भारत के गृह मंत्रालय ने विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए डिपार्चर या एंबार्केशन कार्ड भरने के प्रोसेस को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसके लागू होने की तिथि है 1
एसटी जुलाई 2017. यह निर्णय वैसा ही है, जैसा सरकार ने 2
nd मार्च 2014 को लिया था, जिसके तहत विदेशों से भारत आने वाले भारतीयों के लिए अराइवल या डिसेंबार्केशन कार्ड भरने का नियम कैंसल कर दिया गया था. आप सोच रहे होंगे कि एंबार्केशन फॉर्म क्या होता है? यह एक फॉर्म है, जिसे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हर यात्री को भरना होता है, इसमें उसे निम्न जानकारी देनी होती है:
- नाम और लिंग
- जन्मतिथि, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता
- पासपोर्ट की जानकारी, जैसे नंबर, जारी होने का स्थान और तिथि/एक्सपायर होने की तिथि.
- भारत का अपना पता
- फ्लाइट नंबर और डिपार्चर की तिथि
- पेशा
- भारत से आने का उद्देश्य
यह फैसला हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ और आसान बनाने के लिए लिया गया है. हालांकि, एंबार्केशन फॉर्म केवल हवाई यात्रा के लिए बंद किया गया है. रेल, सड़क या समुद्र से यात्रा करने वाले लोगों को अभी-भी फॉर्म भरना होगा. नए इमिग्रेशन नियम के साथ-साथ, भारत के सभी बड़े हवाई अड्डों ने घरेलू यात्रियों के हैंड-बैगेज की टैगिंग और स्टैंपिंग पहले ही रोक दी है. यह नियम जल्द ही सीआईएसएफ की निगरानी में देश के सभी हवाई अड्डों पर लागू हो जाएगा. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और इमिग्रेशन प्रोसेस को और सुचारू बनाने के लिए की गई सरकार की इस कोशिश की सराहना करते हैं. एक बात और, अपनी घरेलू और विदेशी यात्राओं को इंश्योर करना न भूलें, क्योंकि
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