एक वाहन मालिक के रूप में, आपके लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना कानूनन आवश्यक है. ऐसा नहीं करने पर अधिकारी आप पर जुर्माने लगा सकते हैं. यह पॉलिसी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ मरम्मतों के लिए फाइनेंशियल कवरेज भी देती है। हालांकि, यह लाभ थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस में नहीं मिलता है. वहीं दूसरी ओर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान ओन डैमेज के लिए भी फाइनेंशियल कवरेज देता है. यह पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट कवर से भी लैस है. दुर्घटना के कारण चोट लगने, अशक्तता होने या मृत्यु होने की स्थिति में यह कवर रु. 15 लाख तक की कवरेज देता है. ऐसे मामलों में पॉलिसीधारक के आश्रितों को भरपाई दी जाती है.
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी कौन होता है?
नॉमिनी ऐसा व्यक्ति होता है, जिसे पॉलिसीधारक अपनी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में भरपाई पाने के लिए नियुक्त करता है. इसलिए, नॉमिनी भी आपके इंश्योरेंस प्लान का लाभार्थी होता है. आप अपने बाइक इंश्योरेंस को ऑनलाइन खरीदते समय नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं. आमतौर पर, यह माना जाता है कि कानूनी वारिस ही नॉमिनी होगा. हालांकि, पॉलिसीधारक के लिए यह अनिवार्य नहीं है. आप पॉलिसी में किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, जब भी आप खरीदेंगे
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी. यह व्यक्ति भरपाई को पाने के लिए और इंश्योरेंस प्लान की ज़रूरी कार्यवाहियां करने के लिए ज़िम्मेदार होगा. नॉमिनी इसलिए बनाते हैं, ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी को उपयुक्त प्राप्तकर्ता ढूंढ़ना न पड़े. इसलिए, आपको नॉमिनी नियुक्त करना आवश्यक है, जब भी आप खरीदें/
बाइक इंश्योरेंस प्लान्स.
क्या मोटर इंश्योरेंस के लिए नॉमिनी आवश्यक है?
कानूनी वारिस कार इंश्योरेंस पॉलिसी का कुदरती वारिस होता है, लेकिन उनकी वैधता सिद्ध करना कठिन हो सकता है. इसलिए, अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाने से पॉलिसी नॉमिनी को ट्रांसफर करना काफी आसान हो जाता है. आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी शामिल करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है. आपकी मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम राशि या भरपाई नॉमिनी को मिलेगी.
कार इंश्योरेंस के लिए नॉमिनी बनाने के लाभ
अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी जोड़ने से ये लाभ मिलते हैं:
- यह कार दुर्घटना के कारण स्थायी या अस्थायी अशक्तता के मामलों में फाइनेंशियल कवरेज देकर आपके आश्रितों को सहारा देता है.
- अगर दुर्घटना, चोरी या थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए क्लेम करने के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, तो क्लेम सेटलमेंट राशि नॉमिनी को मिलेगी. साथ ही, नॉमिनी को पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी की शर्तों के तहत रु. 15 लाख तक की भरपाई भी मिलेगी.
क्या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी बदला जा सकता है?
जैसा बताया गया है, आप अपने कानूनी वारिसों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं. और, आप अपनी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना नॉमिनी बदल सकते हैं. नॉमिनेशन की सुविधा से आप नॉमिनी आसानी से बदल सकते हैं. इस सुविधा से आप न केवल नॉमिनी बदल सकते हैं, बल्कि पॉलिसी के अन्य विवरण जैसे आपके पते, संपर्क जानकारी, या आपके वाहन में हुए किसी भी बदलाव को भी अपडेट कर सकते हैं.
एंडोर्समेंट सुविधा का उपयोग करके नॉमिनी कैसे बदलें?
नए नॉमिनी की जानकारी देते हुए, इंश्योरेंस कंपनी को लिखित आवेदन दें. प्लान में एंडोर्समेंट के लिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी की प्रोसेस के आधार पर, यह प्रोसेस अलग-अलग हो सकती है. यह कार्य ईमेल भेजकर या डाक से लिखित अनुरोध भेजकर किया जा सकता है. आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के नॉमिनेशन में ऐसे बदलाव को प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है. नॉमिनी बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जिसे पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद भरपाई मिलती है, और इसलिए नॉमिनी का नाम हमेशा अपडेट रखना आवश्यक है. अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनेशन के लिए एंडोर्समेंट सुविधा का उपयोग समझदारी से करें और सबसे आगे बने रहें. बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियमों और शर्तों के बारे में और जानकारी के लिए, कृपया खरीद पूरी करने से पहले सेल ब्रोशर/पॉलिसी शब्दावली को ध्यान से पढ़ें.
कार इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी बदलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है?
आम तौर पर, कार इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी बदलने के लिए ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं:
- नॉमिनी चेंज फॉर्म
- आपकी पॉलिसी की कॉपी
- सहायक दस्तावेज़
हालांकि, बेहतरीन डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर वाली इंश्योरेंस कंपनियों ने इस प्रोसेस को आसान कर दिया है. अगर आपके पास ऐसी ही किसी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है, तो आप उसकी वेबसाइट या ऐप में अपने अकाउंट में जाकर अपना नॉमिनी विवरण आसानी से अपडेट कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है या न के बराबर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
· कार इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी नहीं बनाने पर क्या होगा?
अगर आप अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी नहीं बनाते हैं, तो क्लेम सेटलमेंट राशि आपके कानूनी वारिस को मिलेगी। वारिस की वैधता सिद्ध करना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए, किसी भी मुश्किल से बचने के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को नॉमिनी बनाने की सलाह दी जाती है.
· अगर नॉमिनी की मृत्यु हो जाए तो क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा?
अगर
कार इंश्योरेंस पॉलिसी की मृत्यु हो जाती है तो क्लेम सेटलमेंट राशि कानूनी वारिसों को मिलेगी. हालांकि, ऐसी स्थिति में नॉमिनेशन अपडेट करने की सलाह दी जाती है.
· मेरे मरने के बाद मेरे कार इंश्योरेंस का क्या होगा?
आपकी मृत्यु के बाद, आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी आपके कानूनी वारिसों को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आपने अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है तो पॉलिसी उस नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाएगी.
बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
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