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29 मार्च, 2023

स्क्रैप्ड बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसल कराएं: आसान कैंसलेशन की गाइड

बहुत से लोग अतिरिक्त पैसे आने पर सबसे पहले अपनी सपनों की बाइक खरीदते हैं. बाइक न केवल किफायती होती हैं, बल्कि उन्हें चलाना सीखना और मेंटेन करना भी आसान होता है. आपको अपनी बाइक बेस्ट स्थिति में मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए. हालांकि, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में आपकी बाइक को इतना डैमेज हो सकता है कि उसकी मरम्मत संभव न हो. ऐसे में आपके पास उसे स्क्रैप करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं होता है. ऐसे में शायद आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आपकी बाइक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का क्या होगा? और क्या की जाएगी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या एक्सक्लूज़न हैं? जानने के लिए आगे पढ़ें.

वे स्थितियां, जिनमें आपको अपनी बाइक स्क्रैप करनी पड़ सकती है

बाइक का इंजन उसका दिल होता है, जो यह इंसान की बनाई एक मोटर-चालित मशीन है. इसमें समस्याएं होने की गुंजाइश हमेशा रहती है. यह समस्या इंजन, गियरबॉक्स, या अन्य पार्ट्स से जुड़ी हो सकती है. और क्योंकि यह इंसान की बनाई मशीन है, इसलिए इसकी भी निर्धारित आयु होती है. आपकी बाइक को इन स्थितियों में डैमेज हो सकता है:
  1. किसी अन्य वाहन के साथ दुर्घटना में.
  2. पार्ट्स में खराबी के कारण आग लगने से.
  3. चोरी के प्रयास के दौरान.
  4. प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ और भूकंप के कारण.
  5. दंगों और तोड़-फोड़ जैसी मानव-निर्मित आपदाओं के कारण.
कुछ नुकसानों की मरम्मत हो जाती है, लेकिन कुछ की नहीं हो पाती है. अगर आप बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करें, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ें, तो उसमें आप एक क्लॉज़ देखेंगे, जो इस प्रकार है: अगर आपकी बाइक क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसकी मरम्मत लागत उसकी आईडीवी के 75% से अधिक है, तो बाइक को टोटल लॉस का मामला घोषित कर दिया जाता है. यानी अब आपकी बाइक की मरम्मत नहीं हो सकती है और उसकी मरम्मत की लागत उसकी साल्वेज वैल्यू से अधिक है. ऊपर लिखी स्थितियों में जब आपकी बाइक को इतना डैमेज हो जाए कि उसकी मरम्मत न हो सकती हो, और उसे टोटल लॉस घोषित कर दिया जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? व्यावहारिक समाधान तो यह है कि आप अपनी बाइक किसी स्क्रैप डीलर के पास ले जाएं. जो पार्ट्स अच्छी हालत में हैं, उन्हें वह खरीद लेगा. बाइक के बाकी पार्ट्स और बॉडी को स्क्रैप डीलर द्वारा तोड़-ताड़ कर अलग कर दिया जाता है, जिन्हें वह रीसायकल भी कर सकता है.

अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन कैंसल कराना

भले ही आपकी बाइक को टोटल लॉस घोषित कर दिया गया हो और आपने उसे स्क्रैप कर दिया हो, लेकिन इससे रजिस्टरिंग अथॉरिटी के यहां आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसल नहीं हो जाता है. आपको आरटीओ को स्क्रैपिंग के बारे में सूचना देकर अपनी बाइक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसल कराने की प्रोसेस शुरू करवानी होगी. चरण इस प्रकार हैं:
  1. अपनी बाइक स्क्रैप कर देने के बाद अपने डीलर से चैसी नंबर लें. मान्यता-प्राप्त और प्रमाणित स्क्रैप डीलर चुनें.
  2. यह साबित करने वाला एफिडेविट बनवाएं कि आपने अपनी बाइक स्क्रैप कर दी है.
  3. जिस आरटीओ में आपकी बाइक रजिस्टर्ड थी, उसे सूचित करें कि आपकी बाइक स्क्रैप की जा रही है.
  4. अपने क्लेम के सपोर्ट में आरटीओ को डॉक्यूमेंट दें.
  5. आरटीओ आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन करेगा. वह पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी प्राप्त करेगा.
  6. यह काम पूरा हो जाने पर आपकी बाइक का आरसी कैंसल हो जाएगा और आरटीओ आपको आपके वाहन का नॉन-यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट देगा.
आप अपने नज़दीकी आरटीओ जाकर भी यह प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं. वह आपकी फाइल उस आरटीओ को फॉरवर्ड करेगा, जहां आपकी बाइक रजिस्टर्ड है. 

कैंसलेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट

अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसल कराने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे:
  1. आपकी बाइक का ओरिजिनल आरसी.
  2. कट-आउट पार्ट, जिसमें आपकी बाइक का चैसी नंबर हो.
  3. एक एफिडेविट, जिसमें आपकी बाइक के स्क्रैपिंग की जानकरी हो.
  4. आपकी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी.
  5. आपकी बाइक का पीयूसी सर्टिफिकेट. 

इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या होता है?

दुर्घटना में बाइक को डैमेज होने पर आप क्लेम फाइल करते हैं. इंस्पेक्शन के दौरान, अगर यह पाया जाता है कि आपकी बाइक की मरम्मत की लागत आपकी बाइक के इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के 75% या उससे अधिक है, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसे टोटल लॉस घोषित कर देती है. आपकी बाइक को टोटल लॉस घोषित करने के बाद, आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरपाई के तौर पर आईडीवी का भुगतान करती है. इसके बाद, या तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को खुद कैंसल कर देगी या फिर अपनी बाइक को स्क्रैप करने और उसका आरसी कैंसल कराने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना पड़ सकता है. इस बारे में अपनी इंश्योरेंस कंपनी से विस्तार से बात करें. * 

ध्यान में रखने लायक चीजें

  1. मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के सेक्शन 55 के अनुसार, अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसल कराना अनिवार्य है.
  2. अगर आपकी बाइक को टोटल लॉस घोषित किया गया है, तो आपको आरटीओ को इस बारे में सूचित करना होगा.
  3. सुनिश्चित करें कि आपको अपने स्क्रैप डीलर से अपनी बाइक के चैसी नंबर वाला पार्ट मिले.
  4. सुनिश्चित करें कि आपकी पॉलिसी चालू हो. 

संक्षेप में

अपने वाहन को स्क्रैप करने और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल कराने से आपको उसके गलत इस्तेमाल से पैदा होने वाली कानूनी परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी. अगर आपकी बाइक अभी भी अच्छी हालत में है, तो दुर्घटना की स्थिति में उचित फाइनेंशियल भरपाई पाने के लिए इंश्योरेंस खरीदें. पॉलिसी खरीदने से पहले आप बाइक इंश्योरेंस कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी ज़रूरतों के अनुसार कोटेशन पा सकते हैं. * मानक नियम व शर्तें लागू बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.  

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