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हेल्थकेयर शुल्क, मेडिकल खर्च में अचानक बढ़ोत्तरी हो रही है और लाइफस्टाइल में होने वाले बदलाव के कारण हर दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से बड़ी इंश्योर्ड राशि का विकल्प चुनने वाले लोगों की संख्या में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है. इसलिए बहुत से लोग अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनियों की कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन खरीद रहे हैं. इन अनेक हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसियों में एक है व्यक्तिगत तौर पर खरीदा गया ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस, पॉलिसी और दूसरी होती है एम्पलॉयर द्वारा दी गई पॉलिसी, अब ऐसे में अक्सर पूछा जाने वाला एक सवाल यह है: क्या हम दोनों कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं? इसका जवाब है, हां. कोई कर सकता है हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम किया जा सकता है दो या अधिक कंपनियों से. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और प्रोसेस हैं, जिन्हें पॉलिसीधारक को क्लेम करते समय समझना होगा. पॉलिसीधारक को प्रपोज़ल फॉर्म भरते समय इंश्योरेंस कंपनी को दूसरी कंपनी से चल रहे मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना होता है. इसी के साथ, दोनों कंपनियों को संभावित हॉस्पिटलाइज़ेशन क्लेम के बारे में पहले से बता देना ठीक रहता है, ताकि देरी से बताने की वजह से कोई सवाल न किया जाए. यहां दिए गए आर्टिकल में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की जानकारी के साथ-साथ दो कंपनियों से मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम लेने के बारे में पूरी जानकारी दी गई है. कोई भी क्लेम करने से पहले इसे अंत तक पढ़ें.
'योगदान खंड' इस आवश्यकता को दर्शाता है कि, जब पॉलिसीधारक के पास कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनियां अपने संबंधित सम अश्योर्ड के अनुपात में क्लेम का भुगतान करने की जिम्मेदारी शेयर करती हैं. हालांकि, 2013 में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) ने नियमों में संशोधन किया. 'कंटेब्यूशन क्लॉज़' हटा दिया गया था, जिससे पॉलिसीधारक क्लेम सेटल करने के लिए किसी भी एक इंश्योरर से संपर्क कर सकते हैं. अगर आपके पास कई इंश्योरर से हेल्थ इंश्योरेंस है, तो अब आप एक इंश्योरर से पूरी राशि का क्लेम कर सकते हैं, और दूसरों को पॉलिसी में निर्धारित किए बिना योगदान देने की आवश्यकता नहीं होगी
मेडिकल एमरजेंसी के दौरान, दो कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने से पॉलिसीधारकों को मदद मिलती है, लेकिन कभी-कभी यह काम जटिल हो जाता है. यहां बताया गया है कि इस स्थिति को कैसे संभालना है:
क्लेम करने से पहले, सही पॉलिसी का चुनाव करने के लिए यह ध्यान में रखें कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कितनी कवरेज मिलती है.
अगर क्लेम की राशि एक पॉलिसी के सम अश्योर्ड से भी कम है, तो पॉलिसीधारक केवल एक पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं.
अगर पॉलिसीधारक नेटवर्क हॉस्पिटल, में कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए पात्र है, तो उन्हें पहले अपने प्राइमरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करना चाहिए और क्लेम सेटलमेंट का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करना चाहिए. सेटलमेंट का संक्षिप्त विवरण मिलने के बाद, पॉलिसीधारक को बकाया राशि के रीइम्बर्समेंट का अनुरोध करने के लिए दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास हॉस्पिटलाइज़ेशन का बिल सबमिट करना होगा.
पॉलिसीधारक जिस हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, अगर वह दोनों में से किसी भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर के नेटवर्क हॉस्पिटल में शामिल नहीं है, तो पहले पॉलिसीधारक को हॉस्पिटल का बिल चुकाना होगा. बिल का भुगतान करने के बाद, पॉलिसीधारक दोनों इंश्योरेंस कंपनियों से रीइम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए पहले एक इंश्योरर के पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं और क्लेम सेटल होने के बाद, आगे की प्रोसेस के लिए सेटलमेंट लेटर और अतिरिक्त डॉक्यूमेंट के साथ दूसरे इंश्योरर के पास सबमिट किए जाते हैं .
पक्का करें कि सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट, जैसे बिल, मेडिकल रिकॉर्ड और क्लेम फॉर्म, पहले सेटलमेंट का विवरण जैसी जानकारी अच्छी तरह भरकर, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट की जाए .
किसी भी प्रश्न या समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए क्लेम प्रोसेस के दौरान दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बातचीत करते रहें.
एक समय पर 2 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का क्लेम लेने के लिए पूरी जानकारी और चरण-दर-चरण प्रोसेस की समझ होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से क्लेम प्रोसेस कर पाएं और आपका क्लेम अस्वीकार न हो. उदाहरण के लिए, श्री शर्मा ने दो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हैं: एक की कवरेज रु. 2 लाख है और दूसरे की रु. 1 लाख है. अब, उन्हें हर्निया के इलाज के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, जिसमें रु. 2.5 लाख खर्च हुआ, तो उन्होंने दोनों कंपनियों में क्लेम के लिए अप्लाई किया. शुरुआत में, श्री शर्मा ने अपने पहले इंश्योरर के नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए संपर्क किया. इलाज के बाद, पहले इंश्योरर ने रु. 2 लाख तक का क्लेम सेटल किया और उनकी रु. 50,000 की राशि बकाया रह गई. इलाज का कुल खर्च पहले क्लेम की स्वीकृत राशि से ज़्यादा था और श्री शर्मा के पास दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करने का विकल्प मौजूद था. इसके लिए, उन्हें पहले इंश्योरेंस सेटलमेंट का विवरण और क्लेम डॉक्यूमेंट की कॉपी के साथ अन्य किसी बिल को दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम सबमिट करना होगा. जहां पहले क्लेम सेटलमेंट के विवरण को रिव्यू किया जाएगा और दूसरी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, रु. 50000 की बकाया राशि के लिए श्री शर्मा का क्लेम प्रोसेस किया जाएगा.
रीइम्बर्समेंट क्लेम रजिस्टर करते समय, आपके अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं:
हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट, जिसमें डायग्नोसिस, किए गए प्रोसीज़र और फॉलो-अप केयर निर्देश शामिल हैं.
हॉस्पिटल शुल्क, दवाओं और अतिरिक्त मेडिकल सेवाओं सहित इलाज के दौरान किए गए सभी खर्चों के आधिकारिक रिकॉर्ड.
आपके इलाज के हिस्से के रूप में किए गए मेडिकल टेस्ट और जांच के विस्तृत परिणाम, जैसे ब्लड और यूरिन टेस्ट.
आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाओं की लिस्ट, जिसमें खुराक और इलाज की अवधि शामिल है.
इमेजिंग स्टडीज़ जैसे एक्स-रे, एमआरआई या सीटी स्कैन के विज़ुअल रिकॉर्ड, जिनका उपयोग आपकी स्थिति का डायग्नोसिस और इलाज करने के लिए किया जाता था.
क्लेम प्रोसेस शुरू करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी का आधिकारिक फॉर्म भरना होगा.
एक डॉक्यूमेंट जो बताता है कि क्लेम की राशि कई इंश्योरेंस कंपनियों के बीच कैसे वितरित की जाती है, विशेष रूप से जब एक से अधिक पॉलिसी शामिल होती है.
हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम को अस्वीकृति से बचाने के लिए समझदारी से काम लेना एक सही रणनीति होती है, जिसकी मदद से आप क्लेम अस्वीकार होने की स्थिति में पैदा होने वाले फाइनेंशियल जोखिम को कम कर सकते हैं. कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बेहतरीन विकल्प के रूप में काम करता है, जिससे आपको एक इंश्योरर के द्वारा क्लेम अस्वीकार करने से पैदा होने वाली विपरीत स्थितियों में सुरक्षा मिलती है. कम शब्दों में, इस तरीके से जोखिम बंट जाता है और सुनिश्चित होता है कि एमरजेंसी की स्थिति में व्यक्ति या उनके परिवार को समस्या न हो और उन्हें अपनी जेब से भुगतान न करना पड़े. जब सम इंश्योर्ड की सीमा समाप्त होने की वजह से एक इंश्योरर द्वारा क्लेम अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पॉलिसीधारक दूसरी पॉलिसी से मेडिकल खर्च के लिए कवरेज ले सकते हैं. इस तरीके से, संभावित फाइनेंशियल बोझ के जोखिम को कम किया जा सकता है, जो अक्सर एमरजेंसी की स्थितियों में क्लेम अस्वीकार होने की वजह से पैदा होता है. इसके अलावा, हमें यह भी पता चलता है कि पॉलिसी को ध्यान से समझना और चुनना कितना ज़रूरी है, क्योंकि विभिन्न कंपनियों की आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं और व्यक्ति को उनका पालन करना पड़ता है. इसके अलावा, कई इंश्योरर से अलग-अलग कवरेज लेकर, पॉलिसीधारक अपने फायदे के लिए रिस्क पूलिंग के सिद्धान्त को अपनाते हैं. एक इंश्योरर के क्लेम अस्वीकार करने की स्थिति में, वैकल्पिक पॉलिसी द्वारा प्रदान किए गए लाभों से फाइनेंशियल दबाव कम हो जाता है. जोखिम मैनेजमेंट के इस सक्रिय तरीके से, हेल्थ इंश्योरेंस में व्यापक कवरेज और सूझबूझ से पॉलिसी मैनेज करने के महत्व का पता चलता है. कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जटिलताओं को समझने के लिए समझदारी से काम लेना और गहनता से जांच करना बहुत ज़रूरी है. पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की शर्तों, कवरेज की सीमाओं और शामिल नहीं किए जाने वाली स्थितियों की अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि पॉलिसी आपकी हेल्थकेयर ज़रूरतों और फाइनेंशियल उद्देश्यों के मुताबिक है. इसके अलावा, एक जानकार इंश्योरेंस एडवाइज़र से सलाह लेने से आपको कवरेज रणनीतियों के अनुकूलन में पूरी जानकारी के साथ सहायता मिल सकती है और साथ ही क्लेम अस्वीकार होने के जोखिम भी कम हो सकते हैं.
एक ही इंश्योरर से अलग-अलग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनना सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि इससे अक्सर कम पेपरवर्क और सुव्यवस्थित क्लेम हो जाते हैं. हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्लान में अलग-अलग नियम और शर्तें हो सकती हैं. खरीदने से पहले, इन शर्तों को ध्यान से पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि आपको क्या कवर किया जाता है. अगर एक इंश्योरर द्वारा क्लेम अस्वीकार किया जाता है, तो आप किसी अन्य इंश्योरर से संपर्क कर सकते हैं, विशेष रूप से अगर आपके पास एक ही या अलग-अलग कंपनियों के साथ. आपके इंश्योरर के साथ पारदर्शी होने से क्लेम रिजेक्शन से बचने और आसान क्लेम प्रोसेस सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है. अपनी ज़रूरतों के लिए सबसे उपयुक्त प्लान चुनने के लिए प्रत्येक प्लान द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ और कवरेज को समझना भी आवश्यक है.
क्लेम की वैधता तय करने में कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है . स्टैंडर्ड इंडेम्निटी हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योर्ड व्यक्ति पॉलिसी शुरू होने के 30 दिन तक क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यह अवधि प्रतीक्षा अवधि होती है. क्लेम के प्रकार के आधार पर यह तय किया जाता है कि प्रतीक्षा अवधि लागू होगी या नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस प्रॉडक्ट में कुछ स्थितियों के लिए प्रतीक्षा अवधि लागू होती है.
सम इंश्योर्ड राशि सीमा खत्म होने तक कई बार क्लेम किया जा सकता है. हालांकि कुछ प्रॉडक्ट में एक वर्ष में किए जाने वाले क्लेम की संख्या की सीमा हो सकती है, जैसे दैनिक हॉस्पिटल कैश या वेक्टर जनित बीमारियों के लिए कवर . हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले आपको इंश्योरर से इस बारे में बातचीत करनी होगी.
अचानक होने वाली मेडिकल एमरजेंसी के समय सबसे बेहतर हेल्थकेयर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान में इन्वेस्ट करना आवश्यक है, जिससे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चों के लिए कवरेज मिलेगा. पॉलिसीधारक के पास यह चुनने की आज़ादी है कि वह एक से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे किस पॉलिसी का उपयोग करना है, उसे इसकी भी आज़ादी होती है. पॉलिसीधारक के पास दो कंपनियों से क्लेम करने का अधिकार होता है, लेकिन यह तय करना आवश्यक है कि इलाज में होने वाले खर्च की कुल लागत दोनों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनियों से क्लेम की गई राशि से अधिक नहीं हो. *मानक नियम व शर्तें लागू. **टैक्स लाभ लागू टैक्स कानूनों में बदलाव के अधीन हैं. बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
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