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Major Amendments to the Motor Vehicles Act in 2019
21 जुलाई, 2020

2019 में मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

31 जुलाई, 2019 को भारत सरकार ने राज्यसभा में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया. इससे पहले, लोक सभा में यह बिल 23 जुलाई, 2019 को पारित हुआ था. इस संशोधित बिल के तहत पेश किए गए प्रस्तावों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में, सड़क सुरक्षा में सुधार करने में, ग्रामीण परिवहन प्रणाली का विकास करने में, सार्वजनिक परिवहन को विकसित करने में व्हीकल इंश्योरेंस लेने को लेकर प्रोत्साहित करने में और नई ऑटोमेटेड और ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से पूरे भारत में ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़ी विभिन्न प्रोसेस में तेज़ी लाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

नया मोटर वाहन (संशोधन) बिल, 2019 बनाने के लिए, मुख्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रस्तावित कुछ प्रमुख संशोधनों के बारे में यहां पर बताया गया है:

  • ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर न्यूनतम जुर्माने की राशि रु. 100 से बढ़ाकर रु. 500 कर दी गई है.
  • अगर आपको शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो आप पर न्यूनतम रु. 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • अगर आप बिना मान्य ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं, तो आप पर न्यूनतम रु. 5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • अगर आप बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाते हैं, तो आप पर इस लापरवाही के लिए रु. 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • अगर आप एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी एमरज़ेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं, तो आप पर रु. 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • अगर आप एक ऐसी बाइक या कार चला रहे हैं, जिसका बाइक या कार इंश्योरेंस , समाप्त हो चुका है, तो आप पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा रु. 2,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है.. पहले जुर्माने की यह राशि रु. 1,000 थी.
  • हिट एंड रन केस (थर्ड पार्टी इंश्योरेंस) के संबंध में, मृत्यु होने के मामले में जुर्माने की राशि रु. 25,000 से बढ़ाकर रु. 2 लाख कर दी गई है और चोट के मामले में जुर्माने की राशि रु. 12,500 से बढ़कर रु. 50,000 तक हो गई है.
  • मोटर वाहन (संशोधन) बिल, 2019 के तहत, पीड़ित या उनके संबंधी (पीड़ित की मृत्यु हो जाने के मामले में) दुर्घटना होने के छह महीनों के भीतर इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं.
  • नए बिल के अनुसार, दुर्घटना के बाद के पहले एक घंटे को गोल्डन आवर माना जाएगा, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को, इस एक घंटे की अवधि के दौरान कैशलेस क्लेम का लाभ दिया जाएगा.
  • इस बिल में केन्द्र सरकार द्वारा एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है. इस फंड का उपयोग गोल्डन आवर में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को इलाज और क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा.

नया मोटर वाहन (संशोधन) बिल, 2019, भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, जल्द ही भारत में एक कानून के रूप में लागू हो जाएगा. हमें विश्वास है कि इस नए कानून से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बड़ी कमी देखने को मिलेगी और लोग ट्रैफिक नियमों का और अधिक समझदारी से पालन करेंगे. वाहन मालिकों और ड्राइवरों पर लगाए गए भारी जुर्माने से भारत के लोगों में अपने वाहनों को चलाते समय बेहतर परिवहन व्यवस्था और अनुशासन का पालन करने की आदत विकसित होगी.

कृपया ध्यान रखें कि पॉलिसी समाप्त होने की स्थिति में अपने वाहन को ना चलाएं, क्योंकि इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, एक किफायती कार या / बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, रु. 2,000 के भारी जुर्माने का भुगतान करने से बेहतर है.

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