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Health Insurance Tax Benefits & Deductions Under Section 80D
21 जुलाई, 2020

सेक्शन 80डी के तहत कटौती: हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स लाभ के बारे में जानें

क्या आपको पता है कि एक उचित हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से आप न केवल आपकी जेब पर असर डालने वाली मेडिकल लागतों से फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित हो जाते हैं, बल्कि आप टैक्स पर भी अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं?

हां, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने से आपको दोगुने फाइनेंशियल लाभ मिल सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस से आप किसी गंभीर मेडिकल एमरज़ेंसी के दौरान फाइनेंशियल रूप से सुरक्षा पाने के साथ-साथ, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत टैक्स पर छूट का भी लाभ उठा सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट में से एक है, जो आपको टैक्स बचाने में भी मदद कर सकती है.

हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स लाभ

अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 डी के तहत कवर किया जाता है. यह याद रखें कि आप टैक्स लाभ केवल तभी उठा सकते हैं, जब आप पॉलिसीधारक हों.

2018 के बजट के अनुसार टैक्स छूट की सीमाएं निम्नलिखित हैं:

  • अगर आपकी आयु 60 वर्ष से कम है, तो आपने जिस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया है, आप उसके लिए प्रति वर्ष रु. 25,000 तक की टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं.
  • अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, यानी आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो आप रु. 50,000 तक का टैक्स लाभ उठा सकते हैं.
  • अगर आपके माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं है, तो आप माता-पिता के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर रु. 25,000 तक की अतिरिक्त कटौती का लाभ उठा सकते हैं. अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीज़न हैं, तो यह लिमिट रु. 50,000 तक बढ़ जाती है.
  • ऊपर बताई गई टैक्स छूट की सीमाओं में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए किए जाने वाले खर्च भी शामिल हैं, जिनकी अधिकतम सीमा रु. 5,000 है.

आप टैक्स छूट का लाभ पाने के लिए इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान या फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस चुन सकते हैं. फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार (आपके पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता) को कवर करता है. अगर आप अपने और अपने प्रियजनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो आप अधिकतम रु. 1 लाख की कटौती का लाभ उठा सकते हैं (उदाहरण- अगर आप और आपके माता-पिता सीनियर सिटीज़न हैं).

हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स बचत: क्या हैं एक्सक्लूज़न?

इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो टैक्स छूट के लिए मान्य नहीं है. पॉलिसी चुनते समय आपको इन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए:

  • प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से संबंधित खर्चों को छोड़कर, आप अपने ट्रीटमेंट के लिए कैश में किए गए भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ नहीं ले सकते.
  • आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान या विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले कॉर्पोरेट प्लान के लिए भुगतान की गई प्रीमियम राशि पर टैक्स लाभ नहीं उठा सकते हैं.
  • आप अपने सास-ससुर के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं.

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते समय ध्यान रखें कि आप अपनी टैक्स योग्य आय से प्रीमियम राशि का भुगतान करें और टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए आपको भुगतान का प्रमाण देना होगा.

मेडिकल केयर की बढ़ती लागतों के साथ, यह आवश्यक है कि आप अपने लिए सबसे उपयुक्त हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का विकल्प चुनें, जैसे सीनियर सिटीज़न के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो बुज़ुर्गों के लिए उपयुक्त है. हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपकी जेब से भारी खर्च होने से बचाता तो है ही, इसके साथ यह आपको टैक्स बचत का लाभ भी प्रदान कर सकता है.

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