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29 मई 2021
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पासपोर्ट एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट है, जो किसी देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया जाता है, और आपको विदेश यात्रा करने के लिए पात्र बनाता है. यह पहचान का एक अहम सबूत है, जो आपकी नागरिकता साबित करता है. आप अपने देश में या विदेशों में यादें संजोने, अपने परिवार/दोस्तों संग अच्छा समय बिताने, कारोबार के किसी काम से या किसी से मिलने के लिए यात्रा पर जाते हैं. अगर आप हैं विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अपना पासपोर्ट अपने साथ ले जाना चाहिए, हालांकि अगर आप अपने देश में यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अपने पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी. विदेश यात्रा की योजना बनाने वाले हरेक व्यक्ति के पास अपना पासपोर्ट होना सबसे ज़रूरी चीज़ है. चाहे शिक्षा की बात हो, या रोज़गार की या फिर छुट्टी बिताने की, पासपोर्ट आपकी पहचान का प्रमाण और ट्रैवल डॉक्यूमेंट है. हालांकि, भारत में वीज़ा के लिए अप्लाई करते समय आपको कई डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं. इनमें पहचान, पता और अन्य आवश्यक मानदंडों के लिए विभिन्न प्रमाण शामिल होते हैं. यह ब्लॉग पासपोर्ट रिन्यूअल और नाबालिग से जुड़े विशिष्ट मामलों सहित, भारत में पासपोर्ट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसी बातों को गहराई से समझाएगा. यह विस्तृत मार्गदर्शिका सुनिश्चित करेगी कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाए और आपके पास इससे जुड़ी सभी जानकारी हों. अगर आपको देश से बाहर यात्रा करनी है, तो आपको पहले से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए. पासपोर्ट जारी होने के दिनांक से आमतौर पर 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, जिसके बाद आपको इसके लिए दोबारा अप्लाई करना होता है. पासपोर्ट जारी करने के लिए आपको एड्रेस और आयु के प्रमाण के रूप में कुछ खास डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं.
आप मान्य डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से कोई भी एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं:
पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय, आपको वर्तमान पते का प्रमाण देना होगा. यह पासपोर्ट के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट में से एक है. एड्रेस डॉक्यूमेंट का प्रमाण आपके वर्तमान निवास से मेल खाना चाहिए और यह आपके नाम पर होना चाहिए. स्वीकार्य डॉक्यूमेंट में हाल ही के यूटिलिटी बिल (पानी, बिजली या गैस), आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या रेंटल एग्रीमेंट शामिल हैं. वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान कोई परेशानी न हो, इससे बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके डॉक्यूमेंट तीन महीने से ज़्यादा पुराने न हों.
पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट में से एक है आपकी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र. आपकी आयु और पहचान कन्फर्म करने के लिए यह एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है. जन्मतिथि का प्रमाण नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड हो सकता है. अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, तो रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाता है. डॉक्यूमेंट में आपकी जन्मतिथि रिकॉर्ड के अनुसार होनी चाहिए.
जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको फोटो आईडी प्रूफ देना होगा. इस डॉक्यूमेंट से आपकी पहचान और राष्ट्रीयता सत्यापित करने में मदद मिलती है. आप मान्य फोटो आईडी के प्रमाण के रूप में अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट कर सकते हैं. सुनिश्चित करें कि आईडी कार्ड अप-टू-डेट हो और फोटोग्राफ क्लियर हों, ताकि पासपोर्ट प्रोसेसिंग के दौरान किसी तरह का विलंब न हो.
आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ हाल ही की पासपोर्ट साइज़ की फोटो सबमिट करनी होगी. फोटो 4.5 cm x 3.5 cm साइज़ में होनी चाहिए, साथ ही, यह सफेद बैकग्राउंड के साथ कलर में होनी चाहिए. सुनिश्चित करें कि फोटो छः महीने से ज़्यादा पुराने न हों और आपका चेहरा क्लियर दिखे. आपके पासपोर्ट ऑफिस की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर, आपको दो-चार कॉपी तक प्रदान करनी पड़ सकती हैं.
अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कर रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट के रूप में अपना पिछला पासपोर्ट सबमिट करना होगा. पुराने पासपोर्ट में सभी पेज सही तरह से होने चाहिए और इनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए. इससे आपकी पिछली ट्रैवल हिस्ट्री और अन्य जानकारी सत्यापित करने में मदद मिलती है.
स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के अलावा आपकी स्थिति के आधार पर, अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है. इसमें नाम बदलने से संबंधित एफिडेविट, अगर आप शादी के बाद अपना सरनेम बदलते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट या डिवोर्स डिक्री जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हो सकते हैं. आपके विवरण में बदलावों को सत्यापित करने के लिए ये पासपोर्ट डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं.
अगर आप नाबालिग के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो विशिष्ट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है. आपको बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, वर्तमान पते का प्रमाण और माता-पिता के पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी. कुछ मामलों में, पासपोर्ट ऑफिस को दोनों माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित एनेक्सर एच डिक्लेरेशन की भी आवश्यकता हो सकती है, जो नाबालिग को वीज़ा जारी करने के लिए उनकी सहमति की पुष्टि करता है. सुनिश्चित करें कि सभी डॉक्यूमेंट ठीक से हैं, ताकि प्रोसेसिंग में किसी भी तरह की देरी न हो.
अपना पासपोर्ट दोबारा जारी करवाने की इच्छा रखने वाले नाबालिगों के लिए प्रोसेस थोड़ी अलग है. पुराने पासपोर्ट के साथ, आपको कुछ नए फोटो, माता-पिता के पासपोर्ट की स्व-प्रमाणित कॉपी और अगर आपका निवास बदल गया है, तो नए पते का प्रमाण सबमिट करनी होगी. रिन्यूअल के दौरान समस्याओं से बचने के लिए, सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रदान करें.
अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए, आपको अपनी पहचान और पासपोर्ट हिस्ट्री को सत्यापित करने वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे. इनमें आपका पुराना पासपोर्ट, नए पते का प्रमाण और हाल ही की पासपोर्ट साइज़ की फोटो शामिल हैं. आसानी से प्रोसेस पूरी करने के लिए, यह सुनिश्चित करें कि सभी विवरण आपके मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाते हों. इससे सत्यापन के दौरान आपको किसी भी जटिलता का सामना नहीं करना पड़ेगा.
अगर आपको तुरंत पासपोर्ट की ज़रूरत है, तो तत्काल स्कीम से इस प्रोसेस को तेज़ी से पूरा किया जा सकता है. तत्काल पासपोर्ट के लिए वही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जो नियमित पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए दिये जाते हैं, जिसमें अतिरिक्त रूप से एक एफिडेविट (एनेक्शर एफ) और आपातकालीन पत्र शामिल हैं, जिसमें यह बताया गया हो कि पासपोर्ट की तुरंत आवश्यकता क्यों है. याद रखें कि तत्काल स्कीम में अतिरिक्त शुल्क लगता है और प्रोसेसिंग तेज़ी से होती है.
राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अतिरिक्त डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं. इनमें संबंधित सरकारी विभाग से एक पत्र, आधिकारिक ड्यूटी का प्रमाण और विदेश मंत्रालय से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) शामिल हैं. आमतौर पर सरकारी अधिकारियों और उनके आश्रितों को आधिकारिक यात्रा के लिए राजनयिक पासपोर्ट जारी किए जाते हैं. ये डॉक्यूमेंट बालिगों, सीनियर सिटीज़न और नाबालिगों (18 वर्ष से कम आयु के) के लिए समान हैं. नाबालिगों के मामले में एकमात्र अपवाद यह है कि आपको एप्लीकेशन में दिए गए नाबालिग के विवरण की पुष्टि करने वाला एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि एनेक्शर डी में बताया गया है. इसके अलावा, वयस्क (18 वर्ष से ऊपर और 65 वर्ष से नीचे) को यह घोषणा करनी होगी कि वे नॉन-ईसीआर (इमीग्रेशन चेक आवश्यक) श्रेणी में आते हैं, जिसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे. आप पासपोर्ट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की जानकारी Passport Seva पोर्टल पर पा सकते हैं. कुछ मामलों में आपको ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट के साथ-साथ कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ सकते हैं, जैसे:
हमारा सुझाव है कि आप पासपोर्ट के एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी पाने के लिए ‘पासपोर्ट सेवा’ पर जाएं, जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन पोर्टल है.
पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उनपर विशेष ध्यान देना होता है. पासपोर्ट एप्लीकेशन में हर कैटेगरी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, चाहे नाबालिग हो, रिन्यूअल के लिए हो या नए पासपोर्ट के लिए. आपके पास पासपोर्ट के लिए आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट हों, तो इस प्रोसेस को तेज़ी और आसानी से पूरा किया जा सकता है. यात्रा से संबंधित प्रश्नों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और अपनी यात्राओं को सुरक्षित करने के लिए, चेक करने पर विचार करें ट्रैवल इंश्योरेंस द्वारा ऑफर किए जाने वाले विकल्प बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी. सही ट्रैवल इंश्योरेंस होने से अप्रत्याशित चुनौतियों से बचा जा सकता है, जिससे आप चिंता-मुक्त होकर यात्रा कर सकते हैं.
पासपोर्ट सत्यापन की प्रोसेस में आमतौर पर 7-10 कार्य दिवस लगते हैं. हालांकि, यह अवधि एप्लीकेंट की लोकेशन और पुलिस अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.
अगर आपका एड्रेस प्रूफ पुराना हो गया है, तो आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने से पहले इसे अपडेट करना होगा. आधार कार्ड या यूटिलिटी बिल जैसे डॉक्यूमेंट आसानी से ऑनलाइन अपडेट किए जा सकते हैं.
नहीं, केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी ही स्वीकार किए जाते हैं. सत्यापन के लिए अपने मूल डॉक्यूमेंट साथ रखें और एप्लीकेशन फॉर्म की स्व-प्रमाणित कॉपी सबमिट करें. *मानक नियम व शर्तें लागू *बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
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