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Section 80DD Deductions - Bajaj Allianz
18 जनवरी, 2023

सेक्शन 80DD कटौती - पात्रता और क्लेम प्रोसेस के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

पिछले कुछ दशकों में मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी मंहगाई बढ़ गई है. इलाज की कीमतों में लगातार होती बढ़ोत्तरी से अपनी जेब से मेडिकल से जुड़े खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है. इलाज की कीमतों और फाइनेंस को मैनेज करना तब और मुश्किल हो जाता है, जब आपके घर पर कोई ऐसा हो, जिसे खास देखभाल की ज़रूरत हो. इसलिए, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट ऐसे व्यक्ति की देखभाल से जुड़े खर्चों के लिए कटौती करने की सुविधा देता है, जिसे दिव्यांग के रूप में चिन्हित किया गया है.

सेक्शन 80डीडी के लिए पात्रता

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डीडी के तहत कटौती का क्लेम न केवल किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, बल्कि किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के खर्चे उठाने वाला केयरटेकर भी इसका क्लेम कर सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डीडी के तहत यह कटौती विदेशी नागरिकों या एनआरआई के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन देशों की सरकारों के पास मेडिकल उपचार के लिए कई प्रोग्राम हैं. *

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डीडी के तहत किन खर्चों के लिए कटौती की जा सकती है?

आपके इनकम रिटर्न में निम्न खर्च कटौती के लिए मान्य हैं, जिससे आपको कुल टैक्स देयता को कम करने में मदद मिलती है:
  1. मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित खर्च, जिनमें नर्सिंग, ट्रेनिंग और आवश्यक रिहैबिलिटेशन शामिल हैं.
  2. ऐसे व्यक्तियों का हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा बनाई गई स्कीम को किया गया कोई भी भुगतान (पॉलिसी में लिखी शर्तों के अधीन).
नोट: कृपया ध्यान दें कि टैक्स कानूनों में बदलाव होने पर टैक्स लाभ बदल जाएंगे.

सेक्शन 80डीडी के तहत किन बीमारियों को दिव्यांगता माना गया है?

पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ (ईक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स एंड फ़ुल पार्टिसिपेशन) एक्ट, 1995 के सेक्शन 2 और, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एक्ट, 1999 के सेक्शन 2 के क्लॉज़ (ए), (सी) और (एच) के अनुसार परिभाषित बीमारियों को सेक्शन 80डीडी के तहत दिव्यांगता माना जाता है. इसके दायरे में ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, और एकाधिक दिव्यांगताएं जैसी बीमारियां आती हैं. *ध्यान दें: कृपया ध्यान दें कि टैक्स लाभ, टैक्स कानूनों में बदलाव के अधीन है.

सेक्शन 80डीडी के तहत कितनी कटौती मिल सकती है?

सेक्शन 80DD कटौती के तहत, 40% या उससे अधिक अशक्तता वाले व्यक्ति के लिए खर्च पर रु. 75,000 की सीधी कटौती मिलती है. कटौती की राशि 80% या उससे अधिक दिव्यांगता के मामले में रु. 1,25,000 तक हो जाती है, जो गंभीर दिव्यांगता के अन्तर्गत आती है. * नोट: कृपया ध्यान दें कि टैक्स कानूनों में बदलाव होने पर टैक्स लाभ बदल जाएंगे.

सेक्शन 80डीडी के तहत लाभों का क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स देने आवश्यक हैं?

किसी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा वास्तविक मेडिकल खर्चो के आधार पर कटौती की पूरी राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है. सेक्शन 80डीडी के तहत कटौती का क्लेम करने के लिए, कोई खास डॉक्यूमेंट प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है. बस एक ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक है, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा दिव्यांगता को प्रमाणित किया गया हो. * *मानक नियम व शर्तें लागू नोट: कृपया ध्यान दें कि टैक्स कानूनों में बदलाव होने पर टैक्स लाभ बदल जाएंगे.

संक्षेप में

सेक्शन 80डीडी आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कटौती प्रदान करता है और आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी खरीद सकते हैं, जो मेडिकल खर्चों को कवर करने में मदद करने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं. इनमें शामिल हो सकते हैं क्रिटिकल इलनेस प्लान के साथ-साथ सीनियर सिटीज़न के लिए हेल्थ इंश्योरेंस . ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान महंगे होते इलाज के खर्चों के लिए मेडिकल कवरेज भी प्रदान करते हैं. इसके अलावा, इन प्लान के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम सेक्शन 80डी के तहत लागू लिमिट के अधीन कटौती योग्य हैं. इस तरह, आप हेल्थ कवर खरीदने से दोहरा लाभ पा सकते हैं. इससे पहले कि आप अपना प्लान चुनें, यह समझना आवश्यक है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और यह कैसे इंश्योर्ड व्यक्ति को सही इलाज उपलब्ध कराने के साथ-साथ आपके फाइनेंस को सुरक्षित करता है. *मानक नियम व शर्तें लागू इंश्योरेंस आग्रह की विषय-वस्तु है. लाभ, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री समाप्त करने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी नियमावली को ध्यान से पढ़ें.

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