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महाराष्ट्र बाइक रजिस्ट्रेशन: सभी आवश्यक जानकारी

  • Motor Blog

  • 16 दिसंबर 2024

  • 4933 Viewed

Contents

  • अपने नए वाहन को कैसे रजिस्टर करवाएं?
  • महाराष्ट्र में नई बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
  • आरसी रिन्यूअल के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट
  • संक्षेप में
  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नई बाइक खरीदना एक रोमांचक अनुभव होता है, लेकिन उसे रजिस्टर कराने में आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. महाराष्ट्र के मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के अनुसार हर बाइक मालिक को अपनी बाइक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) में रजिस्टर करानी होती है. यह एक्ट थर्ड-पार्टी देयताएं कवर करने वाली बाइक बीमा कवरेज खरीदना भी अनिवार्य करता है. महाराष्ट्र में अपनी बाइक रजिस्टर करवाते समय आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुनिश्चित करने और किसी भी कानूनी समस्या से बचने के लिए सही डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं. इस आर्टिकल में हम महाराष्ट्र में नई बाइक के रजिस्ट्रेशन की चरण-दर-चरण प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के समय के प्रोसेस के बारे में जानेंगे.

अपने नए वाहन को कैसे रजिस्टर करवाएं?

महाराष्ट्र के अपने नज़दीकी आरटीओ में अपना नया वाहन रजिस्टर कराने की पूरी जानकारी इस गाइड से जानें:

1. आरटीओ में जाओ

सबसे पहले, स्थानीय आरटीओ के पास जाएं और ज़रूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें. आपको कुछ पर्सनल जानकारी देनी होगी, जैसे आपका नाम, एड्रेस, संपर्क जानकारी और अपनी बाइक की जानकारी, जैसे मेक, मॉडल, और इंजन नंबर.

2. रजिस्ट्रेशन फीस चुकाएं

फॉर्म भरने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी. आपको लागू रोड टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है.

3. ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करें

अब ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करें. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उनकी फोटोकॉपी ले जाना न भूलें.

4. अपनी बाइक का इंस्पेक्शन करवाएं

आपकी बाइक महाराष्ट्र सरकार के मानक पूरी करती है, यह सुनिश्चित करने के लिए उसका फिज़िकल इंस्पेक्शन कराना होगा. उसके बाद ही उसे रजिस्टर किया जा सकेगा. आरटीओ सुपरइंटेंडेंट इंस्पेक्शन के अनुसार आपकी नई बाइक के डेटा का सत्यापन करेंगे.

5. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें

आपकी बाइक इंस्पेक्शन में पास हो जाने के बाद, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (एआरटीओ) रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करेगा. इसके बाद, आपको आरटीओ से अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि आपकी बाइक रजिस्टर हो चुकी है और उसे सार्वजनिक सड़कों पर चलने की कानूनन अनुमति है. बाइक रजिस्टर कराने के साथ-साथ आपको दूसरी अनिवार्यता का भी पालन करना चाहिए, यानी खरीदना चाहिए टू-व्हीलर इंश्योरेंस खरीदना चाहिए.

महाराष्ट्र में नई बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

मोटर वाहन रजिस्टर करवाने के लिए कई फॉर्म और डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, जैसे:

  1. फॉर्म 20 (रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन)
  2. फॉर्म 21 (वाहन सेल सर्टिफिकेट, जिसमें मेक/मॉडल, निर्माण की तिथि, कुल बिल राशि आदि की जानकारी होती है)
  3. फॉर्म 22 (सुरक्षा और प्रदूषण संबंधी आवश्यकताओं का पालन दर्शाने वाला सड़क पर चलाने का पात्रता सर्टिफिकेट)
  4. फॉर्म 29 (वाहन स्वामित्व ट्रांसफर नोटिस)
  5. फॉर्म 30 (वाहन स्वामित्व ट्रांसफर की सूचना और एप्लीकेशन)
  6. फॉर्म 34 (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लोन हाइपोथिकेशन जोड़ने का एप्लीकेशन फॉर्म)
  7. फॉर्म 38 A (वाहन इंस्पेक्शन रिपोर्ट)
  8. फॉर्म 51 (वाहन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट)
  9. फॉर्म 60 (अगर मालिक का पैन कार्ड नहीं है)

आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन पूरा होने और उसके लिए सही व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी मिलने के बाद, आप बिना किसी चिंता के अपने टू-व्हीलर की सवारी का मज़ा ले सकते हैं. याद रखें कि बाइक का रजिस्ट्रेशन बस कुछ वर्षों तक मान्य रहता है, जिसके बाद आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है.

ऑनलाइन वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कैसे पूरा करें

महाराष्ट्र में वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ वर्षों के लिए मान्य होता है, जिसके बाद उसका रिन्यूअल करवाना होता है. अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रिन्यू करवाने के चरण इस प्रकार हैं: चरण 1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं चरण 2: 'ऑनलाइन सेवाएं' टैब पर क्लिक करें और 'वाहन रजिस्ट्रेशन संबंधी सेवाएं' चुनें चरण 3: राज्य के नाम के साथ अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और 'रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करें' पर क्लिक करें. चरण 4: अब दर्ज करें अपना वाहन का चेसी नंबर. चरण 5: अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें, जहां ‘ओटीपी जनरेट करें’ पर क्लिक करने के बाद आपके उसी नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. चरण 6: दिखाई गई जानकारी सत्यापित करके ‘भुगतान करें’ पर क्लिक करें. ज़रूरी शुल्क चुकाएं और रसीद डाउनलोड करें. चरण 7: रसीद प्रिंट करके आरटीओ ले जाएं और साथ में संंबंधित डॉक्यूमेंट दें. इसी के साथ आपके वाहन रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल की प्रोसेस पूरी हुई. आपको जल्द ही नया आरसी मिल जाएगा. जैसे-जैसे आपकी बाइक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना महत्वपूर्ण है, वैसे ही यह भी ज़रूरी है कि अपनी बाइक को रिन्यू करें बाइक बीमा कवरेज को समय पर रिन्यू करवाना भी महत्वपूर्ण है. अगर आप मान्य इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना पाए जाते हैं, तो आपको ज़ुर्माना भरना पड़ सकता है. बार-बार उल्लंघन करने पर जेल भी भेजा जा सकता है.

आरसी रिन्यूअल के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट

बाइक रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं:

  1. फॉर्म 25
  2. प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (पीयूसी)
  3. ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी)
  4. फिटनेस सर्टिफिकेट
  5. रोड टैक्स के भुगतान की रसीद
  6. मान्य वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी
  7. मालिक के हस्ताक्षर का प्रमाण.
  8. पैन कार्ड (वैकल्पिक रूप से फॉर्म 60 और फॉर्म 61 सबमिट किए जा सकते हैं)
  9. चैसी और इंजन नंबर का पेंसिल प्रिंट

संक्षेप में

महाराष्ट्र में नई बाइक रजिस्टर करवाने की प्रोसेस भले ही कठिन लगे, पर सुरक्षित और कानूनी सवारी सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों का पालन ज़रूरी है. सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ रखें, चरणों का सावधानीपूर्वक पालन करें, और विश्वसनीय टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराएं. ऐसा करके, आप बिना किसी बड़ी चिंता के अपनी बाइक चला सकेंगे और महाराष्ट्र के सुंदर रास्तों का मज़ा ले पाएंगे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महाराष्ट्र में 15 वर्षों के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है?

In Maharashtra, re-registration fees for vehicles over 15 years old include Rs. 1000 for motorcycles and Rs. 5000 for light motor vehicles (LMVs). Additional fees include inspection charges (Rs. 400 for bikes and Rs. 800 for LMVs), along with smart card and postal fees?

मैं महाराष्ट्र में अपनी 15 वर्षीय बाइक को कैसे रिन्यू कर सकता/सकती हूं?

To renew the registration of a 15-year-old bike in Maharashtra, complete the online application, submit required documents like the original RC, PUC certificate, insurance, and Form 25. Pay the applicable re-registration and inspection fees?

महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना कैसे करें?

In Maharashtra, registration charges depend on the vehicle type, age, and weight. The fee for motorcycles is Rs. 1000, while LMVs are charged Rs. 5000. Additional inspection, postal, and smart card fees are also applicable? Insurance is the subject matter of solicitation. For more details on benefits, exclusions, limitations, terms, and conditions, please read the sales brochure/policy wording carefully before concluding a sale.

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