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Is There a Time Limit for Car Insurance Claims?
25 दिसंबर, 2022

क्या कार इंश्योरेंस क्लेम की कोई समय-सीमा है?

जब आपकी कार को नुकसान पहुंचता है और उसे किसी तरह की रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मामले में कार इंश्योरेंस पॉलिसी से रिपेयरिंग में आने वाले महंगे खर्च को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है. प्रत्येक वाहन मालिक को कानून का पालन करने के लिए मोटर पॉलिसी खरीदना अनिवार्य है, लेकिन यह याद रखना भी आवश्यक है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी केवल थर्ड पार्टी से संबंधित घटना के मामले में कवरेज प्रदान करती है. आपको एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी भी खरीदनी चाहिए, ताकि इंश्योरर से आपकी कार को पहुंचे नुकसान के लिए भी कवरेज मिल सके. कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी न केवल दुर्घटनाओं के दौरान काम आती है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के समय भी उपयोगी साबित होती है. अगर ऐसी घटनाओं के कारण आपकी कार को नुकसान पहुंचता है, तो आपको बस क्लेम करना होगा और आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं. * चाहे थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी हो. क्लेम प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपको समय पर क्लेम फाइल करना होगा. हर इंश्योरर की क्लेम फाइल करने की समय-सीमा अलग-अलग होती है. इस आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है कि क्लेम करने में की गई देरी इंश्योरेंस क्लेम के अप्रूवल प्रोसेस को किस तरह प्रभावित कर सकती है.

मोटर इंश्योरेंस क्लेम के लिए सामान्य समय-सीमा क्या है?

अधिकांश इंश्योरेंस कंपनियों के मोटर इंश्योरेंस में क्लेम फाइल करने के लिए कुछ दिनों की निर्धारित समय-सीमा होती है और कंपनियां अधिकतम घटना के सात दिनों बाद तक क्लेम फाइल करने की अनुमति देती हैं. कुछ इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसीधारक से, घटना के 48 से 72 घंटों के भीतर क्लेम फाइल करने के लिए कहती हैं. * हालांकि, यह समय-सीमा कोई ऐसा निश्चित समय-सीमा नहीं है, जिसका पॉलिसीधारक को क्लेम स्वीकार कराने के लिए पालन करना ही होगा, बल्कि यह एक आदर्श समय-सीमा है, जो इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसीधारकों को बताती हैं, ताकि वे कार के नुकसान की जांच कर सकें और उसके अनुसार कार की रिपेयरिंग करा सकें. * उदाहरण के तौर पर, अगर कार में बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचा है, तो इसे कई दिनों तक ऐसे ही रहने देना नुकसान में बढ़ोत्तरी कर सकता है. अगर कुछ घंटों या एक-दो दिनों के भीतर क्लेम किया जाता है, तो इंश्योरर समय पर नुकसान की जांच कर सकता है और जल्द ही इसे रिपेयरिंग के लिए भेज सकता है.

क्या क्लेम फाइल करने में देरी से क्लेम अस्वीकार हो सकता है? 

इसका सीधा जवाब है नहीं. अगर आप निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम फाइल नहीं कर पाते, तो भी इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि आपका क्लेम अस्वीकृत हो जाए. * इंश्योरर इस बात को समझते हैं कि दुर्घटना जैसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना या चक्रवात, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटना आसान नहीं होता. ऐसी घटना होने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है. ऐसे में कोई भी कदम उठाने से पहले आपको, आपके प्रियजनों और उनके आस-पास की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है. ऐसी स्थिति में, आपके पास न तो इतना समय होता है और न ही आप मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं कि घटना के तुरंत बाद क्लेम फाइल कर सकें. उदाहरण के तौर पर, एक गंभीर सड़क दुर्घटना के कारण पॉलिसीधारक को कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है. ऐसे में हो सकता है कार को पहुंचे नुकसान की जांच करने या थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस क्लेम करने का समय न मिले. अगर क्लेम फाइल करने में देरी होती है, तो आपको देरी के लिए एक उचित कारण प्रस्तुत करना होगा. अगर तुरंत क्लेम फाइल करना संभव न हो, तो आपको सुझाव दिया जाता है कि आप इंश्योरर से सम्पर्क करें और उन्हें स्थिति के बारे में बताएं. अगर क्लेम फाइल करने में हुई देरी का कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आपका क्लेम अस्वीकार किया जा सकता है. *

तेज़ क्लेम अप्रूवल सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देने लायक चीज़ें 

अगर क्लेम फाइल करने में देरी होती है, तो आपको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिनसे तेज़ क्लेम अप्रूवल मिलना सुनिश्चित हो सके. इनमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं:
  • बेहतर क्लेम सेटलमेंट रेशियो (सीएसआर) वाली कंपनी चुनें

कार इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अधिक सीएसआर होने का मतलब है कि इंश्योरर के पास पॉलिसीधारकों के क्लेम के सेटलमेंट का अनुभव है. ऐसा इंश्योरर चुनने से आपके क्लेम के अप्रूव होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं.
  • डिजिटल क्लेम सेटलमेंट का विकल्प चुनें 

इंश्योरेंस कंपनियां आजकल ऐसी सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिनसे डिजिटल रूप से क्लेम फाइल किया जा सकता है. यह क्लेम फाइल करने में लगने वाले समय की बचत करता है.
  • अपने क्लेम से जुड़े सबूत प्रस्तुत करें

जब आप कार इंश्योरेंस क्लेम, करें, तो उसके साथ घटना से जुड़े सबूत, जैसे- फोटो, वीडियो भी प्रस्तुत करें. आप उस घटना/स्थिति की फोटो भी ले सकते हैं, जिससे कारण आपको क्लेम फाइल करने में देरी हुई.   *मानक नियम व शर्तें लागू  बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.

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