टू व्हीलर इंश्योरेंस एक ऐसा प्रॉडक्ट है, जो अनचाही घटनाओं, जैसे प्राकृतिक आपदा, चोरी, सेंधमारी आदि के कारण आपके टू व्हीलर को होने वाले नुकसान या उससे लगी चोट की वजह से होने वाले किसी भी फाइनेंशियल नुकसान से आपको सुरक्षित रखता है.
टू व्हीलर इंश्योरेंस प्रीमियम को कौन से कारक निर्धारित करते हैं?
भारत में आपके पास बाइक के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीके रूप में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, जिसका प्रीमियम IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) द्वारा निर्धारित किया जाता है और हर साल इसकी कीमत में बदलाव होता है.
IRDAI के अनुसार कम्प्रीहेंसिव टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको इसे चुनने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि अगर प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण आपके वाहन को नुकसान पहुंचता है, तो यह पॉलिसी आपको फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित रखती है.
आपके बाइक इंश्योरेंस का प्रीमियम , जो कम्प्रीहेंसिव टू व्हीलर इंश्योरेंस के लिए है, वह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है:
- आईडीवी
- वाहन की क्यूबिक क्षमता
- वाहन की आयु
- भौगोलिक क्षेत्र
- ऐड-ऑन कवर (वैकल्पिक)
- एक्सेसरीज़ (वैकल्पिक)
- पिछले एनसीबी का रिकॉर्ड (अगर कोई हो तो)
ऊपर बताई गई चीज़ों की जानकारी तो आपको होगी ही, इसलिए आइए अब आईडीवी के बारे में जानते हैं.
IDV क्या है?
इंश्योरेंस में आईडीवी का अर्थ होता है, इंश्योर्ड वाहन की घोषित वैल्यू. इसकी गणना आपके टू व्हीलर की एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर की जाती है. आईडीवी, निर्माता के बिक्री मूल्य पर तय होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के शुल्क को छोड़कर इनवॉइस मूल्य और जीएसटी शामिल होता है. आपके टू व्हीलर का आईडीवी निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है:
- आपके वाहन के निर्माण का वर्ष
- आपके वाहन का मॉडल
- आपकी बाइक का सब-मॉडल
- रजिस्ट्रेशन तिथि
आसान शब्दों में समझें, तो आईडीवी "टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी का वह सम इंश्योर्ड है, जो इंश्योर्ड वाहन के संबंध में प्रत्येक पॉलिसी अवधि के शुरू होने पर तय किया जाता है".
क्योंकि आईडीवी निर्माता की मौजूदा बिक्री मूल्य पर आधारित होता है, इसलिए यह घट सकता है या इसका डेप्रिसिएशन हो सकता है. आपका टू व्हीलर कितना पुराना है, इसके आधार पर डेप्रिसिएशन की दर जानने के लिए नीचे टेबल को देखें.
वाहन की आयु | % डेप्रिशिएशन |
---|---|
6 महीने तक | 5% |
6 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम | 5% |
1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम | 15% |
2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम | 20% |
3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम | 40% |
4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम | 50% |
5 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए आईडीवी, आपके और आपके इंश्योरर के बीच आपसी सहमति के बाद अनुबंध से तय की जाती है.
नए वाहनों का आईडीवी उनकी एक्स-शोरूम कीमत का 95% होता है. उम्मीद है कि आईडीवी से जुड़ी यह जानकारी, आपको अपनी बाइक/टू व्हीलर के लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का फैसला लेने में मदद करेगी. आप हमारी वेबसाइट पर जाकर टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी की विशेषताओं और लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आप अपना प्रीमियम भी निर्धारित कर सकते हैं, अगर आप उपयोग करें टू व्हीलर इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर .
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