हेल्थकेयर शुल्क, मेडिकल खर्च में अचानक बढ़ोत्तरी हो रही है और लाइफस्टाइल में होने वाले बदलाव के कारण हर दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से बड़ी इंश्योर्ड राशि का विकल्प चुनने वाले लोगों की संख्या में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है. इसलिए बहुत से लोग अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनियों की कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन खरीद रहे हैं. इन अनेक हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसियों में एक है व्यक्तिगत तौर पर खरीदा गया
ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंसऔर दूसरा होता है एम्पलॉयर द्वारा दिया गया इंश्योरेंस. अब ऐसे में अक्सर पूछा जाने वाला एक सवाल यह है: क्या हम दोनों कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं? और, क्या हम दोनों कंपनियों से मेडिकल इंश्योरेंस भी क्लेम कर सकते हैं? इसका जवाब है, हां. कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और प्रोसेस हैं, जिन्हें पॉलिसीधारक को क्लेम करते समय समझना होगा. श्री भल्ला के पास दो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, जिनमें से एक रु.2 लाख की और दूसरी रु. 1 लाख की है. उन्हें अपने हर्निया के इलाज के लिए दस दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. जिससे उनका हॉस्पिटल में आने वाला खर्च रु. 2.5 लाख तक पहुंच गया. हॉस्पिटल के बिल का भुगतान करते समय, उन्होंने अपनी पहली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से रु. 2 लाख के बिल का क्लेम किया और अपनी दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से रु. 50,000 का क्लेम किया. लेकिन उनका दूसरा क्लेम अस्वीकार हो गया, जिससे उन्हें अपनी जेब से उस पैसे का भुगतान करना पड़ा. इससे वे बहुत परेशान हो गए और इसके लिए उन्होंने अपने इंश्योरर से जवाब मांगा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्री भल्ला को नहीं पता था कि दोनों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनियों को दूसरी कंपनी की पॉलिसी के बारे में सूचित करना आवश्यक है. ऐसा नहीं होने पर क्लेम अस्वीकार किया जा सकता है. श्री भल्ला की ही तरह, बहुत से लोगों को अपनी हेल्थ या इंश्योरेंस पॉलिसी की सूचना उस दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को देने के बारे में जानकारी नहीं होती, जहां से उन्होंने दूसरी पॉलिसी ली है. इसके लिए पॉलिसीधारक को प्रपोज़ल फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी अन्य मौजूद पॉलिसियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहती है. नीचे दिए गए आर्टिकल में हेल्थ क्लेम करने के बारे में सब कुछ समझाया गया है और बताया गया कि आप दो कंपनियों से मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम कैसे कर सकते हैं. कोई भी क्लेम करने से पहले इसे अंत तक पढ़ें.
हम दो कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कैसे कर सकते हैं?
अगर पॉलिसीधारक के पास दो या दो से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, तो वह मेडिकल एमरजेंसी के समय एक से अधिक संख्या में क्लेम कर सकता है. अधिकतर लोगों को पता होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करना है, लेकिन कभी-कभी दो पॉलिसियों के लिए क्लेम करना एक मुश्किल भरा काम होता है. अगर पॉलिसीधारक का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सम अश्योर्ड राशि से कम है, तो वह केवल एक ही पॉलिसी के तहत क्लेम कर सकता है. अगर क्लेम एक पॉलिसी के सम अश्योर्ड से अधिक है, तो पॉलिसीधारक इन दो तरीकों से क्लेम कर सकता है - कैशलेस क्लेम और रीइम्बर्समेंट क्लेम.
1. कैशलेस क्लेम
जब
कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंसके लिए क्लेम किया जाता है, तो पॉलिसीधारक को नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज मिलता है. ऐसे मामले में, पॉलिसीधारक को अपनी पहली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम दर्ज कराना होगा और उससे क्लेम सेटलमेंट समरी लेना होगा. ऐसा करने के बाद, पॉलिसीधारक को हॉस्पिटल में होने वाले खर्च का बिल इसके साथ लगाकर बची हुई राशि के अनुरोध के लिए दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करना होगा.
2. रीइंबर्समेंट क्लेम
कैशलेस मोड आजकल लोकप्रिय है, लेकिन हो सकता है कि एमरजेंसी में जहां पॉलिसीधारक का इलाज किया जा रहा हो, वह हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रदाता के हॉस्पिटल नेटवर्क में शामिल न हो. ऐसा होने पर, पॉलिसीधारक को पहले हॉस्पिटल के बिल का भुगतान करना होगा और बाद में इंश्योरर से रीइम्बर्समेंट राशि का क्लेम करना होगा. हॉस्पिटल बिल का भुगतान करने के बाद, पॉलिसीधारक को क्लेम फॉर्म भरना होगा और लैब रिपोर्ट, डिस्चार्ज पेपर, एक्स-रे, प्रिस्क्रिप्शन आदि जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स को प्रमाणित कराना होगा और उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को सबमिट करना होगा. इंश्योरर आपके द्वारा जमा किए डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा और उसके अनुसार राशि रीइम्बर्स करेगा. अगर पॉलिसीधारक बहुत से इंश्योरर से क्लेम कर रहा है, तो उसे क्लेम सेटलमेंट समरी भी सबमिट करना होगा.
हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के बारे में पॉलिसीधारक द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं:
1. पॉलिसीधारक कितने दिनों के बाद हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है?
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के आधार पर, आमतौर पर यह पॉलिसी लेने के 30 से 45 दिनों के बाद किया जा सकता है. कुछ कंपनियां गंभीर बीमारी के लिए अधिक समय की प्रतीक्षा अवधि रखती है.
2. एक वर्ष में, पॉलिसीधारक अपना हेल्थ इंश्योरेंस कितनी बार क्लेम कर सकता है?
कई बार, जब तक
सम इंश्योर्ड समाप्त नहीं हो जाता. कुछ इंश्योरर ने क्लेम की संख्या को सीमित कर दिया है. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले आपको इंश्योरर से चेक करना होगा.
अंतिम विचार
अचानक होने वाली मेडिकल एमरजेंसी के समय सबसे बेहतर हेल्थकेयर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान में इन्वेस्ट करना आवश्यक है, जिससे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चों के लिए कवरेज मिलेगा. पॉलिसीधारक के पास यह चुनने की आज़ादी है कि वह एक से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे किस पॉलिसी का उपयोग करना है, उसे इसकी भी आज़ादी होती है. पॉलिसीधारक के पास दो कंपनियों से क्लेम करने का अधिकार होता है, लेकिन यह तय करना आवश्यक है कि इलाज में होने वाले खर्च की कुल लागत दोनों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनियों से क्लेम की गई राशि से अधिक नहीं हो.
*मानक नियम व शर्तें लागू
बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
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