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Motor Blog
12 फरवरी 2025
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नई कार या बाइक खरीदते समय इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है. बहुत से लोग सोचते हैं कि यह आवश्यक नहीं है. लेकिन, मोटर वाहन कानून 1988 के अनुसार, आपके वाहन का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. अब चाहे आप बाइक बीमा खरीदें या कार इंश्योरेंस, आप इसके लिए दो विकल्पों में से कोई भी चुन सकते हैं. आप थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं या कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं. जब आप इनमें से कोई सी भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो आपको इंश्योरर द्वारा एक यूनीक पॉलिसी नंबर दिया जाता है. आप में से कुछ को पता होगा कि पॉलिसी नंबर क्या है, और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे, जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे. इस सेक्शन में पॉलिसी और उसके नंबर से जुड़े हर पहलू के बारे में जानकारी मिलेगी. सबसे पहले, आइए आपको पॉलिसी कितनी तरह की होती है, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताते हैं.
पॉलिसी नंबर एक यूनीक नंबर (आमतौर पर 8-10 अंक) होता है, जो नया वाहन खरीदने पर आपको प्राप्त होता है. पॉलिसी की वैधता समाप्त होने तक यह नंबर एक ही रहता है. यह केवल बाइक इंश्योरेंस रिन्यूअल पर बदलता है या तब बदलता है, जब आप किसी अन्य इंश्योरर से नई पॉलिसी खरीदते हैं.
जैसा कि उपर बताया गया है, कार या बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी दो प्रकार की होती हैं:
कम्प्रीहेंसिव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी एक बंडल्ड पैकेज है, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, थर्ड पार्टी कवर और चोरी, प्राकृतिक आपदा, आग आदि के माध्यम से होने वाले नुकसान के लिए कवर शामिल है. अगर किसी दुर्घटना में आपसे किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो, तो यह पॉलिसी उसकी क्षतिपूर्ति प्रदान करती है. इसके अलावा, दुर्घटना में स्थायी विकलांगता या मृत्यु के मामले में पॉलिसीधारक को 15 लाख का फाइनेंशियल कवर भी मिलता है.
A टू व्हीलर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी की तरह की ही पॉलिसी है. यह पॉलिसी केवल थर्ड पार्टी को हुए नुकसान और चोटों को ही कवर करती है. इसमें आपको अपने वाहन को होने वाले नुकसान के लिए कोई कवर नहीं मिलता है; लेकिन, आपको थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान का भुगतान अपनी जेब से नहीं करना होगा.
इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने की प्रोसेस के दौरान, आपको अपना पॉलिसी नंबर देना होता है. आपके पॉलिसी नंबर के लिए 8 से 10 अंकों की एक विशेष पहचान निर्दिष्ट होती है, जिसके ज़रिए इंश्योरेंस कंपनी खासतौर से आपकी पॉलिसी से जुड़ी जानकारी को एक्सेस कर पाती है और आपके क्लेम को सटीक और सुविधाजनक तरीके से प्रोसेस कर पाती है. इसकी ज़रूरत तब होती है, जब आपको क्लेम फाइल करना हो, कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि से बात करनी हो और इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करना हो. इसलिए, इंश्योरेंस से संबंधित किसी भी मामले के लिए, आपके पास पॉलिसी नंबर हमेशा उपलब्ध होना चाहिए.
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अगर आपको अपना पॉलिसी नंबर खोजने में मुश्किल हो रही है, तो इन आसान तरीकों से तुरंत अपना पॉलिसी नंबर खोजें!
IIB एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) in 2009. The core motive was to enable faster access to vehicle insurance policies online. If the physical copy of your policy got damaged in the accident, you can go to the website of IIB and get the policy number. All you need to do is enter the necessary information like the name of the owner, address, email, etc.
अगर आपके इंश्योरर का आस-पास में ऑफिस है, तो आप वहां जा सकते हैं. बस उन्हें ऊपर वाले बिंदु में बताई गई बेसिक जानकारी देनी होगी और जिसके बाद एजेंट आपको आपका इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर बता देगा.
अगर आपने अपनी पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी है, तो आपके लिए इसका नंबर पाना बहुत आसान है. आपको बस इंश्योरर की वेबसाइट पर लॉग-इन करना है और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर आदि दर्ज करना है और बस हो गया! आपको आपका पॉलिसी नंबर पता लग जाएगा.
लगभग सभी इंश्योरेंस फर्म के पास उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम होती हैं. इसलिए, चाहे आपने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी हो या ऑफलाइन, आप अपने पॉलिसी नंबर के बारे में जानने के लिए उन्हें कामकाजी घंटों के बीच कॉल कर सकते हैं. आपको उन्हें भी वही जानकारी देनी होगी, जो ऊपर के बिंदुओं में बताई गई हैं.
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पॉलिसी नंबर बहुत सी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है. पॉलिसी नंबर होने पर आप ये सब कर सकते हैं:
अगर आपने अपने ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो दिए हैं और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो आपको पॉलिसी नंबर, जारी करने की तिथि, पॉलिसीधारक का नाम आदि जैसी जानकारी की आवश्यकता होगी.
अगर पुलिस आपको सड़क पर चेकिंग के लिए रोकती है, तो आपको वाहन संबंधी सभी डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे. अगर आपके पास अपने इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर या उसकी हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. जो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार लगभग रु. 2000 है.
जब आपको अपनी पॉलिसी को रिन्यू करना हो, चाहे वह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको अपना पिछला पॉलिसी नंबर प्रदान करना होगा. इसलिए, इसे याद रखना या अपने फोन रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना सबसे अच्छा है.
अगर आपके साथ दुर्घटना हो जाती है और आपको नुकसान और चोटों का सामना करना पड़ता है, तो आप क्षतिपूर्ति के लिए इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं. इसके लिए, आपको अन्य आवश्यक विवरण के साथ पॉलिसी नंबर की भी आवश्यकता होगी. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए, आपको पुलिस में एक एफआईआर फाइल करनी होगा, जहां आपका पॉलिसी नंबर पूछा जाएगा. आपको वाहन का पॉलिसी नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को कहीं पर सुरक्षित रखना आवश्यक है. अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचता है, तो आप उस सुरक्षित रखी गई जानकारी का उपयोग करके अपने सभी विवरण को तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं. आपको अब पॉलिसी नंबर और उसके महत्व के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी.
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टू-व्हीलर इंश्योरेंस नंबर चेक करने के कई तरीके हैं:
IRDAI द्वारा लॉन्च किए गए इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (आईआईबी) के ज़रिए, वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी का ऑनलाइन एक्सेस मिल सकता है. अपना पॉलिसी नंबर खोजने के लिए मालिक का नाम, पता और ईमेल जैसे विवरण दर्ज करें.
Visit your Bajaj Allianz General Insurance Company’s local office for basic information. An agent can help you retrieve your policy number.
अगर आपने पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी है, तो पॉलिसी नंबर प्राप्त करने के लिए अपने वाहन रजिस्ट्रेशन और फोन नंबर के माध्यम से, वेबसाइट या ऐप पर लॉग-इन करें.
अपना पॉलिसी नंबर प्राप्त करने के लिए, कामकाज के घंटों के दौरान आवश्यक विवरण के साथ कंपनी की कस्टमर सपोर्ट टीम से संपर्क करें.
The insurance policy number is a crucial identifier for vehicle owners, ensuring seamless policy management, claims processing, and compliance with legal requirements. Whether retrieving it through online portals, insurer branches, or customer support, having quick access to this number is essential. Always keep a record of your policy details to avoid inconvenience in emergencies or legal situations.
इसका प्रोसेस आसान है. बस अपने इंश्योरर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी का प्रकार और अन्य विवरण दर्ज करें और अपनी पॉलिसी की कॉपी डाउनलोड करें.
अगर किसी भी समय आपको अपनी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहिए, तो ऐसे में मोटर वाहन विभाग या एजेंसी से संपर्क करना सबसे अच्छा है. उनके पास लाइसेंस वाले ड्राइवरों का रिकॉर्ड होता है. आप अपनी पुरानी पॉलिसी के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
आप कई तरीकों से वाहन नंबर के ज़रिए इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ सकते हैं. इनमें शामिल हैं:
इंश्योरेंस की कॉपी ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
अगर आपके पास अपना पॉलिसी नंबर नहीं है, तो आप अपने वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके भी अपने इंश्योरेंस का विवरण प्राप्त कर सकते हैं. आप VAHAN पोर्टल के माध्यम से या सीधे बजाज आलियांज़ से संपर्क करके ऐसा कर सकते हैं.
खोई हुई वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी खोजने के लिए, आप:
The policy certificate number is a unique identifier assigned to each insurance policy. It tracks and manages individual policies and is essential for accessing policy details and making claims. *Standard T&C apply Insurance is the subject matter of solicitation. For more details on benefits, exclusions, limitations, terms, and conditions, please read the sales brochure/policy wording carefully before concluding a sale.
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