सुझाव
Contents
मोटर वाहन चलाते समय कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पॉलिसी साथ रखनी होती है. चाहे कार हो या बाइक, दोनों के लिए समान डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार नियामक द्वारा ये डॉक्यूमेंट निर्धारित किए गए हैं, जिसका पालन न करने पर भारी दंड लगता है. निश्चित ही आप जुर्माने का भुगतान नहीं करना चाहेंगे, है न? बाइक इंश्योरेंस एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जिसे टू-व्हीलर चलाते समय हमेशा साथ रखना चाहिए; चाहे आपको लोकल सुपरमार्केट जाना हो, या काम करने के लिए दैनिक यात्रा करनी हो; यह एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है. अगर आपके पास कोई कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी नहीं है, तो आपको खरीदना चाहिए कम से कम एक थर्ड-पार्टी बाइक इंश्योरेंस कवर, जो दुर्घटना की स्थिति में थर्ड पार्टी के कारण होने वाली देयताओं से आपको सुरक्षित रखता है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे ये डॉक्यूमेंट गुम हो जाए. अब क्या करूं? क्या आपको फिर से एक नया इंश्योरेंस कवरेज लेना होगा? क्या आपको अपनी पॉलिसी के लाभ नहीं मिलेंगे? इसका सीधा सा जवाब है 'नहीं’. इन सवालों में से कोई भी सही नहीं है. आपको बस टू व्हीलर इंश्योरेंस की डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई करना होगा. इस आर्टिकल में डुप्लीकेट टू-व्हीलर इंश्योरेंस कॉपी के लिए अप्लाई करने के चरणों की जानकारी दी गई है. अधिक जानकारी पाने के लिए आगे पढ़ें.
अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉग-इन करें. आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनियां ईमेल पर आपके अकाउंट की जानकारी शेयर करती हैं, लेकिन अगर ईमेल पर यह उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने पॉलिसी नंबर को दर्ज करके इसकी जानकारी पा सकते हैं.
बजाज आलियांज़ बहुत से इंश्योरेंस प्लान प्रदान करता है, इसलिए वह बाइक बीमा पॉलिसी चुनें, जिसके लिए आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए.
पोर्टल में आपको पॉलिसी का विवरण दर्ज करना होगा और उसे सत्यापित करना होगा.
इस विवरण को दर्ज करने के बाद, आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं. क्योंकि आपने टू-व्हीलर इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदा है, इसलिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं, साथ ही अपने काम के लिए सेव कर सकते हैं. कुछ इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी को ईमेल पर भेजने के साथ-साथ इसकी फिज़िकल कॉपी भेजने की सुविधा भी प्रदान करती हैं.
अपनी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी डाउनलोड करने के महत्व को हाइलाइट करने के कुछ प्रमुख कारण यहां दिए गए हैं:
डाउनलोड की गई पॉलिसी यह सुनिश्चित करती है कि आप कभी भी, कहीं भी, विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में अपने इंश्योरेंस विवरण को एक्सेस कर सकते हैं.
डिजिटल वर्ज़न इंश्योरेंस के मान्य प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जो ट्रैफिक चेक के दौरान या क्लेम फाइल करते समय आवश्यक है.
डिजिटल कॉपी का उपयोग करने से कागज़ की खपत कम हो जाती है, जिससे पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयासों में योगदान मिलता है.
डिजिटल कॉपी, आमतौर पर स्मार्टफोन या लैपटॉप जैसे डिवाइस पर PDF फॉर्मेट में सेव की जाती है, फिज़िकल डॉक्यूमेंट की तुलना में नुकसान या क्षति होने की संभावना कम होती है. इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है.
पॉलिसी डाउनलोड करने से ट्रैफिक चेक के दौरान या वाहन के स्वामित्व को ट्रांसफर करते समय अधिकारियों के साथ जानकारी शेयर करना आसान हो जाता है.
डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करने की इस सुविधा का उपयोग करके, आप दोबारा इंश्योरेंस कवर खरीदे बिना टू-व्हीलर इंश्योरेंस की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं. डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए अप्लाई करने के लिए ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने तक इंतज़ार न करें. आजकल, राज्य सड़क परिवहन कार्यालयों ने वाहन मालिकों को टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी सहित अपने वाहन के डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी दिखाने को मान्य करार दे दिया है. इसके लिए mParivahan या DigiLocker जैसे ऐप आसानी से स्टोरेज की सुविधा देते हैं.
आपकी टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जिसे आपको स्कूटर या बाइक की सवारी करते समय हमेशा साथ रखना चाहिए. अगर आप ट्रैफिक अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसे नहीं दिखाएंगे, तो आपको भारी ज़ुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा, यह एक कानूनी आवश्यकता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए. इस प्रकार, अगर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो देते हैं, तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए कानूनी अनुपालन और फाइनेंशियल कवरेज सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने वाहन को हुए नुकसान के लिए डुप्लीकेट इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त करना आवश्यक है. इसके अलावा, अगर आपको इंश्योरर के पास क्लेम करना होता है, तो आपके पास यह डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है. इसलिए, अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए अनुरोध करना आवश्यक है.
भारत में, मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपकी बाइक के लिए कम से कम थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. डिजिटल पॉलिसी को व्यापक रूप से स्वीकार और सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन ऐसी विशिष्ट स्थितियां हैं जहां फिज़िकल कॉपी अभी भी आवश्यक हो सकती हैं:
हालांकि अधिकांश मामलों में आईआरडीएआई-अप्रूव्ड ऐप में स्टोर की गई डिजिटल कॉपी स्वीकार्य हैं, लेकिन कुछ स्थितियों के लिए अभी भी प्रिंटेड वर्ज़न की आवश्यकता.
सर्विस सेंटर या सरकारी अधिकारी वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान फिज़िकल कॉपी मांग सकते हैं.
अगर आपका डिजिटल डिवाइस फेल हो जाता है या फाइल एक्सेस नहीं हो जाती है, तो हार्ड कॉपी एक विश्वसनीय बैकअप के रूप में काम करती है. हालांकि, डिजिटल पॉलिसी को अपनाने और प्लेटफॉर्म में उनकी बढ़ती स्वीकृति के साथ, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन की हार्ड कॉपी पर निर्भरता लगातार कम हो रही है.
आपकी बाइक की इंश्योरेंस कॉपी में वाहन नंबर शामिल है, जो चेसिस और इंजन नंबर से लिंक है. आप इन चरणों का पालन करके आसानी से अपनी इंश्योरेंस कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं: 1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट या अपने राज्य परिवहन विभाग के पोर्टल पर जाएं. 2. वाहन का विवरण दर्ज करें: अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करें और "सबमिट करें" पर क्लिक करें 3. पॉलिसी विवरण देखें: आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा. 4. इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से चेक करें: अपने इंश्योरर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए IRDAI द्वारा नियंत्रित इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (IIB) वेबसाइट पर जाएं. 5. अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाएं: सभी आवश्यक विवरणों को सत्यापित करने के लिए इंश्योरर की वेबसाइट का उपयोग करें. 6. अपनी पॉलिसी डाउनलोड करें: आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आसानी से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी डाउनलोड करें.
आपकी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करना एक आसान प्रोसेस है, जिसे आमतौर पर आपकी इंश्योरर की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. हालांकि, प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कुछ आवश्यक चरणों का पालन करें.
पहला चरण यह है कि अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के नुकसान के बारे में अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें. आप उनके टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके या ईमेल भेजकर ऐसा कर सकते हैं. स्थिति के बारे में अपने इंश्योरर को सूचित करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे डुप्लीकेट का अनुरोध करने से पहले नुकसान की पुष्टि कर सकें.
कई मामलों में, इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी डॉक्यूमेंट के नुकसान को सत्यापित करने के लिए एफआईआर की कॉपी की आवश्यकता होगी. अनुपालन करने के लिए, एफआईआर फाइल करने के लिए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाएं. सुनिश्चित करें कि पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट कैसे और कहां खो गया था, जैसे प्रमुख विवरण शामिल करें.
कुछ इंश्योरेंस कंपनियां आपसे लोकल न्यूज़पेपर में विज्ञापन प्रकाशित करने का अनुरोध कर सकती हैं. विज्ञापन में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, संपर्क विवरण और खोई गई पॉलिसी की घोषणा शामिल होनी चाहिए. यह चरण पुरानी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ अधिक सामान्य है.
अंतिम चरण में क्षतिपूर्ति बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना शामिल है, जो एक औपचारिक घोषणा के रूप में कार्य करता है कि डॉक्यूमेंट के नुकसान से संबंधित किसी भी अशुद्धता के लिए आप ज़िम्मेदार हैं. इस बॉन्ड पर गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, और आपको इसे मान्यता प्राप्त नोटरी द्वारा नोटरीकृत करना होगा. यह सुनिश्चित करें कि बॉन्ड में आपकी पॉलिसी का विवरण, जैसे आपका नाम और पॉलिसी नंबर शामिल हो. आपके साथ डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए आपको दो गवाहों की भी आवश्यकता होगी. इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद, आप आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं. सत्यापन के बाद, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके अनुरोध को प्रोसेस करेगी और आपकी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी जारी करेगी.
हर इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पॉलिसी नंबर लिखा होता है. अगर आपके पास अपनी वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी की फोटोकॉपी भी नहीं है, तो भी आप अन्य तरीकों से अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर खोज सकते हैं.
हां, अगर आपने ओरिजिनल कार इंश्योरेंस पॉलिसी खो दी है, तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करना संभव है. आपको बस अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से डुप्लीकेट कॉपी डाउनलोड करना होगा या डुप्लीकेट कॉपी जारी करने के लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी से अनुरोध करना होगा.
कार चलाते समय, आपको चार आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे; इनमें से तीन आपकी कार से संबंधित हैं, और एक आपसे संबंधित है. जो ये हैंः:
नहीं, ग्रेस पीरियड एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान आप कर सकते हैं अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करें किसी भी रिन्यूअल लाभ को खोए बिना. इस अवधि के दौरान किए गए क्लेम का इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है. * * मानक नियम व शर्तें लागू बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
3177 Viewed
5 mins read
20 अक्टूबर 2024
175 Viewed
5 mins read
16 नवंबर 2024
49 Viewed
5 mins read
15 दिसंबर 2025
95 Viewed
5 mins read
07 Jan 2022