकरा गए; यह सेक्शन 80D क्या है? हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए टैक्स कटौती क्लेम करने की आवश्यकता क्यों है? श्री अहलूवालिया की तरह, कई दूसरे टैक्सपेयर्स को हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते समय सेक्शन 80D का महत्व जानना चाहिए. इससे जुड़े कई दूसरे सवाल भी हैं, और क्या फाइनेंशियल वर्ष का टैक्स रिटर्न भरते समय 80D के लिए प्रूफ ज़रूरी होता है? या, किसी एमरजेंसी के मामले में, क्या 80D के तहत मेडिकल खर्चों का क्लेम किया जा सकता है? आइए, नीचे दिए गए आर्टिकल में इसे समझते हैं.

सेक्शन 80D क्या है?

प्रत्येक व्यक्ति या जो एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) से संबंधित हैं, जिन्होंने खरीदा है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए और उनके परिवार के लिए टैक्स क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के तहत कटौती रु. 25,000 तक. अगर प्राथमिक पॉलिसीधारक के माता-पिता हैं, तो भारतीय इनकम टैक्स एक्ट द्वारा रु. 50,000 और अधिकतम रु. 1 लाख की कटौती शुरू की गई है 60 वर्ष की आयु वाले सीनियर सिटीज़न और उससे अधिक, और 60 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए अधिकतम रु. 40,000. इसे भी पढ़ें: हेल्थ इंश्योरेंस के लाभSection 80D

क्या 80D के लिए प्रूफ आवश्यक हैं?

80D कटौतियों का लाभ लेने के लिए कोई प्रूफ या डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है.

सेक्शन 80डी के तहत टैक्स कटौती की अनुमति है

  • Premium paid for self, family?—?INR 25,000 and parents (below 60 years old)?—?INR 25,000, the deduction under Section 80D will be INR 50,000.
  • Premium paid for self, family?—?INR 25,000 and parents (above 60 years old)?—?INR 50,000, the deduction under Section 80D will be INR 75,000.
  • Premium paid for self, family (above 60 years)— INR 50,000 and parents (above 60 years old)?—?INR 50,000, the deduction under Section 80D will be INR 1,00,000.
  • For Hindu Undivided Family (HUF)?—?Premium paid for self, family?—?INR 25,000, and parents— INR 25,000, the deduction under Section 80D will be INR 25,000.
  • For Non-Resident Individual?—?Premium paid for self, family?—?INR 25,000, and parents?—?INR 25,000, the deduction under Section 80D will be INR 25,000.

क्या मेडिकल खर्चों को 80D के तहत क्लेम किया जा सकता है?

हां. सेक्शन 80D के तहत, इसके तहत पॉलिसीधारक को टैक्स चुकाने से पहले, अपने लिए, पत्नी/पति के लिए और आश्रित माता-पिता के लिए चुकाए गए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को इनकम में से कटौती के तौर पर क्लेम करके टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है. पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए मेडिकल खर्चों का क्लेम करें. साथ ही, व्यक्ति के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए. एक फाइनेंशियल वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम रु. 50,000 की कटौती का क्लेम कर सकता है. कटौती का क्लेम करने के लिए, सभी मेडिकल खर्चों का भुगतान किसी भी मान्य भुगतान माध्यम जैसे नेट बैंकिंग, डिजिटल चैनल आदि के ज़रिए किया जाना चाहिए, कैश से नहीं. इसे भी पढ़ें - सेक्शन 80DD के तहत इनकम टैक्स कटौती : इसके बारे में सभी जानकारी

अंतिम विचार

Health and medical insurance act as a financial backup at the time of a medical crisis, but one can benefit from investing in it under section 80D during the financial year. It encourages an individual to invest for the future. Also Read: Answering Commonly Asked Questions on Section 80D’s Tax Benefits for Health Insurance

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1 क्या ऐसा कुछ है जिसे सेक्शन 80D के तहत कटौती में नहीं गिना जाता?

हां. ऐसी तीन अहम चीज़ें हैं जिन्हें सेक्शन 80D के तहत कटौती में नहीं गिना जाता

  1. अगर व्यक्ति ने अपने भाई-बहनों, कामकाजी बच्चों, या दादा-दादी/ नाना-नानी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है, तो वह टैक्स कटौती का लाभ नहीं ले सकता है.
  2. अगर पॉलिसीधारक कैश से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है, तो वह टैक्स कटौती के योग्य नहीं है.
  3. अगर पॉलिसीधारक के पास अपने नियोक्ता की ओर से मिलने वाला ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसका प्रीमियम टैक्स कटौती के योग्य नहीं होगा. लेकिन, अगर पॉलिसीधारक कोई अतिरिक्त कवर या टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदता है, तो वह चुकाई गई अतिरिक्त राशि पर टैक्स कटौती क्लेम कर सकता है.

2 इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के बीच क्या अंतर है?

सेक्शन 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, ईपीएफ आदि में इन्वेस्टमेंट, इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम और एसएसवाय, एससीएसएस, एनसीएस, होम लोन आदि के मूलधन के लिए किए गए भुगतान इनकम टैक्स कटौती के योग्य होते हैं. अपने लिए और आश्रित परिजनों के लिए, हेल्थ या मेडिकल के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड, चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन बैंकिंग से किए गए भुगतान सेक्शन 80D के तहत इनकम टैक्स कटौती के योग्य होते हैं, जो भुगतान किए गए इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए मिलते हैं.

3. क्या मैं प्रूफ के बिना 80D का क्लेम कर सकता/सकती हूं?

नहीं, बिना किसी प्रमाण के सेक्शन 80D का क्लेम करना संभव नहीं है. टैक्स कटौती पात्रता के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए मान्य रसीद या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे.

4. 80D मेडिकल खर्च के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है?

सेक्शन 80D के तहत कटौतियों का क्लेम करने के लिए आपको पॉलिसी विवरण और आश्रितों के लिए मेडिकल खर्चों के प्रमाण के साथ भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदों की आवश्यकता होती है.

5. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए क्या प्रमाण सबमिट करें?

सेक्शन 80D के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, चेकअप के लिए भुगतान के प्रमाण के रूप में अधिकृत मेडिकल प्रोवाइडर से रसीद या बिल सबमिट करें.

6. क्या 80डीडी के तहत मेडिकल खर्चों का क्लेम करने के लिए प्रमाण आवश्यक है?

हां, आश्रित की विकलांगता के लिए सेक्शन 80DD के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट, बिल या हॉस्पिटल्स या डॉक्टरों की रसीद जैसे प्रमाणों के लिए मेडिकल खर्चों का क्लेम करना आवश्यक है. *मानक नियम व शर्तें लागू बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.

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