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31 मार्च, 2021

अपना इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर कैसे खोजें?

नई कार या बाइक खरीदते समय इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है. बहुत से लोग सोचते हैं कि यह आवश्यक नहीं है. लेकिन, मोटर वाहन कानून 1988 के अनुसार, आपके वाहन का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. अब चाहे आप बाइक इंश्योरेंस खरीदें या कार इंश्योरेंस, आप इसके लिए दो विकल्पों में से कोई भी चुन सकते हैं. आप थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं या कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं. जब आप इनमें से कोई सी भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो आपको इंश्योरर द्वारा एक यूनीक पॉलिसी नंबर दिया जाता है. आप में से कुछ को पता होगा कि पॉलिसी नंबर क्या है, और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे, जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे. इस सेक्शन में पॉलिसी और उसके नंबर से जुड़े हर पहलू के बारे में जानकारी मिलेगी. सबसे पहले, आइए आपको पॉलिसी कितनी तरह की होती है, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताते हैं.  

वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रकार कौन-कौन से हैं?

जैसा कि उपर बताया गया है, कार या बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी दो प्रकार की होती हैं:  
  1. कम्प्रीहेंसिव: कम्प्रीहेंसिव वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसा पैकेज है, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, थर्ड पार्टी कवर और चोरी, प्राकृतिक आपदा, आग आदि से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. अगर किसी दुर्घटना में आपसे किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, तो यह पॉलिसी उसकी क्षतिपूर्ति प्रदान करती है. इसके अलावा, दुर्घटना में स्थायी विकलांगता या मृत्यु के मामले में पॉलिसीधारक को 15 लाख का फाइनेंशियल कवर भी मिलता है.
 
  1. थर्ड-पार्टी: यह टू व्हीलर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी की तरह की ही पॉलिसी है. यह पॉलिसी केवल थर्ड पार्टी को हुए नुकसान और चोटों को ही कवर करती है. इसमें आपको अपने वाहन को होने वाले नुकसान के लिए कोई कवर नहीं मिलता है; लेकिन, आपको थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान का भुगतान अपनी जेब से नहीं करना होगा.
 

पॉलिसी नंबर क्या होता है?

पॉलिसी नंबर एक यूनीक नंबर (आमतौर पर 8-10 अंक) होता है, जो नया वाहन खरीदने पर आपको प्राप्त होता है. पॉलिसी की वैधता समाप्त होने तक यह नंबर एक ही रहता है. यह केवल बाइक इंश्योरेंस रिन्यूअल पर बदलता है या तब बदलता है, जब आप किसी अन्य इंश्योरर से नई पॉलिसी खरीदते हैं. अगर आपने पहले कभी कोई पॉलिसी नहीं खरीदी है, तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे पॉलिसी नंबर की आवश्यकता क्यों है या मैं अपना इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर कैसे खोजूं?  

अपना इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर कैसे खोजें?

अगर आपको अपना पॉलिसी नंबर खोजने में मुश्किल हो रही है, तो इन आसान तरीकों से तुरंत अपना पॉलिसी नंबर खोजें!  

1 IIB (Insurance Information Bureau) वेबसाइट का उपयोग करें

IIB, आईआरडीएआई (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा 2009 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है. जिसका मुख्य उद्देश्य वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ऑनलाइन, तेज़ी से एक्सेस उपलब्ध कराना है. अगर आपकी पॉलिसी की फिज़िकल कॉपी किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई है, तो आप IIB की वेबसाइट पर जा सकते हैं और पॉलिसी नंबर पा सकते हैं. इसके लिए आपको बस आवश्यक जानकारी दर्ज करनी है, जैसे वाहन मालिक का नाम, एड्रेस, ईमेल आदि.

2. अपने लोकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर से संपर्क करें

अगर आपके इंश्योरर का आस-पास में ऑफिस है, तो आप वहां जा सकते हैं. बस उन्हें ऊपर वाले बिंदु में बताई गई बेसिक जानकारी देनी होगी और जिसके बाद एजेंट आपको आपका इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर बता देगा.

3. इंश्योरर की वेबसाइट या मोबाइल ऐप

अगर आपने अपनी पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी है, तो आपके लिए इसका नंबर पाना बहुत आसान है. आपको बस इंश्योरर की वेबसाइट पर लॉग-इन करना है और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर आदि दर्ज करना है और बस हो गया! आपको आपका पॉलिसी नंबर पता लग जाएगा.

4 कस्टमर केयर

लगभग सभी इंश्योरेंस फर्म के पास उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम होती हैं. इसलिए, चाहे आपने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी हो या ऑफलाइन, आप अपने पॉलिसी नंबर के बारे में जानने के लिए उन्हें कामकाजी घंटों के बीच कॉल कर सकते हैं. आपको उन्हें भी वही जानकारी देनी होगी, जो ऊपर के बिंदुओं में बताई गई हैं.  

पॉलिसी नंबर का क्या महत्व है?

पॉलिसी नंबर बहुत सी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है. पॉलिसी नंबर होने पर आप ये सब कर सकते हैं:  
  • डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्राप्त करना: अगर आपने अपना ऑरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो दिया है और आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो इसके लिए आपको पॉलिसी नंबर, पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि, पॉलिसीधारक का नाम आदि जानकारी चाहिए होगी.
 
  • भारी जुर्माने से बचाव: अगर पुलिस आपको सड़क पर चेकिंग के लिए रोकती है, तो आपको वाहन संबंधी सभी डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे. अगर आपके पास अपने इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर या उसकी हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. जो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार लगभग रु. 2000 है.
 
  • अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना: जब भी आपको अपनी पॉलिसी को रिन्यू करना हो, चाहे वह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको अपना पिछला पॉलिसी नंबर देना होगा. इसलिए, इसे याद रखना या अपने फोन रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना सबसे अच्छा है.
 
  • इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त करना: अगर आपको किसी दुर्घटना में नुकसान और चोटों का सामना करना पड़ता है, तो आप क्षतिपूर्ति के लिए इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं. इसके लिए, आपको अन्य आवश्यक विवरण के साथ पॉलिसी नंबर की भी आवश्यकता होगी. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए, आपको पुलिस में एक एफआईआर फाइल करनी होगा, जहां आपका पॉलिसी नंबर पूछा जाएगा.
  आपको वाहन का पॉलिसी नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को कहीं पर सुरक्षित रखना आवश्यक है. अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचता है, तो आप उस सुरक्षित रखी गई जानकारी का उपयोग करके अपने सभी विवरण को तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं. आपको अब पॉलिसी नंबर और उसके महत्व के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी.  

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. मैं इंश्योरेंस की कॉपी कैसे डाउनलोड करूं?
  इसका प्रोसेस आसान है. बस अपने इंश्योरर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी का प्रकार और अन्य विवरण दर्ज करें और अपनी पॉलिसी की कॉपी डाउनलोड करें.  
  1. मुझे अपनी पुराने इंश्योरेंस की जानकारी कैसे मिल सकती है?
  अगर किसी भी समय आपको अपनी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहिए, तो ऐसे में मोटर वाहन विभाग या एजेंसी से संपर्क करना सबसे अच्छा है. उनके पास लाइसेंस वाले ड्राइवरों का रिकॉर्ड होता है. आप अपनी पुरानी पॉलिसी के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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