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Motor Blog
11 मई 2024
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वाहन मालिक होने के नाते, सड़कों पर कानूनी रूप से गाड़ी चलाने के लिए अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना आपके लिए अनिवार्य है. यह रजिस्ट्रेशन रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) में किया जाता है जो आपके वाहन के लिए एक विशिष्ट पहचान जारी करता है; वह पहचान है आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखा होता है. यह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके वाहन विशेष की पहचान करने वाला एक मान्य डॉक्यूमेंट होता है. इसलिए, कोई भी वाहन खरीदने पर उसे उपयुक्त आरटीओ के यहां रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है. आपका वाहन किसी अन्य मालिक को ट्रांसफर होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहता है. आपके वाहन के लिए स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने से पहले, ऑटो डीलर 'TC नंबर' नामक अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर देता है’. यह केवल एक महीने के लिए मान्य होता है, जिससे पहले वाहन स्थानीय आरटीओ में रजिस्टर हो जाना चाहिए. अपने वाहन को रजिस्टर करवाने के साथ-साथ आपको मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदनी होती है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक अनिवार्यता है. सही पॉलिसी का चुनाव आपकी कवरेज आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए. आइए वाहन रजिस्टर कराने की प्रोसेस को देखें जिससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं. इसे भी पढ़ें: कार एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस
ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं, जिनके बिना रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है. ये निम्न हैं:
यह नए वाहनों को रजिस्टर करवाने का एप्लीकेशन फॉर्म है.
यह आपके वाहन डीलर द्वारा जारी सेल सर्टिफिकेट है.
एक अन्य फॉर्म जो निर्माता जारी करता है और यह फॉर्म आपके वाहन की सड़क पात्रता सिद्ध करता है.
यह सर्टिफिकेट सुनिश्चित करता है कि आपके वाहन से होने वाले प्रदूषण का स्तर स्वीकार्य सीमाओं के भीतर है. सीधे फैक्टरी फ्लोर से आए बिल्कुल नए वाहनों के लिए यह सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं होता है, पर एक वर्ष से पुराने वाहनों या जिन वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन होना है उनके लिए यह आवश्यक है.
A फोर व्हीलर इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी एक अनिवार्यता है जिसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है. इसे मोटर व्हीकल एक्ट ने कानूनन आवश्यक किया है.
स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होने तक के लिए डीलर अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर देता है.
अगर आपके वाहन की खरीद लेंडर द्वारा फाइनेंस की गई है, तो इस फॉर्म में हाइपोथिकेशन की यह जानकारी होती है यानी उसमें लिखा होता है कि आपका वाहन उसे खरीदने हेतु लिए गए लोन के लिए गिरवी है.
Other than the above-listed documents, personal documents like PAN of the dealer, manufacturer’s invoice, vehicle owner’s photograph, identity proof, address proof, chassis and engine print are the documents that are required. Also Read: Important Factors of Car Insurance Claim Settlement Ratio
आपका वाहन चाहे नया हो या सेकंड हैंड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है और वह 15 वर्षों की अवधि के लिए मान्य रहता है। सेकंड हैंड वाहनों के मामले में, ओनरशिप पुराने से नए मालिक को ट्रांसफर होती है पर रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहता है. अपने वाहन को रजिस्टर करवाने का तरीका इस प्रकार है:
* Standard T&C Apply Also Read: The Add-On Coverages in Car Insurance: Complete Guide
अगर आप नया वाहन खरीद रहे हैं, तो पूरी प्रोसेस ऑटो डीलर द्वारा निष्पादित की जाएगी, जिससे परेशानियां कम हो जाएंगी. हालांकि, वाहन के री-रजिस्ट्रेशन के लिए आपको खुद यह प्रोसेस पूरी करनी होगी. बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियमों और शर्तों के बारे में और जानकारी के लिए, कृपया खरीद पूरी करने से पहले बिक्री ब्रोशर/पॉलिसी वर्णन ध्यान से पढ़ें.
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