अपनी टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना आवश्यक है, क्योंकि यह पॉलिसी दुर्घटना, चोरी, सेंधमारी, प्राकृतिक आपदा जैसी अनचाही घटनाओं और आपकी बाइक से दुर्घटना के मामले में थर्ड-पार्टी देयता से आपको सुरक्षा प्रदान करती है. टू व्हीलर इंश्योरेंस रिन्यूअल के बहुत से लाभ हैं, जैसे एनसीबी (नो क्लेम बोनस) और पॉलिसी लेने पर आपको मिलने वाली मन की शांति. इसके अलावा भारत में एक्सपायर हो चुकी पॉलिसी वाले वाहन चलाना या ऐसी बाइक चलाना, जिसकी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, उसे गैरकानूनी माना जाता है. अपनी मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी की एक्सपायरी से पहले टू व्हीलर इंश्योरेंस का रिन्यूअल कराना आवश्यक है. इसके लिए, इंश्योरेंस कंपनियां अपने उन कस्टमर को लगातार रिमाइंडर भेजती रहती हैं, जिनकी पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है. लेकिन अगर आप इसे एक्सपायरी से पहले रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक्सपायरी के बाद भी टू व्हीलर इंश्योरेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल कर सकते हैं.
अगर आप एक्सपायरी की तिथि से पहले अपने टू-व्हीलर इंश्योरेंस का रिन्यूअल नहीं करते हैं, तो इसे ब्रेक-इन का मामला माना जाता है. अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, तो आप निम्नलिखित चीज़ें कर सकते हैं:
- अगर आप ऑनलाइन अपनी बाइक इंश्योरेंस को रिन्यू करें का विकल्प चुनते हैं, तो ऐसे में आपके लिए वाहन की जांच करना अनिवार्य नहीं है. लेकिन पॉलिसी की अवधि इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान मिलने के 3 दिनों के बाद से शुरू होगी.
- अगर आप अपने एक्सपायर हो चुके टू व्हीलर इंश्योरेंस को ऑफलाइन रिन्यू कराने का विकल्प चुनते हैं, तो ऐसे में वाहन का जांच कराना अनिवार्य हो जाता है, और आपको इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी बाइक लेकर अपने इंश्योरर के नज़दीकी ऑफिस में जाना होगा.
- आमतौर पर एक्सपायरी के बाद टू व्हीलर इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं:
- आपके पिछले इंश्योरर द्वारा आपको भेजी गई पिछली पॉलिसी की कॉपी या रिन्यूअल नोटिस
- आरसी (रजिस्ट्रेशन कार्ड)
- फोटो
- ड्राइविंग लाइसेंस
- अगर आपका वाहन जांच के दौरान संतोषजनक पाया गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी 2 कार्य दिवसों के भीतर कवर नोट जारी कर देगी.
- अगर आप 90 दिनों के बाद अपनी एक्सपायर हो चुकी पॉलिसी को रिन्यू करते हैं, तो ऐसे में आपको एनसीबी का लाभ नहीं मिलेगा.
- अगर आप 1 वर्ष या उससे अधिक समय के बाद अपने इंश्योरेंस को रिन्यू करते हैं, तो आपके ब्रेक-इन मामले को अंडरराइटर के पास भेजा जाएगा.
यहां ध्यान देने लायक एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनियां एक्सपायर हो चुके टू व्हीलर इंश्योरेंस को ऑनलाइन रिन्यू करते समय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेती हैं.
एक्सपायर हो चुके टू व्हीलर इंश्योरेंस को ऑनलाइन कैसे रिन्यू करें?
एक्सपायरी के बाद टू व्हीलर इंश्योरेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल एक बहुत ही आसान और सीधा सा प्रोसेस है. आपको बस नीचे दिए गए इन तीन आसान चरणों का पालन करना है:
- अपनी इंश्योरेंस कंपनी चुनें - अगर आप अपनी मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रदान की गई सर्विसेज़ या प्रीमियम की दरों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास अपने टू व्हीलर इंश्योरेंस रिन्यूअल के समय अपने इंश्योरर को ऑनलाइन बदलने का विकल्प है. आप टू व्हीलर इंश्योरेंस की तुलना ऑनलाइन कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक बेहतर डील पा सकते हैं.
- अपने वाहन की जानकारी दर्ज करें - जो पॉलिसी आपने चुनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अपनी बाइक/टू व्हीलर की जानकारी प्रदान करें. इंश्योरेंस पॉलिसी, आईडीवी और उस ऐड-ऑन का प्रकार चुनें, जिसे आप अपनी पॉलिसी के साथ लेना चाहते हैं.
- पॉलिसी खरीदें - भुगतान करें और पॉलिसी खरीदें. जल्द ही आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको अपनी पॉलिसी की सॉफ्टकॉपी प्राप्त होगी.
उम्मीद है कि ये आसान चरण आपके काम को आसान बना देंगे, अपनी एक्सपायर हो चुकी पॉलिसी के लिए हमारा ऑनलाइन बाइक इंश्योरेंस देखें या अपनी पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले रिन्यूअल कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें. अगर आपको या आपके वाहन को नुकसान पहुंचता है, तो आपको उसका खर्च अपनी जेब से भरना पड़ सकता है. टू व्हीलर इंश्योरेंस होने से आप ऐसे बड़े खर्चों से बच जाते हैं. इसलिए, हम आपको अपने इंश्योरर से रिमाइंडर प्राप्त करने और समय पर अपनी पॉलिसी के रिन्यूअल का सुझाव देते हैं. अपने खर्चों पर नज़र बनाए रखने के लिए, टू व्हीलर इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके अपने टू व्हीलर प्रीमियम की गणना करें.
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