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2 फरवरी, 2021

भारत में दुर्घटना के बाद कार इंश्योरेंस का क्लेम कैसे फाइल करें?

सड़क दुर्घटनाएं, कार इंश्योरेंस क्लेम के बड़े कारणों में से एक हैं. दुर्घटना में अक्सर एक वाहन दूसरे वाहन से टकरा जाता है या सड़क पर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पंहुचता है या किसी की मृत्यु हो जाती है. दुर्घटनाएं कई तरह की होती हैं और इनकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है. दुर्घटना के बाद होने वाले प्रभावों के चलते पैदा होने वाली ट्रॉमा की स्थिति या डर से व्यक्ति के ड्राइविंग रिकॉर्ड और इंश्योरेंस पर भी प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में पॉलिसीधारकों के लिए सही ढंग से सोचना और काम करना मुश्किल होता है. चोट लगने या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण तनाव की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे मामलों में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है, जिन्हें तुरंत करने से लाभ मिल सकता है. सबसे पहले किया जाने वाला काम और सबसे महत्वपूर्ण काम है, शांत रहना और पुलिस को सूचना देना. कार इंश्योरेंस क्लेम के मामले में सॉलिसिटर सलाह देने वाला सबसे अच्छा व्यक्ति होता है. आइए, हम कार एक्सीडेंट होने से लेकर इंश्योरेंस क्लेम करने तक के प्रोसेस के बारे में चरण-दर-चरण तरीके से जानते हैं.

दुर्घटना के बाद कार इंश्योरेंस क्लेम फाइल करना

कार इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस, आमतौर पर डॉक्यूमेंटेशन से शुरू होता है. इंश्योरेंस क्लेम को सत्यापित करने और क्लेम स्वीकार करने के लिए पॉलिसीधारक के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है. इंश्योरेंस क्लेम, डॉक्यूमेंट के साथ-साथ कुछ अन्य आवश्यक पेपरवर्क पूरा करने से शुरू हो जाता है.

इसके लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं:

  • इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी
  • ड्राइवर के लाइसेंस की कॉपी
  • पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर
  • कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • शारीरिक चोट लगने की स्थिति में मेडिकल रिपोर्ट
  • रिपेयरिंग में लगने वाली राशि का अनुमानित बिल
  • वाहन पर अब तक हुए अन्य खर्चों का ऑरिजिनल रिकॉर्ड

कार इंश्योरेंस के लिए क्लेम कैसे करें

1. इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें

यह कहना मुश्किल है, लेकिन अगर दुर्घटना में केवल वाहन को नुकसान पहुंचता है और पॉलिसीधारक सुरक्षित है, तो उसे कागज़ी कार्रवाही शुरू कर देनी चाहिए. पहला चरण यह होगा कि दुर्घटना के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दी जाए. इंश्योरेंस कंपनी को अधिकतम 7 कार्य दिवसों के भीतर सूचना दे दी जानी चाहिए. इसलिए, तुरंत दुर्घटना की सूचना देना आवश्यक है. अगर 7 कार्य दिवसों के बाद सूचना दी जाती है, तो क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा.

2. पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें

पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराना एक अनिवार्य चरण है. खास तौर पर सड़क दुर्घटना या वाहन में नुकसान होने के मामले से जुड़े क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस में यह अनिवार्य है. मामूली डेंट और खरोंच के मामले में, आपको पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शारीरिक चोट या थर्ड-पार्टी दुर्घटनाओं के मामले में एफआईआर अनिवार्य है. कुछ मामलों में, पॉलिसीधारक के क्षेत्र से संबंधित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में भी केस दर्ज कराने की आवश्यकता पड़ सकती है. ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज कराने की आवश्यकता तब पड़ती है, जब दुर्घटना में कोई थर्ड पार्टी शामिल हो.

3. साक्ष्य के तौर पर फोटो प्रस्तुत करें

कुछ मामलों में, पॉलिसीधारक रीइम्बर्समेंट क्लेम का विकल्प चुनना पसंद करते हैं. रीइम्बर्समेंट का प्रोसेस शुरू करने के लिए, घटना के फोटो को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना पड़ता है. पॉलिसीधारक/सहायक दुर्घटना की कुछ फोटो ले सकते हैं, जिसमें कार को पहुंचा नुकसान या शारीरिक चोटें दिखाई गई हों.

4. इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करें

इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास कार इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने के बाद, पॉलिसीधारक दुर्घटना की जांच के लिए सर्वेयर का अनुरोध कर सकते हैं. प्रोवाइडर की वेबसाइट के माध्यम से सर्वेयर के लिए ऑनलाइन अनुरोध दर्ज किया जा सकता है. ऐसे मामलों में, जिनमें इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट कैशलेस रूप से किया जा रहा है, उनमें अक्सर इंश्योरर द्वारा एक प्रतिनिधि उपलब्ध कराया जाता है, जो सुनिश्चित करता है कि वाहन में और कोई नुकसान नहीं हुआ है. यह आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करने के 1 से 2 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाता है.

5. कार रिपेयर

क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के लिए, कार को गैरेज में छोड़ना होता है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उसकी रिपेयरिंग हो चुकी है. अक्सर इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर की ओर से गैरेज की लिस्ट उपलब्ध कराई जाती है. इसके अलावा, कैशलेस क्लेम के मामले में रिपेयरिंग का खर्च पॉलिसीधारक को नहीं उठाना पड़ता है. पॉलिसीधारक को डिडक्टिबल का भुगतान करना होगा और शेष राशि आमतौर पर इंश्योरर द्वारा कवर की जाती है. रीइम्बर्समेंट क्लेम के मामले में, सभी रिपेयरिंग पॉलिसीधारक द्वारा कराई जाती है और मेडिकल रिपोर्ट, फोटो, रसीद, बिल जैसे मूल डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट करने की आवश्यकता होती है.

पॉलिसीधारक के लिए ध्यान देने लायक बातें

पॉलिसी नियमों के उल्लंघन पर इंश्योरेंस क्लेम फाइल करना मुश्किल हो सकता है. पॉलिसीधारक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए:
  • दुर्घटना के 24 घंटों के भीतर क्लेम फाइल किया जाना चाहिए. देरी होने के मामले में, प्रोवाइडर क्लेम को अस्वीकार कर सकता है.
  • पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के कारण भी क्लेम अस्वीकार हो सकता है. इससे बचा जा सकता है, अगर आप नियमित अंतराल पर कार इंश्योरेंस की स्थिति चेक करें और अपनी पॉलिसी की समाप्ति तिथि से पहले पॉलिसी को रिन्यू करें.
  • अगर संभव हो, तो दुर्घटना में शामिल दूसरे वाहन का मॉडल नंबर, रंग और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें.
  • दुर्घटना में थर्ड पार्टी के शामिल होने के मामले में, झगड़ा करने से बचें. इससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है.
  • अगर मौके पर पुलिस आ जाए और आपको पता न हो कि आपको आगे क्या करना है, तो ऐसे में पुलिस या इंश्योरेंस कंपनी को सीधा बयान देने से बचें.
  • रिपेयरिंग के लिए वाहन को तुरंत गैरेज में भेजना होगा.
  • सर्वेयर को वाहन की जांच की अनुमति दें.
  • सर्वेयर द्वारा प्रदान किए गए नेटवर्क गैरेज से संबंधित कवरेज, उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो कैशलेस तरीके से क्लेम सेटलमेंट करते हैं. वर्कशॉप के बिल का भुगतान इंश्योरर द्वारा सीधे वर्कशॉप को किया जाएगा, पॉलिसीधारक को केवल डिडक्टिबल का भुगतान करना होगा.

संक्षिप्त में

कार दुर्घटनाओं से संबंधित क्लेम सेटलमेंट थका देने वाला प्रोसेस है. पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना और उसके इन्क्लूज़न व एक्सक्लूज़न के बारे में समझना आवश्यक है. किसी भी भ्रम की स्थिति में, वकील की मदद लें. अगर पॉलिसीधारक के पास पहले से वकील है, तो सुनिश्चित करें कि क्लेम के पहले चरण से ही वकील इस पूरे प्रोसेस में शामिल हो.

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