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कार इंश्योरेंस ट्रांसफर करना क्यों आवश्यक है?

  • Motor Blog

  • 02 मई 2023

  • 176 Viewed

Contents

  • कार इंश्योरेंस ट्रांसफर प्रोसेस क्या है?
  • कार इंश्योरेंस ट्रांसफर प्रोसेस क्यों महत्वपूर्ण है? 
  • थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कैसे ट्रांसफर करें?

आप सेकेंड-हैंड कार खरीदने को तैयार हैं, और आपने अपनी पसंदीदा कार चुन भी ली है. अब आप एक अच्छा सेलर ढूंढ़ रहे होंगे और कीमत पर मोलभाव कर रहे होंगे. अब आप अपने नाम पर कार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराएंगे. इसके बाद अब बस एक और ज़रूरी काम बचा है, जो है कार इंश्योरेंस पॉलिसी को पिछले मालिक से अपने नाम में ट्रांसफर कराना. अधिकांश लोगों को कार इंश्योरेंस ट्रांसफर प्रोसेस की पूरी जानकारी नहीं होती. इसलिए, हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि यह क्या है और इससे आपको क्या लाभ मिलते हैं.

कार इंश्योरेंस ट्रांसफर प्रोसेस क्या है?

The car insurance transfer process is where your car insurance policy is transferred or passed on from its existing owner to another party which now holds the ownership rights to the vehicle. This transfer is mandatory as per Section 157 of the Motor Vehicles Act, and it is imperative for both parties to transfer the car insurance policy within 14 days from the date of the transaction. If it is 3rd party car insurance, then it remains active for those 14 days. If it is a comprehensive policy, then only the third-party component is considered to be automatically transferred in these 14 days. In case the 14-day window is not adhered to, and the buyer is not able to transfer the car insurance policy to his own name within that time frame, then the automatic third-party cover transfer is annulled, and claims against it in the future would get rejected.

कार इंश्योरेंस ट्रांसफर प्रोसेस क्यों महत्वपूर्ण है? 

आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसफर प्रोसेस इतना आवश्यक क्यों है. आइए इसे एक उदाहरण से समझें - मान लें कि आपने एक सेकेंड-हैंड वाहन खरीदा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लिया, लेकिन आपने कार इंश्योरेंस को वाहन के पिछले मालिक से अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराया. अब मान लें कि एक महीने या उसके बाद, आपके साथ एक दुर्घटना हो जाती है, जिसमें आपका वाहन एक दूसरे वाहन से टकरा जाता है. आपको दूसरे वाहन के नुकसान की भरपाई करनी होगी और कार इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करना होगा. लेकिन क्योंकि आपने पिछले वाहन मालिक से कार इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर नहीं कराया है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अस्वीकार कर देगी. इसलिए, आपको कार इंश्योरेंस को वाहन के नए मालिक के रूप में अपने नाम पर ट्रांसफर कराना होगा. अगर आप विक्रेता हैं, तो भी यह प्रोसेस आपके लिए इतना ही आवश्यक है. वाहन से नुकसान या दुर्घटना होने के मामले में आपको भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है. इसलिए, आप वाहन के नए मालिक द्वारा थर्ड पार्टी को हुए नुकसान या प्रॉपर्टी डैमेज की भरपाई के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो सकते हैं. अगर आप विक्रेता हैं, तो आपके पास नो क्लेम बोनस का अतिरिक्त लाभ भी है. इंश्योरेंस कंपनियां उन पॉलिसीधारकों को नो क्लेम बोनस देती हैं, जिन्होंने पिछले पॉलिसी वर्ष में एक भी क्लेम नहीं किया है. अगर आपके पास नो क्लेम बोनस जमा है, लेकिन आप इंश्योरेंस नए मालिक को ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो आपको दूसरी कार खरीदने पर उसके इंश्योरेंस पर मिलने वाला डिस्काउंट नहीं मिलेगा. *

वाहन इंश्योरेंस ओनरशिप कैसे बदलें?

अगर आपके पास कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कार का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी के ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए नीचे दिए गए प्रोसेस का पालन कर सकते हैं:

  • संबंधित आरटीओ की वेबसाइट से फॉर्म 28, 29, और 30 डाउनलोड करें या ऑफिस से प्राप्त करें.
  • फॉर्म भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ इसे आरटीओ के पास सबमिट करें.
  • सुनिश्चित करें कि आपको सबमिट किए गए फॉर्म और बिक्री के प्रमाण के लिए आरटीओ से 'क्लियरेंस सर्टिफिकेट' प्राप्त हो गया है.
  • सभी संबंधित डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करें.
  • आवश्यक शुल्क का भुगतान करें.
  • ईमेल या कूरियर के माध्यम से अपने नाम के साथ वाली पॉलिसी प्राप्त करें.

थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कैसे ट्रांसफर करें?

अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ओनरशिप को दूसरे पार्टी के पास ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो भी आपको ऊपर लिखे चरणों का ही पालन करना होगा.

यूज़्ड कार इंश्योरेंस ट्रांसफर

अपने नाम पर यूज़्ड कार इंश्योरेंस ट्रांसफर करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

  • अपने इंश्योरर के साथ ट्रांसफर का अनुरोध दर्ज करें और शुल्क का भुगतान करें
  • प्रोक्योर फॉर्म 29
  • पुराने पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्राप्त करें
  • पिछले पॉलिसीधारक से एनओसी प्राप्त करें
  • इंश्योरर से नया एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करें
  • इंश्योरर से इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्राप्त करें
  • नो क्लेम बोनस रिपोर्ट

Now that you know the importance of the car insurance transfer process and how to transfer your policy, go ahead and get started on it - whether you are a buyer or a seller. Everyone benefits from this transfer process, and it is essential to mark it done the moment a vehicle is bought or sold. * Standard T&C Apply Insurance is the subject matter of solicitation. For more details on benefits, exclusions, limitations, terms, and conditions, please read the sales brochure/policy wording carefully before concluding a sale.    

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