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17 फरवरी 2023
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केंद्रीय बजट हाल ही में संसद में पेश हुआ है; बहुत से करदाताओं, विशेष रूप से मध्यम वर्गीय करदाताओं की इस बजट से काफी उम्मीदें थीं. बेहतर टैक्स प्रोत्साहन, अधिक छूट और बचत को बढ़ावा देने वाले टैक्स स्लैब इस बजट से की जा रहीं कुछ उम्मीदें थीं. करदाताओं के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब पेश करके बजट ने ये उम्मीदें पूरी कीं. एक कमाऊ व्यक्ति और एक करदाता के रूप में आपको बजट से क्या लाभ हुए?? आइए, नए टैक्स स्लैब और उनके संपूर्ण लाभ देखें.
बजट के अनुसार नए टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:
Tax Slab | Rates |
Up to Rs. 3,00,000 | NIL |
Rs. 3,00,000-Rs. 6,00,000 | 5% on income which exceeds Rs 3,00,000 |
Rs. 6,00,000-Rs. 900,000 | Rs 15,000 + 10% on income more than Rs 6,00,000 |
Rs. 9,00,000-Rs. 12,00,000 | Rs 45,000 + 15% on income more than Rs 9,00,000 |
Rs. 12,00,000-Rs. 15,00,000 | Rs 90,000 + 20% on income more than Rs 12,00,000 |
Above Rs. 15,00,000 | Rs 150,000 + 30% on income more than Rs 15,00,000 |
60 से 80 वर्ष की आयु के लोगों के लिए टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:
Tax Slabs | Rates |
Rs. 3 lakhs | NIL |
Rs. 3 lakhs - Rs. 5 lakhs | 5.00% |
Rs. 5 lakhs - Rs. 10 lakhs | 20.00% |
Rs. 10 lakhs and more | 30.00% |
80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:
Tax Slabs | Rates |
Rs. 0 - Rs. 5 lakhs | NIL |
Rs. 5 lakhs - Rs. 10 lakhs | 20.00% |
Above Rs. 10 lakhs | 30.00% |
हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और व्यक्तियों के लिए टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:
Slab | New Tax Regime (Before Budget 2023 - until 31 March 2023) | New Tax Regime (After Budget 2023 - From 01 April 2023) |
Rs. 0 to Rs. 2,50,000 | NIL | NIL |
Rs. 2,50,000 to Rs. 3,00,000 | 5% | NIL |
Rs. 3,00,000 to Rs. 5,00,000 | 5% | 5% |
Rs. 5,00,000 to Rs. 6,00,000 | 10% | 5% |
Rs. 6,00,000 to Rs. 7,50,000 | 10% | 10% |
Rs. 7,50,000 to Rs. 9,00,000 | 15% | 10% |
Rs. 9,00,000 to Rs. 10,00,000 | 15% | 15% |
Rs. 10,00,000 to Rs. 12,00,000 | 20% | 15% |
Rs. 12,00,000 to Rs. 12,50,000 | 20% | 20% |
Rs. 12,50,000 to Rs. 15,00,000 | 25% | 20% |
More than Rs. 15,00,000 | 30% | 30% |
पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:
Income Tax Slab | Tax Rates |
Up - Rs 2,50,000* | Nil |
Rs 2,50,001 - Rs5,00,000 | 5% |
Rs 5,00,001 - Rs 10,00,000 | 20% |
Above Rs 10,00,000 | 30% |
इन दो टैक्स व्यवस्थाओं में बड़े अंतर हैं. जो ये हैंः:
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान के लिए टैक्स कटौती के लिए पात्र होते हैं. जो ये हैंः:
हालांकि, ये लाभ केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध हैं. नई व्यवस्था में ये कटौतियां उपलब्ध नहीं हैं.
नई टैक्स व्यवस्था और और उसके स्लैब आपको टैक्स सेविंग के मामले में बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं, पर जब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करेंगे तब शायद आपको इस व्यवस्था की कमियां महसूस होंगी. हालांकि, अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर पूरे परिवार को इंश्योर्ड रखना महत्वपूर्ण है. *मानक नियम व शर्तें लागू बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
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