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Motor Blog
30 Jul 2019
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अगर आप भारतीय सड़कों पर अपना टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर चला रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा अनिवार्य डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना ही चाहिए. यह महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भारत सरकार जारी करती है और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) इसका प्रबंध करता है. भारत में आप 16 वर्ष की आयु में अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपके 18 वर्ष का हो जाने पर उसे स्थायी लाइसेंस में बदला जा सकता है. हालांकि, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ खास डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और एक ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा.
भारतीय सड़कों पर मौजूद अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए, भारत सरकार ड्राइविंग और ट्रैफिक के कुछ नियमों को बदलने की योजना बना रही है. इन नियमों में संशोधन से अत्यधिक ट्रैफिक वाली सड़कों पर ड्राइविंग करने वाले लोगों में अनुशासन बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे ही एक कदम के रूप में, भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य डॉक्यूमेंट बनाने का विधेयक लोक सभा में पेश किया. यह विधेयक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाने और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के प्रोसेस को डिजिटल बनाने की पेशकश भी करता है. यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और अब राज्यसभा के सदस्यों के अप्रूवल की प्रतीक्षा में है. इसलिए, जल्द ही संभव है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते समय आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करना पड़े. यह भी याद रखें कि भारतीय सड़कों पर वाहन चलाते समय आपके पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए. यह बेहतर है कि आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव टू व्हीलर इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस पॉलिसी हो ताकि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर आप सुरक्षित रहें.
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