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31 मार्च, 2021

बाइक चोरी के लिए इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?

आपने एक नई बाइक खरीदी और खरीदा बाइक इंश्योरेन्स ऑनलाइन, बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा. एक दिन आप अपनी नई बाइक से सुपरमार्केट गए और जब आप बाहर निकले, तो आपने पाया कि आपकी बाइक पार्किंग लॉट में नहीं है. हो सकता है कि आपमें से कुछ लोगों का सामना ऐसे हालात से हुआ हो, और अगर आप उन्हीं में से एक हैं और यह आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी फेवरेट बाइक अब आपके पास नहीं है. तो, अब क्या किया जाए? क्या आपको लगता है कि इंश्योरेंस बाइक चोरी को कवर करेगा? क्या आप अपनी फेवरेट बाइक वापस पा सकेंगे? अगर आप जल्द से जल्द सभी ज़रूरी कदम उठाते हैं, तो आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकेंगे. लेकिन, बाइक चोरी के लिए इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें? आइए, आगे पढ़ें और जानें  

क्या इंश्योरेंस बाइक चोरी को कवर करेगा?

जवाब इस पर निर्भर करता है कि आपके पास किस प्रकार का इंश्योरेंस है. इंश्योरेंस पॉलिसी दो प्रकार की होती हैं, जिनके नाम हैं:     आपको बाइक चोरी के लिए इंश्योरेंस कवर केवल तब मिल सकता है, जब आपने कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी ली है. थर्ड पार्टी पॉलिसी चोरी के साथ आपकी बाइक को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई नहीं करती है.  

बाइक चोरी के लिए इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?

अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो घबराएं नहीं. आप बस पॉलिसी क्लेम करने के सारे चरणों का सावधानी से और समय से पालन करें. प्रोसेस पर भरोसा करें और धीरज रखें; आपको अपनी बाइक वापस मिलेगी. यहां विस्तार से जानें कि इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस & क्या है और आपको किन-किन चरणों का पालन करना है:  

1. फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाएं

बाइक चोरी होने पर सबसे पहले आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर करना है. क्यों? एफआईआर क्लेम फाइल करने के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है. साथ ही, इससे पुलिस को आपकी बाइक ढूंढ़ने में भी मदद मिलेगी. आपको पुलिस को आपकी बाइक के रंग, नंबर, मॉडल और दूसरी चीज़ों के बारे में बताना होगा. सबसे मुख्य बात, आपको उन्हें वह जगह बतानी होगी, जहां से बाइक चोरी हुई थी. बेहतर होगा कि अपने साथ बाइक के डॉक्यूमेंट, जैसे इंश्योरेंस और आरसी की कॉपी भी ले जाएं.  

2. इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें

एफआईआर के बाद, इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस जाकर घटना की सूचना देना न भूलें. इसे एक तय समय, यानी 24 घंटे के भीतर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम बनाने के लिए कुछ प्रोसेस और कुछ दूसरे काम पूरे करने होते हैं.  

3. रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को इसकी जानकारी दें.

तीसरा और अनिवार्य चरण यह है कि आपको आरटीओ को सूचित करना होगा. रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस एक मुख्य संस्था है, इसलिए आपको आपकी बाइक की चोरी के बारे में उन्हें सूचना देनी होगी.  

4. सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करें

सभी ज़रूरी अधिकारियों को सूचित करने के बाद अपने क्लेम के लिए सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करें. आपको एक क्लेम फॉर्म भरना होगा, जिसके साथ आपको सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे. आप क्लेम फॉर्म या तो इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं या उसकी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. बाइक चोरी के क्लेम फॉर्म के साथ आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, वे इस प्रकार हैं:  
  1. एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी
  2. आरटीओ से मिलने वाले डॉक्यूमेंट, जैसे फॉर्म 28, 29, 30, और 35
  3. ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट
  4. आरसी की स्व-प्रमाणित कॉपी
  5. ड्राइविंग लाइसेंस की स्व-प्रमाणित कॉपी
  6. बाइक की ओरिजिनल चाभियां
  क्लेम की आगे की प्रोसेसिंग के लिए ये सारी चीज़ें फॉर्म से साथ देनी होती हैं.  

5. नो ट्रेस रिपोर्ट

इंश्योरेंस कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने के बाद, पुलिस की ओर से नो-ट्रेस रिपोर्ट सबमिट होनी होगी, जिसमें लिखा हो कि आपके वाहन का पता नहीं चल पाया. इंश्योरेंस कंपनी के पास यह रिपोर्ट सबमिट करने के बाद क्लेम अप्रूवल प्रोसेस शुरू हो जाता है. आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, क्योंकि क्लेम अप्रूवल प्रोसेस में कुछ महीने लग सकते हैं.  

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. मैंने बाइक के लिए जो लोन लिया था, उसका क्या होगा?
अगर आपने बाइक के लिए कोई लोन लिया था और बाइक बरामद नहीं होती है, तो लोन की राशि लोन प्रोवाइडर को चुका दी जाएगी और बाकी बची राशि आपको मिलेगी.  
  1. नो-ट्रेस रिपोर्ट बनने में कितना समय लगता है?
बाइक चोरी की एफआईआर करने के बाद, पुलिस को आपकी बाइक की तलाश में कम से कम एक महीना लगेगा. अगर बाइक नहीं मिली, तो नो-ट्रेस रिपोर्ट बन जाएगी.  
  1. मेरा रीइम्बर्समेंट कितना होगा?
अगर आपकी खोई हुई बाइक नहीं मिली, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी पर घोषित आईडीवी राशि का रीइम्बर्समेंट देगी.

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