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टू व्हीलर इंश्योरेंस की डुप्लीकेट कॉपी ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे प्राप्त करें?

  • Motor Blog

  • 12 मार्च 2024

  • 40606 Viewed

Contents

  • अपनी डुप्लीकेट टू-व्हीलर इंश्योरेंस कॉपी ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?
  • बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी डाउनलोड करना क्यों महत्वपूर्ण है?
  • डुप्लीकेट इंश्योरेंस कॉपी होना क्यों महत्वपूर्ण है?
  • क्या आपको अपनी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी की हार्ड कॉपी की आवश्यकता है?
  • वाहन के विवरण का उपयोग करके अपनी बाइक इंश्योरेंस कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड करने के चरण
  • वाहन नंबर का उपयोग करके बाइक इंश्योरेंस की कॉपी कैसे डाउनलोड करें?
  • अपने टू-व्हीलर के पास डुप्लीकेट इंश्योरेंस कॉपी के लिए अप्लाई करते समय याद रखने योग्य बातें
  • मुझे अपना कार इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर कहां मिल सकता है?
  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मोटर वाहन चलाते समय कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पॉलिसी साथ रखनी होती है. चाहे कार हो या बाइक, दोनों के लिए समान डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार नियामक द्वारा ये डॉक्यूमेंट निर्धारित किए गए हैं, जिसका पालन न करने पर भारी दंड लगता है. निश्चित ही आप जुर्माने का भुगतान नहीं करना चाहेंगे, है न? बाइक इंश्योरेंस एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जिसे टू-व्हीलर चलाते समय हमेशा साथ रखना चाहिए; चाहे आपको लोकल सुपरमार्केट जाना हो, या काम करने के लिए दैनिक यात्रा करनी हो; यह एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है. अगर आपके पास कोई कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी नहीं है, तो आपको खरीदना चाहिए कम से कम एक थर्ड-पार्टी बाइक इंश्योरेंस कवर, जो दुर्घटना की स्थिति में थर्ड पार्टी के कारण होने वाली देयताओं से आपको सुरक्षित रखता है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे ये डॉक्यूमेंट गुम हो जाए. अब क्या करूं? क्या आपको फिर से एक नया इंश्योरेंस कवरेज लेना होगा? क्या आपको अपनी पॉलिसी के लाभ नहीं मिलेंगे? इसका सीधा सा जवाब है 'नहीं’. इन सवालों में से कोई भी सही नहीं है. आपको बस टू व्हीलर इंश्योरेंस की डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई करना होगा. इस आर्टिकल में डुप्लीकेट टू-व्हीलर इंश्योरेंस कॉपी के लिए अप्लाई करने के चरणों की जानकारी दी गई है. अधिक जानकारी पाने के लिए आगे पढ़ें.

अपनी डुप्लीकेट टू-व्हीलर इंश्योरेंस कॉपी ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?

चरण 1

अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉग-इन करें. आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनियां ईमेल पर आपके अकाउंट की जानकारी शेयर करती हैं, लेकिन अगर ईमेल पर यह उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने पॉलिसी नंबर को दर्ज करके इसकी जानकारी पा सकते हैं.

चरण 2

बजाज आलियांज़ बहुत से इंश्योरेंस प्लान प्रदान करता है, इसलिए वह बाइक बीमा पॉलिसी चुनें, जिसके लिए आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए.

चरण 3

पोर्टल में आपको पॉलिसी का विवरण दर्ज करना होगा और उसे सत्यापित करना होगा.

चरण 4

इस विवरण को दर्ज करने के बाद, आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं. क्योंकि आपने टू-व्हीलर इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदा है, इसलिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं, साथ ही अपने काम के लिए सेव कर सकते हैं. कुछ इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी को ईमेल पर भेजने के साथ-साथ इसकी फिज़िकल कॉपी भेजने की सुविधा भी प्रदान करती हैं.

बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी डाउनलोड करना क्यों महत्वपूर्ण है?

अपनी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी डाउनलोड करने के महत्व को हाइलाइट करने के कुछ प्रमुख कारण यहां दिए गए हैं:

1. पॉलिसी डॉक्यूमेंट का तुरंत एक्सेस

डाउनलोड की गई पॉलिसी यह सुनिश्चित करती है कि आप कभी भी, कहीं भी, विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में अपने इंश्योरेंस विवरण को एक्सेस कर सकते हैं.

2. इंश्योरेंस का प्रमाण

डिजिटल वर्ज़न इंश्योरेंस के मान्य प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जो ट्रैफिक चेक के दौरान या क्लेम फाइल करते समय आवश्यक है.

3. पर्यावरणीय रूप से अनुकूल

डिजिटल कॉपी का उपयोग करने से कागज़ की खपत कम हो जाती है, जिससे पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयासों में योगदान मिलता है.

4. संवर्धित सुरक्षा

डिजिटल कॉपी, आमतौर पर स्मार्टफोन या लैपटॉप जैसे डिवाइस पर PDF फॉर्मेट में सेव की जाती है, फिज़िकल डॉक्यूमेंट की तुलना में नुकसान या क्षति होने की संभावना कम होती है. इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है.

5. सुविधाजनक

पॉलिसी डाउनलोड करने से ट्रैफिक चेक के दौरान या वाहन के स्वामित्व को ट्रांसफर करते समय अधिकारियों के साथ जानकारी शेयर करना आसान हो जाता है.

अपनी डुप्लीकेट टू-व्हीलर इंश्योरेंस कॉपी ऑफलाइन कैसे प्राप्त करें?

  1. पहला चरण ये है कि आप मूल पॉलिसी डॉक्यूमेंट खोने के बारे में अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें. यह सूचना प्रदान करने से, उन्हें टू-व्हीलर इंश्योरेंस कॉपी प्राप्त करने का प्रोसेस शुरू करने में मदद मिलती है. कंपनी को यह सूचना कॉल पर या मेल के माध्यम से भी दी जा सकती है.
  2. इसके बाद, आपको अपने अधिकार-क्षेत्र के अनुसार सही पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर फाइल करनी होगी. एफआईआर फाइल करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपका इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट वास्तव में गुम गया है.
  3. अब, एफआईआर के साथ आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपने पॉलिसी नंबर और इंश्योर्ड टू-व्हीलर के विवरण सहित इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रकार के बारे में बताते हुए एक लिखित एप्लीकेशन देनी होगी.
  4. अंत में, आपको एक इन्डेम्निटी बॉन्ड भी सबमिट करना होगा, जिसके अनुसार कोई भी गलत जानकारी देने पर होने वाली परेशानी की एकमात्र ज़िम्मेदारी आपकी होगी. यह एक ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी को सुरक्षा प्रदान करता है.

डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करने की इस सुविधा का उपयोग करके, आप दोबारा इंश्योरेंस कवर खरीदे बिना टू-व्हीलर इंश्योरेंस की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं. डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए अप्लाई करने के लिए ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने तक इंतज़ार न करें. आजकल, राज्य सड़क परिवहन कार्यालयों ने वाहन मालिकों को टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी सहित अपने वाहन के डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी दिखाने को मान्य करार दे दिया है. इसके लिए mParivahan या DigiLocker जैसे ऐप आसानी से स्टोरेज की सुविधा देते हैं.

डुप्लीकेट इंश्योरेंस कॉपी होना क्यों महत्वपूर्ण है?

आपकी टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जिसे आपको स्कूटर या बाइक की सवारी करते समय हमेशा साथ रखना चाहिए. अगर आप ट्रैफिक अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसे नहीं दिखाएंगे, तो आपको भारी ज़ुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा, यह एक कानूनी आवश्यकता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए. इस प्रकार, अगर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो देते हैं, तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए कानूनी अनुपालन और फाइनेंशियल कवरेज सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने वाहन को हुए नुकसान के लिए डुप्लीकेट इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त करना आवश्यक है. इसके अलावा, अगर आपको इंश्योरर के पास क्लेम करना होता है, तो आपके पास यह डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है. इसलिए, अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए अनुरोध करना आवश्यक है.

क्या आपको अपनी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी की हार्ड कॉपी की आवश्यकता है?

भारत में, मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपकी बाइक के लिए कम से कम थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. डिजिटल पॉलिसी को व्यापक रूप से स्वीकार और सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन ऐसी विशिष्ट स्थितियां हैं जहां फिज़िकल कॉपी अभी भी आवश्यक हो सकती हैं:

1. कानूनी अनुपालन

हालांकि अधिकांश मामलों में आईआरडीएआई-अप्रूव्ड ऐप में स्टोर की गई डिजिटल कॉपी स्वीकार्य हैं, लेकिन कुछ स्थितियों के लिए अभी भी प्रिंटेड वर्ज़न की आवश्यकता.

2. सत्यापन की आवश्यकताएं

सर्विस सेंटर या सरकारी अधिकारी वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान फिज़िकल कॉपी मांग सकते हैं.

3. तकनीकी समस्याओं के मामले में बैकअप

अगर आपका डिजिटल डिवाइस फेल हो जाता है या फाइल एक्सेस नहीं हो जाती है, तो हार्ड कॉपी एक विश्वसनीय बैकअप के रूप में काम करती है. हालांकि, डिजिटल पॉलिसी को अपनाने और प्लेटफॉर्म में उनकी बढ़ती स्वीकृति के साथ, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन की हार्ड कॉपी पर निर्भरता लगातार कम हो रही है.

वाहन के विवरण का उपयोग करके अपनी बाइक इंश्योरेंस कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड करने के चरण

आपकी बाइक की इंश्योरेंस कॉपी में वाहन नंबर शामिल है, जो चेसिस और इंजन नंबर से लिंक है. आप इन चरणों का पालन करके आसानी से अपनी इंश्योरेंस कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं: 1.   Visit the Official Website: Go to the Ministry of Road Transport and Highways website or your state transport department’s portal. 2.   Enter Vehicle Details: Provide your bike’s registration number and click “Submit.” 3.   View Policy Details: Your insurance policy details will appear on the screen. 4.   Check with the Insurance Information Bureau: Visit the Insurance Information Bureau (IIB) website, regulated by IRDAI, to find details about your insurer. 5.   Go to Your Insurance Provider’s Website: Use the insurer’s website to verify all necessary details. 6.   Download Your Policy: Enter the required information and download a copy of your insurance policy with ease.

वाहन नंबर का उपयोग करके बाइक इंश्योरेंस की कॉपी कैसे डाउनलोड करें?

आपकी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करना एक आसान प्रोसेस है, जिसे आमतौर पर आपकी इंश्योरर की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. हालांकि, प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कुछ आवश्यक चरणों का पालन करें.

1. अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को सूचित करें

पहला चरण यह है कि अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के नुकसान के बारे में अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें. आप उनके टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके या ईमेल भेजकर ऐसा कर सकते हैं. स्थिति के बारे में अपने इंश्योरर को सूचित करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे डुप्लीकेट का अनुरोध करने से पहले नुकसान की पुष्टि कर सकें.

2. FIR फाइल करें (फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट)

कई मामलों में, इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी डॉक्यूमेंट के नुकसान को सत्यापित करने के लिए एफआईआर की कॉपी की आवश्यकता होगी. अनुपालन करने के लिए, एफआईआर फाइल करने के लिए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाएं. सुनिश्चित करें कि पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट कैसे और कहां खो गया था, जैसे प्रमुख विवरण शामिल करें.

3. समाचारपत्र विज्ञापन प्रकाशित करें (अगर आवश्यक हो)

कुछ इंश्योरेंस कंपनियां आपसे लोकल न्यूज़पेपर में विज्ञापन प्रकाशित करने का अनुरोध कर सकती हैं. विज्ञापन में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, संपर्क विवरण और खोई गई पॉलिसी की घोषणा शामिल होनी चाहिए. यह चरण पुरानी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ अधिक सामान्य है.

4. इंडेम्निटी बॉन्ड पर हस्ताक्षर करें 

अंतिम चरण में क्षतिपूर्ति बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना शामिल है, जो एक औपचारिक घोषणा के रूप में कार्य करता है कि डॉक्यूमेंट के नुकसान से संबंधित किसी भी अशुद्धता के लिए आप ज़िम्मेदार हैं. इस बॉन्ड पर गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, और आपको इसे मान्यता प्राप्त नोटरी द्वारा नोटरीकृत करना होगा. यह सुनिश्चित करें कि बॉन्ड में आपकी पॉलिसी का विवरण, जैसे आपका नाम और पॉलिसी नंबर शामिल हो. आपके साथ डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए आपको दो गवाहों की भी आवश्यकता होगी. इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद, आप आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं. सत्यापन के बाद, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके अनुरोध को प्रोसेस करेगी और आपकी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी जारी करेगी.

अपने टू-व्हीलर के पास डुप्लीकेट इंश्योरेंस कॉपी के लिए अप्लाई करते समय याद रखने योग्य बातें

  • अपनी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी का अनुरोध करने में देरी न करें. बिना इस पेपर के वाहन चलाना अपराध है, इसलिए तुरंत पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्राप्त करें.
  • सुनिश्चित करें कि आप अपने वाहन के डॉक्यूमेंट जैसे टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पीयूसी सर्टिफिकेट सुरक्षा के साथ. इसके अलावा, आप अपने डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर करने के लिए DigiLocker और mParvahan जैसे सरकारी एप्लीकेशन का भी पूरा लाभ उठा सकते हैं. इस तरह, आपको हर समय डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी साथ रखने की आवश्यकता नहीं है. आप अपने स्मार्टफोन से ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं.

मुझे अपना कार इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर कहां मिल सकता है?

हर इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पॉलिसी नंबर लिखा होता है. अगर आपके पास अपनी वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी की फोटोकॉपी भी नहीं है, तो भी आप अन्य तरीकों से अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर खोज सकते हैं.

  • सबसे पहले, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर लॉग-इन कर सकते हैं; जो इस मामले में होगी, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट. अपने अकाउंट में लॉग-इन करके, आप अपना पॉलिसी नंबर जान सकते हैं. वैकल्पिक रूप से, अपने मोबाइल एप्लीकेशन में साइन-इन करके भी आप पॉलिसी नंबर जान सकते हैं.
  • दूसरा तरीका यह है कि आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से संपर्क करें और अपनी खोई हुई पॉलिसी का विवरण जानें.
  • तीसरा तरीका यह है कि आप इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. कुछ विवरणों के सत्यापन के बाद, इंश्योरर आपको आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है.
  • चौथा तरीके के रूप में, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच ऑफिस में जा सकते हैं.
  • अंत में, आप Insurance Information Bureau’s (IIB) की वेबसाइट पर जा सकते हैं. IIB भारत में जारी सभी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का रिकॉर्ड बनाए रखता है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. अगर मेरी ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी खो जाती है, तो क्या डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त हो सकती है?

हां, अगर आपने ओरिजिनल कार इंश्योरेंस पॉलिसी खो दी है, तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करना संभव है. आपको बस अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से डुप्लीकेट कॉपी डाउनलोड करना होगा या डुप्लीकेट कॉपी जारी करने के लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी से अनुरोध करना होगा.

  1. ड्राइविंग करते समय मुझे अपनी कार में कौन से डॉक्यूमेंट रखने चाहिए?

कार चलाते समय, आपको चार आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे; इनमें से तीन आपकी कार से संबंधित हैं, और एक आपसे संबंधित है. जो ये हैंः:

  • आपका ड्राइविंग लाइसेंस.
  • आपकी कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट.
  • आपकी कार की इंश्योरेंस पॉलिसी.
  • आपकी कार के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट.
  1. क्या ग्रेस पीरियड के दौरान कार इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया जा सकता है?

नहीं, ग्रेस पीरियड एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान आप कर सकते हैं अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करें किसी भी रिन्यूअल लाभ को खोए बिना. इस अवधि के दौरान किए गए क्लेम का इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है. * * मानक नियम व शर्तें लागू बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.

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