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Long Term Vs Short Term Comprehensive Insurance for Two Wheeler
23 जुलाई, 2020

टू व्हीलर के लिए कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस: लॉन्ग टर्म पॉलिसी या शॉर्ट टर्म पॉलिसी?

टू व्हीलर इंश्योरेंस कराना ना केवल एक बेहतर सुझाव है, बल्कि यह भारत में कानून के अनुसार अनिवार्य भी है. अगर आप टू व्हीलर इंश्योरेंस की तलाश ऑनलाइन करते हैं, तो आपका सामना, बहुत सारे उलझन पैदा करने वाले शब्दों और शर्तों से होता है. इनमें से अधिकांश टू व्हीलर के लिए कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म टू व्हीलर इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में होती हैं. हमने आपके लिए इसे आसान बना दिया है.

टू व्हीलर के लिए कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी का एक प्रकार है, जिसमें न केवल थर्ड पार्टी के नुकसान को कवर किया जाता है, बल्कि वाहन मालिक के नुकसान को भी कवर किया जाता है. उदाहरण के तौर, अगर आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, जिसमें अन्य पक्ष के वाहन को नुकसान होता है, तो इस नुकसान को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (कानून के अनुसार अनिवार्य भी) के माध्यम से कवर किया जाता है. लेकिन इस परिस्थिति में, आपके खुद के वाहन को होने वाले नुकसान को कम्प्रीहेंसिव बाइक इंश्योरेंस में कवर किया जाता है, जो पूरा कवरेज प्रदान करता है.

आमतौर पर, टू व्हीलर के लिए कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस वार्षिक आधार पर उपलब्ध होता है. जिसे हर वर्ष रिन्यू कराना पड़ता है. लेकिन अगर आप बार-बार रिन्यूअल कराने के प्रोसेस से होने वाली परेशानी से बचना चाहते हैं और इसके माध्यम से अतिरिक्त लाभ भी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म टू व्हीलर इंश्योरेंस बेहतर रहेगा!

लॉन्ग टर्म टू व्हीलर इंश्योरेंस में, आपको वार्षिक रूप से रिन्यूअल नहीं कराना पड़ता. आप अपनी बाइक का एक बार इंश्योरेंस करा के, लंबे समय तक इंश्योर्ड रह सकते हैं. इस लाभ के अलावा, आपको निम्नलिखित लाभ भी मिलते हैं-

  • प्रीमियम की कीमतों में बढ़ोत्तरी से सुरक्षा - आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की कीमतों में होने वाली बढ़ोत्तरी से बच सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम उसी समय तय हो जाता है, जब आप खरीदते हैं लॉन्ग टर्म टू व्हीलर इंश्योरेंस. यह आपको प्रीमियम के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है.
  • नो क्लेम बेनिफिट (एनसीबी)-अगर आप सुरक्षित रूप से वाहन चलाते हैं, तो आप पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी नुकसान के लिए क्लेम न करने के कारण रिन्यूअल पर प्रीमियम में छूट या कम प्रीमियम राशि के लिए पात्र होंगे. इसे नो क्लेम लाभ के रूप में जाना जाता है.
  • लंबा कवरेज - एक वर्ष से अधिक समय के लिए इंश्योर्ड होने के बाद, आप बार-बार रिन्यूअल करने की परेशानी से बच जाते हैं और इससे आप वार्षिक टू व्हीलर इंश्योरेंस के समय पर रिन्यूअल ना कराने के कारण पैदा होने वाले जोखिमों से भी बच जाते हैं.

इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, नीचे दी गई टेबल को देखें, जिसमें बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस की ओर से मिलने वाले लाभों के साथ आने वाले, लॉन्ग टर्म टू व्हीलर इंश्योरेंस और टू व्हीलर के लिए वार्षिक कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस के बीच के अंतर के बारे में बताया गया है

विशेषताएं 3 वर्ष की अवधि वाली लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी 1 वर्ष की अवधि वाली पैकेज पॉलिसी
रिन्यूअल फ्रिक्वेंसी तीन वर्षों में एक बार हर वर्ष
कवरेज अवधि तीन वर्ष एक वर्ष
प्रीमियम में बढ़ोतरी पॉलिसी अवधि के दौरान TP प्रीमियम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हर साल थर्ड पार्टी प्रीमियम में बढ़ोत्तरी होती है
NCB लाभ रिन्यूअल के समय अतिरिक्त लाभ टैरिफ के अनुसार
क्लेम के बाद NCB लाभ NCB कम हो जाता है लेकिन शून्य नहीं होता एक क्लेम के बाद एनसीबी 0 हो जाता है
मिड-टर्म कैंसलेशन रिफंड पॉलिसी की अवधि के दौरान क्लेम के बाद भी, अनुपात में भुगतान का प्रावधान क्लेम के मामले में कोई रिफंड नहीं है

तो जब आप बाइक इंश्योरेंस की तुलना करें ऑनलाइन, तो यह सुनिश्चित करें कि आपने अपनी बाइक के लिए पूरा कवरेज चुनने से पहले उसके लाभ और कमियों को अच्छी तरह से देख लिया है.

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