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16 फरवरी, 2023

कोई दुर्घटना हुई है? कार इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के बारे में जानें

भारत में कार चलाने के लिए कार इंश्योरेंस कानूनन अनिवार्य है. इस इंश्योरेंस के होने से न केवल कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन होता है, बल्कि नुकसान और दुर्घटनाओं से फाइनेंशियल सुरक्षा भी मिलती है. आप कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय दो प्रकार के प्लान में से चुन सकते हैं - थर्ड पार्टी पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. थर्ड पार्टी पॉलिसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर किसी व्यक्ति, जिसे थर्ड पार्टी व्यक्ति भी कहते हैं, के साथ दुर्घटना होने या उसे नुकसान होने या चोट लगने के मामले में पैदा होने वाली कानूनी लायबिलिटी यानी देयता से सुरक्षा देती है; यही कारण है कि इसे लायबिलिटी-ओनली प्लान भी कहते हैं. हालांकि, इसमें कुछ सीमाएं हैं क्योंकि यह आपके वाहन के ओन-डैमेज को कवर नहीं करती है. उसके लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चुन सकते हैं. यह पॉलिसी दुर्घटना या नुकसान होने पर किसी भी ज़रूरी मरम्मत की लागत से आपको सुरक्षा देती है. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तीन हिस्से होते हैं - थर्ड पार्टी कवर, ओन-डैमेज कवर और पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी चौतरफा प्लान बनाते हैं. * मानक नियम व शर्तें लागू कार इंश्योरेंस पॉलिसी की मदद से, आपकी कार के साथ-साथ थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान को भी इंश्योरेंस क्लेम के तहत कवर किया जा सकता है. इस लेख में हमने इंश्योरेंस क्लेम दर्ज करने के चरणों के बारे में विस्तार से बताया है.

इंश्योरेंस कंपनी को सूचना

कोई दुर्घटना होने पर पहला चरण है इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना. क्लेम सबमिट करने की समयसीमा पहले से तय होती है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को ऐसी घटनाओं के बारे में सूचित करना महत्वपूर्ण है. ऐसा नहीं करने पर, इंश्योरेंस कंपनी आपका एप्लीकेशन अस्वीकार भी कर सकती है.

प्राथमिकी फाइल करें

प्राथमिकी यानी FIR या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक कानूनी रिपोर्ट होती है जो संबंधित पुलिस थाने में दुर्घटना की सूचना के लिए फाइल की जाती है. FIR एक कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसमें चोरी, दुर्घटना, आग जैसी घटनाओं को दर्ज किया जाता है. जिन दुर्घटनाओं में थर्ड पार्टी को चोट लगी हो उनमें थर्ड पार्टी को भरपाई के भुगतान के लिए ऐसी FIR फाइल करना ज़रूरी होता है.

सुबूत रिकॉर्ड करें

स्मार्टफोन की मदद से आप दुर्घटना का सुबूत रिकॉर्ड करने के लिए फोटो ले सकते हैं, चाहे वह दुर्घटना आपकी कार के साथ हुई हो या थर्ड पार्टी के साथ हुई हो, क्योंकि क्लेम के लिए दुर्घटना के सुबूत इकट्ठे करना बहुत ज़रूरी होता है. साथ ही, आपको उस थर्ड पार्टी के वाहन की जानकारी भी नोट करनी चाहिए, क्योंकि इस जानकारी को दर्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप करेंगे इंश्योरेंस क्लेम.

डॉक्यूमेंट जमा करना

दुर्घटना और उसके नुकसान से संबंधित FIR फाइल करने और ज़रूरी सुबूत इकट्ठे कर लेने के बाद, आपको उन्हें अन्य डॉक्यूमेंट जैसे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, कार के रजिस्ट्रेशन और PUC सर्टिफिकेट की कॉपी आदि के साथ इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट करना होगा. इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपका क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी नुकसान के आधार पर भुगतान के अनुमान के लिए आगे बढ़ेगी.

कार की मरम्मत

इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रकार, यानी कैशलेस प्लान या रीइम्बर्समेंट प्लान, के आधार पर मरम्मतें की जाती हैं. कैशलेस पॉलिसी के मामले में, मरम्मत किसी नेटवर्क गराज में की जानी चाहिए, जहां इंश्योरेंस सर्वेयर नुकसान के आकलन के लिए आएगा और उसके बाद ही मरम्मत की जा सकती है. रीइम्बर्समेंट क्लेम के मामले में कार की मरम्मत आपको करवानी होगी और फिर ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट के साथ बिल सबमिट करना होगा. ये थे आपकी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने के आसान चरण. हालांकि हर इंश्योरेंस कंपनी के अपने अलग चरण होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, पर वे कमोबेश ऊपर बताए गए चरणों जैसे ही होते हैं. दोनों प्रकारों में से, कम से कम (…थर्ड पार्टी इंश्योरेंस…) खरीदना ज़रूरी है थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस, को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से खरीद सकते हैं. इसलिए, इंश्योरेंस कवर के लाभ उठाएं और आज ही अपने लिए एक उपयुक्त इंश्योरेंस पॉलिसी लें! बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियमों और शर्तों के बारे में और जानकारी के लिए, कृपया खरीद पूरी करने से पहले सेल ब्रोशर/पॉलिसी शब्दावली को ध्यान से पढ़ें.

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