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11 सितंबर 2024
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भारत के गृह मंत्रालय ने विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए डिपार्चर या एंबार्केशन कार्ड भरने के प्रोसेस को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसके लागू होने की तिथि है 1st जुलाई 2017. यह निर्णय वैसा ही है, जैसा सरकार ने 2nd मार्च 2014 को लिया था, जिसके तहत विदेशों से भारत आने वाले भारतीयों के लिए अराइवल या डिसेंबार्केशन कार्ड भरने का नियम कैंसल कर दिया गया था. आप सोच रहे होंगे कि एंबार्केशन फॉर्म क्या होता है? यह एक फॉर्म है, जिसे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हर यात्री को भरना होता है, इसमें उसे निम्न जानकारी देनी होती है:
यह फैसला हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ और आसान बनाने के लिए लिया गया है. हालांकि, एंबार्केशन फॉर्म केवल हवाई यात्रा के लिए बंद किया गया है हवाई यात्रा. रेल, सड़क या समुद्र से यात्रा करने वाले लोगों को अभी-भी फॉर्म भरना होगा. नए इमिग्रेशन नियम के साथ-साथ, भारत के सभी बड़े हवाई अड्डों ने घरेलू यात्रियों के हैंड-बैगेज की टैगिंग और स्टैंपिंग पहले ही रोक दी है. यह नियम जल्द ही सीआईएसएफ की निगरानी में देश के सभी हवाई अड्डों पर लागू हो जाएगा. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और इमिग्रेशन प्रोसेस को और सुचारू बनाने के लिए की गई सरकार की इस कोशिश की सराहना करते हैं. और हां, अपनी घरेलू और विदेशी यात्राओं को इंश्योर करना न भूलें क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस इंडिया आपके सफर में आने वाले किसी भी प्रकार समस्या से आपको बचाता है. ट्रैवल पॉलिसी के विभिन्न प्रकार और उनके कवरेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं. इसे भी पढ़ें: भारत में एक्स वीज़ा एक्सटेंशन कैसे प्राप्त करें?
विदेश में उड़ाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए प्रस्थान (एम्बार्केशन) कार्ड बंद करना हवाई अड्डे की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और यात्रा के समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. यह कदम अनावश्यक पेपरवर्क को कम करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आसान हो जाती है. हालांकि, रेल, सड़क या समुद्र का उपयोग करने वाले यात्रियों को अभी भी फॉर्म भरना होगा. हमेशा की तरह, यात्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी यात्रा के दौरान किसी भी अप्रत्याशित समस्या के लिए पर्याप्त रूप से इंश्योर्ड हैं.
विदेश यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एम्बार्केशन कार्ड बंद कर दिया गया है, जिससे पेपरवर्क कम हो जाता है और एयरपोर्ट प्रक्रियाओं को तेज़ किया जाता.
विदेश यात्रा के लिए रेल, सड़क या समुद्र का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए अभी भी एम्बार्केशन कार्ड आवश्यक है. केवल हवाई यात्रियों को ही इस आवश्यकता से छूट दी जाती है.
हवाई यात्रा के लिए एम्बार्केशन कार्ड भरना बंद करने का नियम 1 जुलाई, 2017 को शुरू हुआ.
हां, यह नियम सीआईएसएफ की देखरेख में, हवाई यात्रा के लिए भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा.
हां, घरेलू यात्रियों के लिए हैंड बैगेज का टैगिंग और स्टाम्पिंग भी पूरे भारत के प्रमुख एयरपोर्ट पर बंद कर दिया गया है.
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