मेडिकल खर्चों में हुई वृद्धि के चलते, हर व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि वह अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले.
हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें?
मेडिकल इंश्योरेंस कैसे क्लेम करें?
मेडिक्लेम कैसे क्लेम करें?
ये कुछ सवाल हैं, जिनके बारे में हर
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मालिक अपनी पॉलिसी के रहने के दौरान सोचता है. तीनों को क्लेम करने का प्रोसेस एक जैसा है.
हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें?
कैशलेस और रीइम्बर्समेंट सेटलमेंट, दोनों मामलों में मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करने का तरीका जानना बहुत अहम है. कैशलेस क्लेम सुविधा के मामले में, इंश्योर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल काउंटर पर पहले से कोई भी भुगतान नहीं करना होता है. इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति की ओर से सीधे हॉस्पिटल को भुगतान करती है. इन
कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस सुविधा का लाभ केवल तब उठाया जा सकता है, अगर हॉस्पिटल ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई-अप किया है या बीमारी इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों और शर्तों के तहत कवर की जाती है. अगर कैशलेस क्लेम सुविधा इंश्योर्ड व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वह रीइम्बर्समेंट क्लेम सुविधा का लाभ उठा सकता है, जिसमें इंश्योर्ड व्यक्ति को अपनी जेब से हॉस्पिटल को भुगतान करना होता है और बाद में उसका रीइम्बर्समेंट उसे इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है.
कैशलेस क्लेम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कैसे क्लेम करें?
स्टेप 1: पहले से सूचित करें और चेक करें
पहले से सोचे-समझे हॉस्पिटलाइज़ेशन के मामले में, आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पूछना होगा कि आप जिस हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं, क्या उनका उस हॉस्पिटल से टाई-अप है. आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप जिस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, वह इंश्योरेंस कंपनी के नियम और शर्तों के तहत कवर हों.
स्टेप 2: प्री-ऑथराइज़ेशन फॉर्म
जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हों, तो यह ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क पर जाएं और प्री-ऑथराइज़ेशन फॉर्म भरें. यह फॉर्म आपकी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करता है कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पर क्लेम करना चाहते हैं. इसके बाद हॉस्पिटल द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को फॉर्म भेजा जाता है.
स्टेप 3: डॉक्यूमेंट
प्री-ऑथराइज़ेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क पर पहचान के प्रूफ के लिए अपना कैशलेस हेल्थ कार्ड और कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा जाएगा.
स्टेप 4: ऑथराइज़ेशन लेटर
कैशलेस क्लेम का अनुरोध करने वाला फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को मिलने के बाद, इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को एक ऑथराइज़ेशन लेटर जारी करती है, जिसमें लिखा होता है कि क्लेम दिया जाएगा या नहीं. अगर क्लेम अस्वीकार होता है, तो इंश्योर्ड व्यक्ति को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाएगा.
रीइम्बर्समेंट क्लेम के मामले में मेडिकल इंश्योरेंस कैसे क्लेम करें?
अगर इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस क्लेम की सुविधा नहीं देती है, या अगर किसी दूसरे कारण से इंश्योर्ड व्यक्ति कैशलेस क्लेम सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है, तो ऐसे में इंश्योर्ड व्यक्ति को अपनी जेब से मेडिकल बिल का भुगतान करना होगा, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी बाद में उसे रीइम्बर्समेंट दे देगी. रीइम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस के मामले में इन चरणों का पालन करना होगा:
स्टेप 1: रीइम्बर्समेंट क्लेम फाइल करें
इंश्योर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के दिन से 30 दिनों के भीतर, हॉस्पिटल स्टाम्प के साथ इंश्योरेंस कंपनी के पास रीइम्बर्समेंट क्लेम फाइल करना होगा.
स्टेप 2: डॉक्यूमेंट
इंश्योर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज़ेशन से पहले और बाद के वे सभी बिल और रिपोर्ट हॉस्पिटल स्टाम्प के साथ इकट्ठे करने होंगे, जिनके लिए वह क्लेम कर रहा है. उसे ये
हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट क्लेम फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कंपनी को भेजने होंगे. डॉक्यूमेंट में भर्ती होने की तिथि, रोगी का नाम, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए.
स्टेप 3: डिस्चार्ज फॉर्म
इंश्योर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, उसे हॉस्पिटल से मिला डिस्चार्ज फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को भेजना होगा.
स्टेप 4: भुगतान प्रोसेसिंग के लिए इंतज़ार करें
सभी डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचने के बाद, डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने और रिव्यू करने में 21 दिन तक का समय लगेगा. अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को अस्वीकार करती है, तो इंश्योर्ड व्यक्ति को ईमेल और रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेज से सूचित किया जाएगा.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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क्या क्लेम करने के लिए हॉस्पिटलाइज़ेशन ज़रूरी है?
सभी क्लेम के लिए हॉस्पिटलाइज़ेशन ज़रूरी नहीं है, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी डेंटल ट्रीटमेंट और डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस भी कवर करती हैं.
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कैशलेस सुविधा होने के बावजूद, क्या मुझे अपनी जेब से कुछ भुगतान करना होगा?
हां, सभी शुल्कों का रीइम्बर्समेंट नहीं होता है. इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रीइम्बर्स न किए जाने वाले ये शुल्क इंश्योर्ड व्यक्ति को अपनी जेब से चुकाने होते हैं. रजिस्ट्रेशन शुल्क, विज़िटर की एडमिशन शुल्क, टीवी शुल्क, इंश्योर्ड व्यक्ति के इलाज से अतिरिक्त दवाओं की खरीद, ऐसे कुछ शुल्क हैं, जिन्हें कैशलेस या रीइम्बर्समेंट सुविधा के तहत कवर नहीं किया जाता है.
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कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन कब अस्वीकार हो सकता है?
थर्ड पार्टी ऑथराइज़ेशन को गलत या अपर्याप्त जानकारी भेजने के मामले में, या जब बीमारी पॉलिसी के तहत कवर न हो, तब इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन अस्वीकार कर सकती है.
संक्षेप में
यह आर्टिकल मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करने से जुड़े सारे भ्रम दूर करता है. दुर्घटना या बीमारी के मामले में व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है.
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