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Motor Blog
12 मई 2024
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आज के इस डिजिटल दौर में ज़रूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट शेयर व स्टोर करने के तरीके बदल गए हैं. वे दिन चले गए, जब आपको अपने वाहन के ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ रखने पड़ते थे. अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, जिससे अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन स्टोर करना बेहद आसान हो गया है. यहां एक सवाल उठता है, "क्या ड्राइविंग करते समय आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है?" सीधा जवाब है, हां! हालांकि उसे पेश करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं. आइए, आगे पढ़ें और जानें!
भारतीय कानून के अनुसार, मांगे जाने पर अपने ओरिजिनल कार के डॉक्यूमेंट पुलिस को दिखाना अनिवार्य है. हालांकि उनकी कागजी कॉपी दिखाना अब अनिवार्य नहीं रह गया है. केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में हुए नवीनतम संशोधनों से ड्राइवरों के लिए अपने वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट को स्टोर और मैनेज करना आसान हो गया है. इन संशोधनों के अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने फोन में डिजिटल रूप में रख सकते हैं. उन्हें कागजी डॉक्यूमेंट के बराबर माना जाएगा और अब आपके लिए कागजी कॉपी साथ रखना ज़रूरी नहीं है. संशोधन में यह भी बताया गया है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट सही से सर्टिफाई होने पर ही मान्य होंगे. आपके वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट की कोई भी आम स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी.
अगर आप भारत की सड़कों पर डॉक्यूमेंट के बिना ड्राइव करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपियों को सर्टिफाई कराना होगा. सरकारी संगठनों द्वारा जारी और संचालित कुछ ऐप आपको सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हासिल करने में मदद कर सकते हैं. Digi-locker और m-Parivahan के इस्तेमाल से आप सही से सर्टिफाई डॉक्यूमेंट हासिल करके उन्हें अपने फोन में रख सकते हैं. ये ऐप आम जनता के लिए उपलब्ध हैं और Google PlayStore या App Store से डाउनलोड किए जा सकते हैं. इन ऐप से ड्राइवर को इन डॉक्यूमेंट की रियल-टाइम जानकारी मिलती है:
और अन्य डॉक्यूमेंट, अगर कोई हों!
DigiLocker ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है. ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जारी करने वाला विभाग सीधे इस ऐप को कंट्रोल करता है, यानि यह ऐप आपके डॉक्यूमेंट जारी किए जाने और उन्हें वेरिफाई किए जाने के लिए बिल्कुल सही है.
वहीं दूसरी ओर, m-Parivahan ऐप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है. आप इसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके अपने वाहन की सारी जानकारी पा सकते हैं. तो, क्या ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य है? हां, लेकिन पेपरलेस रूप में! इसे भी पढ़ें: अंडरएज ड्राइविंग के नियम और जुर्माने: पूरी गाइड
क्या ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य है? इसका जवाब आपको मिल चुका है? आइए, अब अपने सारे वाहन डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के कुछ लाभ जानें:
समय के साथ, कागज़ी या प्लास्टिक के डॉक्यूमेंट का घिसना, कटना-फटना और फीका पड़ना आम बात है. साथ ही, हममें से बहुत से लोग अनजाने में डॉक्यूमेंट खो बैठते हैं या कहीं रखकर भूल जाते हैं. पास में कानूनी डॉक्यूमेंट न हों, तो सड़क पर निकलना मुश्किल हो सकता है. बताए गए ऐप के इस्तेमाल से आप सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपने फोन में स्टोर कर सकते हैं, यानि हर बार जब आप बाहर निकलें, तो उन्हें अपने साथ रखने की ज़रूरत खत्म. इस तरीके से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट को घिसने, कटने-फटने या फीका पड़ने से भी बचा पाते हैं. टिप्पणी: डिजिटल सुविधा प्रदान करने वाली इंश्योरेंस कंपनियों से कार इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदें, इससे पेपरवर्क घटेगा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
अगर आप कागजी डॉक्यूमेंट को घर पर भूल जाते हैं, तो उन्हें पेश करने में समय लग सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तुरंत दिखाए जा सकते हैं. इस तरह, बहुत सारा समय बचता है. इसे भी पढ़ें: दिल्ली ट्रैफिक जुर्माने के लिए अल्टीमेट गाइड, अपनी दंड जानें
इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की उपलब्धता आम जनता के साथ-साथ अधिकारियों के लिए भी लाभदायक हैं, जो इस प्रकार हैं:
सरकारी संगठनों को डॉक्यूमेंट की फिज़िकल कॉपी डिलीवर करने में लगभग 15-20 दिनों की देरी हो जाया करती थी. इससे यूज़र को बहुत असुविधा होती थी. सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट स्वीकारे जाने का नियम बनने हो जाने पर, डॉक्यूमेंट जारी होने में अब बस कुछ मिनट लगते हैं. सरकारी संगठन, खास तौर पर इंश्योरेंस कंपनियां, कस्टमर के इंश्योरेंस पेपर तुरंत ऑनलाइन डिलीवर कर सकती हैं. हालांकि, यूज़र को इसके लिए कार इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदना होगा.
कानून लागू करने वाली एजेंसियां यूज़र डॉक्यूमेंट से भरी फाइलों और फोल्डरों को संभालने के बोझ से आज़ाद हो जाएंगी. यानि उन्हें कम कागज़ात संभालने होंगे. साथ ही, जब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होते हैं, तो कानून लागू करवाने वाले अधिकारी कागज़ात की प्रामाणिकता वेरिफाई करने के लिए तुरंत यूज़र डेटा चेक कर सकते हैं. अधिकारी इसके लिए eChallan ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे भी पढ़ें: ट्रैफिक ई-चालान को ऑनलाइन कैसे चेक करें और भुगतान करें
आप ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो दिखा सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. भारतीय कानून के अनुसार, DigiLocker और m-Parivahan जैसे ऐप आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफाइड कॉपी पाने में मदद कर सकते हैं. किसी आम फोटो कॉपी की बजाय यह वेरिफाइड कॉपी मान्य होगी.
आपको पुराने कार इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट संभालकर रखने की ज़रूरत नहीं है. अपनी पॉलिसी रिन्यू करते ही आप नए डॉक्यूमेंट अपने फोन में रख सकते हैं और पुराने डॉक्यूमेंट को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है.
नहीं, कटी-फटी या टेप से चिपकाई गई आईडी मान्य नहीं है, आपको नई आईडी बनवानी होगी.
क्या ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य है? हां, आपके साथ ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. हालांकि, आपको इसे कागज़ी रूप में साथ रखने की ज़रूरत नहीं है; आप इसे अपने फोन पर DigiLocker या m-Parivahan ऐप में रख सकते हैं. *मानक नियम व शर्तें लागू बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
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