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15 अप्रैल, 2021

दुर्घटना, स्वयं के नुकसान और चोरी के लिए कार इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस

आज के समय में कार इंश्योरेंस लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुर्घटनाएं कभी हमें बता कर नहीं होती हैं. कोई अनहोनी घटना होने पर, आपके दिमाग में जो बात आती है, वह है कैसे करें क्‍लेम कार इंश्योरेंस. किसी भी तरह की प्रतीक्षा कराने के बजाय, आइए विभिन्न तरह के कार इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस को समझें.   कार इंश्योरेंस क्लेम के प्रकार कार इंश्योरेंस क्लेम दो प्रकार के होते हैं- कैशलेस और रीइम्बर्समेंट क्लेम.   कैशलेस क्लेम
  • इंश्योरर आपको उनके नेटवर्क से जुड़े गैरेज में कैशलेस क्लेम की सुविधा प्रदान करते हैं
  • अगर आप अपने वाहन को रिपेयर करवाने के लिए किसी नेटवर्क गैरेज में ले जाते हैं, तो आपको बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. आपका इंश्योरर सीधे गैरेज को फाइनल राशि का भुगतान करेगा
  रीइमबर्समेंट क्लेम
  • अगर आप अपने वाहन को किसी ऐसे गैरेज में ले जाते हैं, जो आपके इंश्योरर से जुड़ा नहीं है, तो आपको रीइम्बर्समेंट क्लेम का विकल्प चुनना होगा
  • इसके लिए, आपको खुद से रिपेयर के खर्चों का भुगतान करना होगा और बाद में अपने इंश्योरर के पास इसके लिए क्लेम फाइल करना होगा
  • क्लेम प्रक्रिया के लिए सभी मूल रसीदों, बिल, चालान आदि को संभालकर रखना चा‍हिए. इंश्योरेंस प्रदाता जमा किए गए बिलों को सत्यापित करेगा और उसके अनुसार आपके क्लेम को प्रोसेस करेगा
  कार इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस   क्लेम प्रोसेस अलग-अलग तरह की होती है, क्‍यों‍कि वि‍भिन्‍न कार इंश्योरेंस के प्रकार के विभिन्न कवरेज वाले प्लान होते हैं. कार इंश्योरेंस का क्लेम करने के चरणों के बारे में विस्तृत जानकारी यहां दी गई है:  
  थर्ड पार्टी खुद को पहुंचा नुकसान चोरी
चरण 1 अगर आपने किसी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को नुकसान या क्षति पहुंचाई है, तो आपको तुरंत अपने इंश्योरर और पुलिस से संपर्क करना चाहिए खुद को हुए नुकसान के मामले में, आपको तुरंत पुलिस और अपने इंश्योरर को सूचित करना चाहिए. ऐसी घटनाओं की सूचना देने के लिए इंश्योरर द्वारा एक अवधि निर्धारित की जाती है. उस अवधि में सूचना नहीं देने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. वाहन की चोरी होने पर, आपको पहले पुलिस को सूचित करना पड़ेगा और मामले के साक्ष्य के रूप में एफआईआर दर्ज कराना होगा. उसके बाद, आप अपने इंश्योरर को क्लेम के बारे में सूचित कर सकते हैं.
चरण 2 इसके बाद, आपका इंश्योरर केस को क्लेम ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर करेगा, जहां मुआवज़े की राशि निर्धारित की जाएगी इसके बाद इंश्योरर आपके केस के निरीक्षण करने के लिए एक सर्वेयर नियुक्त करेगा. आपकी कार का निरीक्षण कर लेने के बाद, इंश्योरेंस प्रदाता को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी. आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ड्राइवर का लाइसेंस, आदि. आपकी ओरिजिनल कार की चाबी भी मांगी जा सकती है.
चरण 3 अगर आपको किसी अन्य वाहन की वजह से नुकसान हुआ है, तो उनके इंश्योरर का विवरण लिख लें इंश्योरेंस प्रदाता आपकी पॉलिसी के नियम और शर्तों के आधार पर आपके वाहन के रिपेयर के खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा अगर पुलिस आपकी कार का पता नहीं लगा पाती है, तो एक नॉन-ट्रेसेबल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. इसकी मदद से, इंश्योरेंस प्रदाता पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार आपका क्लेम सेटल करेगा
    कार इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट नीचे कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जो कार इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के दौरान आवश्यक होते हैं:
  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
  • कार इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी
  • एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट (चोरी के मामले में या इंश्योरर द्वारा अनुरोध किए जाने पर)
  • आपके ड्राइवर के लाइसेंस की कॉपी
  • मूल बिल, रसीदें, चालान आदि.
  कैशलेस कार इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीज़र
  1. अपने इंश्योरर को कॉल या ईमेल के माध्यम से जल्द से जल्द सूचित करें
  2. आपका क्लेम रजिस्टर होने के बाद, आपको एक क्लेम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जिसे भविष्य में कम्युनिकेशन के लिए सहेज कर रखा जाना चाहिए
  3. अपने वाहन को इंश्योरर से जुड़े किसी नेटवर्क गैरेज में ले जाएं
  4. आपके इंश्योरेंस प्रदाता द्वारा नियुक्त एक सर्वेयर नुकसान का निरीक्षण करेगा, फिर एक रिपोर्ट बनाएगा और आपके वाहन की रिपेयरिंग को मंजूरी देगा
  5. आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद, आप अपने रिपेयर किए गए वाहन को प्राप्त कर सकते हैं, और बिल का भुगतान इंश्योरर द्वारा किया जाएगा
  रीइम्बर्समेंट कार इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीज़र
  1. अपने इंश्योरर को कॉल या ईमेल के माध्यम से क्लेम के बारे में तुरंत सूचित करें
  2. क्लेम रजिस्टर करने के बाद, आपको भविष्य में रेफरेंस के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा
  3. इसके बाद इंश्योरर द्वारा नियुक्त एक सर्वेयर नुकसान का निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट जमा करेगा
  4. इसके बाद, आप अपने वाहन को रिपेयर करवाने के लिए पसंदीदा गैरेज में ले जा सकते हैं
  5. रीइम्बर्समेंट प्रोसेस को पूरा करने के लिए मूल बिल, विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म और अन्य डॉक्यूमेंट जमा करें
  6. क्लेम अनुरोध के प्रोसेस होने के बाद, आपको रिपेयर पर होने वाला खर्च मिल जाएगा
  अब आप ऊपर दी गई प्रोसेस से बिना किसी परेशानी के अपना कार इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं.

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