टू-व्हीलर इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस प्रॉडक्ट है, जो प्राकृतिक आपदाओं या चोरी, सेंधमारी और एक्सीडेंट जैसी अनहोनियों से आपके टू व्हीलर को हुए नुकसान/क्षति के कारण आपको होने वाले फाइनेंशियल नुकसान से सुरक्षित रखता है.
टू-व्हीलर इंश्योरेंस प्लान दो तरह के होते हैं:
- 1. A टू व्हीलर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी कवर
- 2. लॉन्ग टर्म टू व्हीलर इंश्योरेंस
भारत में सड़क पर अपना टू-व्हीलर लाने से पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है. आप अपने वाहन को बाइक इंश्योरेन्स ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोसेस के ज़रिए इंश्योर कर सकते हैं. हालांकि लंबे समय की टू-व्हीलर पॉलिसी अनिवार्य नहीं है, पर बेहतर यही है कि आप ऐसी पॉलिसी लें, क्योंकि कोई अनहोनी होने पर यह पॉलिसी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.
आपको अपने टू व्हीलर के आरसी बुक, ओनरशिप और रजिस्ट्रेशन जैसे डॉक्यूमेंट का प्रूफ नहीं दिखाना होता है, लेकिन टू व्हीलर इंश्योरेंस एक्सपायर होने पर उसे रिन्यू कराने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी
आइए, इन आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाएं.
बाइक आरसी बुक क्या है?
आरसी बुक या रजिस्ट्रेशन कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो आपकी बाइक का कानूनी रूप से आरटीओ (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) में रजिस्ट्रेशन होने का प्रूफ होता है. यह देखने में स्मार्ट कार्ड जैसा होता है और इसमें आपकी बाइक/टू व्हीलर की ये जानकारी होती है:
- रजिस्ट्रेशन का दिनांक और नंबर
- इंजन नंबर
- चैसी नंबर
- टू व्हीलर का रंग
- टू व्हीलर का प्रकार
- बैठने की क्षमता
- मॉडल नंबर
- फ्यूल का प्रकार
- टू व्हीलर के निर्माण की तिथि
इसमें आपकी जानकारी जैसे आपका नाम और पता भी होता है.
टू व्हीलर आरसी बुक कैसे पाएं?
टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बेहद आसान है. आपको बस अपने नज़दीकी आरटीओ से संपर्क करना है, जहां अधिकारी आपके वाहन का निरीक्षण करेंगे और आपकी बाइक के लिए टू व्हीलर आरसी जारी करेंगे. या फिर आपने जिस शोरूम से बाइक खरीदी है, उस डीलर से भी आप यह कह सकते हैं कि वह आपकी ओर से रजिस्ट्रेशन करा दे. अगर आपने डीलर से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है, तो आपके टू व्हीलर की डिलीवरी आरसी मिल जाने के बाद ही होगी.
आरसी बुक 15 साल के लिए जारी होती है और फिर उसे हर 5 साल बाद रिन्यू कराया जा सकता है.
अगर आरसी बुक खो जाए, तो क्या होगा?
भारत में अगर आपके पास टू व्हीलर या किसी दूसरे वाहन की मान्य आरसी बुक नहीं है, तो वह वाहन चलाना गैर-कानूनी है. इसलिए अगर आपके टू व्हीलर की आरसी बुक खो गई है या चोरी हो गई है या आप उसे कहीं रखकर भूल गए हैं, तो कृपया पुलिस में शिकायत करें (चोरी हो जाने के मामले में) और अपने नज़दीकी आरटीओ जाकर डुप्लीकेट आरसी बुक जारी करने के लिए प्रोसेस शुरू करें. इन डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म 26 आरटीओ में सबमिट करें:
- ओरिजिनल आरसी बुक की कॉपी
- टैक्स भुगतान की रसीद और टैक्स टोकन
- आपके पुराने या नए टू व्हीलर इंश्योरेंस की कॉपी
- फाइनेंसर से एनओसी (अगर आपने अपना टू व्हीलर लोन पर खरीदा है)
- पीयूसी (पोल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट
- आपका एड्रेस प्रूफ
- आपका पहचान प्रूफ
- पासपोर्ट साइज की फोटो
आपको लगभग रु. 300 का भुगतान करना होगा. इसके बाद आपको एक एकनॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, जिस पर डुप्लीकेट आरसी बुक की हार्डकॉपी के घर पहुंचने की तिथि लिखी होगी.
बाइक आरसी को ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं?
अगर आप किसी दूसरे राज्य में लंबे समय (एक साल से अधिक) के लिए गए हैं या हमेशा के लिए चले गए हैं, तो आपको अपनी बाइक का आरसी ट्रांसफर करना होगा. बाइक आरसी ट्रांसफर करने का प्रोसेस आसान है:
- अपने मौजूदा आरटीओ से एनओसी लेटर लें.
- अपनी बाइक/टू व्हीलर को नए राज्य में पहुंचाने का बंदोबस्त करें.
- नए राज्य में अपनी बाइक के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें.
- नए राज्य के नियमों के अनुसार भुगतान करें और रोड टैक्स चुकाएं.
बाइक का ओनरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करें?
जब आप सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हों या अपनी बाइक बेच रहे हों, तो आपको बाइक ओनरशिप ट्रांसफर प्रोसेस को ध्यान में रखना होगा. आपकी पुरानी या नई टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अपडेट करना होगा. खरीदार को ही टू व्हीलर ओनरशिप ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू करना होता है.
बाइक ओनरशिप ट्रांसफर प्रोसेस के स्टेप इस तरह हैं:
- डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट सबमिट करें:
- आरसी बुक
- इंश्योरेंस कॉपी
- एमिशन टेस्ट सर्टिफिकेट
- विक्रेता का एड्रेस प्रूफ
- टैक्स भुगतान की रसीद
- फॉर्म 29 और 30
- खरीदार और विक्रेता के पासपोर्ट साइज़ फोटो
- सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट सत्यापित किए जाएंगे और फिर अधिकारी/रजिस्ट्रेशन अधिकारी उन पर हस्ताक्षर करेंगे.
- लगभग रु. 250 का भुगतान करें.
- एकनॉलेजमेंट रसीद लें.
- 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय' की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं'.
- इस लिंक पर क्लिक करें - 'वाहन पंजीकरण से संबंधित सेवाएं'.
- अगली जो स्क्रीन खुले, उसमें ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.
- 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें.
- अगली स्क्रीन पर, 'विविध' सेक्शन पर क्लिक करें.
- रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, मोबाइल नंबर और अपने मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें.
- 'विवरण दिखाएं' पर क्लिक करें. इस बटन पर क्लिक करने पर, आपके वाहन की पूरी जानकारी दिखेगी.
- इसी पेज पर आपको यह विकल्प मिलेगा - 'ओनरशिप का ट्रांसफर'. यह विकल्प चुनें.
- वाहन के नए मालिक की जानकारी दर्ज करें.
- ट्रांसफर फीस चेक करें और भुगतान करके प्रोसेस पूरा करें.
आशा है कि इस डॉक्यूमेंट से आपको टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बाइक आरसी बुक की जानकारी, टू व्हीलर की आरसी बुक खो जाने पर क्या करें, आरसी बुक ट्रांसफर करने के प्रोसेस और बाइक ओनरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर करने का तरीका समझने में मदद मिली होगी. ध्यान रहे कि अपना टू व्हीलर बेचते समय आपके नाम में पुराना या नया टू व्हीलर इंश्योरेंस होना चाहिए. साथ ही, यह भी पक्का करें कि आप थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदें ताकि सभी कानूनी ज़रूरतें हर बार आसानी से पूरी हो जाएं.
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