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Motor Blog
26 नवंबर 2024
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थर्ड पार्टी रिस्क पॉलिसी, एक अनिवार्य इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के अनुसार वाहन के मालिकों को जोखिम के खिलाफ कवर करती है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर के तहत शारीरिक चोटों के कारण थर्ड पार्टी की मृत्यु होने या थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान होने पर उसे क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है. इसमें आपके वाहन को हुआ नुकसान शामिल नहीं होता है.
कभी-कभी छोटे क्लेम न करना समझदारी भरा होता है. आदर्श रूप से, जब भी आपका वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो मरम्मत का अनुमान पाएं. अगर आपके वाहन इंश्योरेंस के तहत नो क्लेम बोनस आपको आगामी वर्ष में जब्त करना पड़ता है, तो क्लेम न करना और नुकसान के लिए खुद भुगतान न करना समझदारी भरा काम है. उदाहरण के लिए, अगर आपका वाहन 1st वर्ष में ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और अनुमान रु. 2000 हो जाता है, तो आपको क्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह संबंधित वर्ष में आपके द्वारा वहन किए जाने वाले एनसीबी से कम है, जो रु. 2251 (रु. 11257- रु. 9006) है
आपके मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर शुरू होने की तिथि से 12 महीनों के लिए लागू रहता है (या जैसा कि आपकी पॉलिसी शिड्यूल पर दिखाया गया है).
देनदारी वाहन के ऊपर निर्भर है. इसलिए, बाइक / कार इंश्योरेंस उन वाहन पर भी लागू होगा, जिसे आपकी इजाज़त से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है. आमतौर पर, लायबिलिटी इंश्योरेंस के तहत वाहन चलाने वाले व्यक्ति को भुगतान उस स्थिति में करना होता है, जब नुकसान की राशि आपकी पॉलिसी की लिमिट से अधिक हो जाती है.
पॉलिसी के तहत इंश्योर्ड वाहन की पॉलिसी की बची हुई अवधि को उसी वर्ग के अन्तर्गत आने वाले किसी अन्य वाहन पर ट्रांसफर किया जा सकता है, जो विकल्प की तिथि से प्रो-रेटा आधार पर प्रीमियम के एडजस्टमेंट के अधीन है (अगर कोई हो). अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दें कि आप अपनी कार या टू व्हीलर को बदल रहे हैं. उनसे पूछें कि इससे आपके प्रीमियम पर क्या असर पड़ेगा. अंडरराइटिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी पॉलिसी को अपडेट करने के लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें.
अगर आप अपनी कार या टू व्हीलर को किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं, तो कार / टू व्हीलर इंश्योरेंस
को खरीदार के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है. खरीदार (ट्रांसफर कराने वाला) को अपने नाम पर कार ट्रांसफर होने की तिथि से 14 दिनों के भीतर और पॉलिसी की शेष अवधि के लिए एंडोर्समेंट प्रीमियम का भुगतान करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा.
एनसीबी, नो क्लेम बोनस है; यह रिवॉर्ड पिछले पॉलिसी वर्ष में क्लेम नहीं करने के लिए वाहन के मालिक या पॉलिसीधारक को दिया जाता है. इसे एक निश्चित समय में जमा किया जा सकता है. अगर आपके पास एनसीबी है, तो आप ओन डैमेज प्रीमियम (पॉलिसीधारक के वाहन) पर 20-50% तक की छूट का लाभ पा सकते हैं.
NCB कस्टमर के भाग्य का पालन करता है न कि वाहन NCB नए वाहन में ट्रांसफर किया जा सकता है. उसी क्लास के वाहन के प्रतिस्थापन के मामले में (पॉलिसी की समाप्ति तिथि से 90 दिनों की वैधता) NCB का उपयोग 3 वर्षों के भीतर किया जा सकता है (जहां मौजूदा वाहन बेचा जाता है और नया वाहन खरीदा जाता है) नाम ट्रांसफर के मामले में NCB रिकवरी की जा सकती है.
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