भारत में, अगर आप कार लेते हैं, तो उसके साथ कुछ ज़िम्मेदारियां भी मिलती हैं. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस का होना सभी कार मालिकों के लिए अनिवार्य है और यह अनिवार्यता आसानी से पूरी की जा सकती है, जिसके लिए आपको लेना होगा बस एक
कार इंश्योरेंस ऑनलाइन . सड़क पर वाहन चलाते समय व्यक्ति सुरक्षित रहें, इसके लिए कानून बनाया गया है. भारत में कार चलाते समय हर ड्राइवर के पास कुछ खास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. अगर आपके पास संबंधित डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. यहां उन पेपर के बारे में जानें, जो हर कार मालिक के पास होना चाहिए:
- ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जो हर कार मालिक के पास होना चाहिए. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति के पास फोर-व्हीलर वाहन है, तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए. जब कोई व्यक्ति लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उसे शुरुआत में लर्नर लाइसेंस मिलता है. ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के बाद परमानेंट लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है. कार मालिक को ड्राइविंग करते समय हर समय अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए.
- कार इंश्योरेंस पॉलिसी
प्रत्येक कार मालिक को अपने वाहन का इंश्योरेंस अवश्य कराना चाहिए. वाहन के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, लेकिन आप कम्प्रीहेंसिव कवरेज भी चुन सकते हैं. कम्प्रीहेंसिव मोटर इंश्योरेंस लेने वाला पॉलिसीधारक दुर्घटना होने के बाद खुद को हुए नुकसान के साथ-साथ थर्ड-पार्टी के नुकसान के लिए भी कवर पा सकता है. एक बार जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अपने वाहन को सुरक्षित कर लेते हैं, तो जब भी आप सड़क पर वाहन के साथ निकलें, तो अपना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट साथ ले जाएं. आप अपने वाहन को मिनटों में इंश्योर कर सकते हैं, इसके लिए आप कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस खरीद सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं
कार इंश्योरेंस थर्ड पार्टी पॉलिसी .
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी)
जब भी कोई व्यक्ति कार खरीदता है, तो उसे अनिवार्य रूप से अपनी कार का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए. वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलने वाले डॉक्यूमेंट को आरसी सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है. ड्राइवर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए अप्लाई कर सकता है. यह आवश्यक होता है कि वाहन खरीदने के सात दिनों के भीतर अपने वाहन को रजिस्टर करा लिया जाए. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद हर समय उसे अपनी कार में साथ लेकर चलना होगा.
- प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (पीयूसी)
वाहन द्वारा उत्सर्जन टेस्ट पास करने पर मिलने वाले सर्टिफिकेट को पीयूसी सर्टिफिकेट कहा जाता है. पीयूसी टेस्ट आमतौर पर पेट्रोल पंपों पर मौजूद टेस्ट सेंटरों पर किया जाता है. पीयूसी सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपकी कार प्रदूषण नियंत्रण के मानदंडों को पूरा करती है. प्रत्येक कार मालिक के पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और मांगे जाने पर उसे सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए. अगर आप पीयूसी सर्टिफिकेट लेकर नहीं चलते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
- आवश्यक परमिट
कमर्शियल उद्देश्यों वाले वाहनों के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है. इस तरह के वाहनों के लिए आमतौर पर सबसे अधिक मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट फिटनेस सर्टिफिकेट है. मुख्य तौर पर, फिटनेस सर्टिफिकेट के माध्यम से यह देखा जाता है कि आपकी कार सड़कों पर चलने के लिए उपयुक्त है या नहीं. संक्षेप में कहें, तो हर ड्राइवर को कार से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे. अगर उसे पुलिस द्वारा रोका जाता है, तो वह व्यक्ति सत्यापन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता है. इसके अलावा, कार खरीदने के तुरंत बाद कार इंश्योरेंस खरीद लें. बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस सभी पॉलिसीधारकों को ऑनलाइन कार इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा के साथ विस्तृत कवरेज के साथ ऐड-ऑन भी ऑफर करता है. इसके अलावा, इसकी 24x7 रोड असिस्टेंस भारत की सड़कों पर कार चलाते समय आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है.
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