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1 मार्च, 2023

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: अपनी कार का व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं

प्रोफेशनल-लेवल ट्रेकिंग की बात करें तो, ऐसे अभियानों के लिए आपको कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा. उन्हीं आवश्यकताओं में से एक है फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट. डॉक्टर द्वारा जारी किया जाने वाला यह सर्टिफिकेट बताता है कि व्यक्ति इस गतिविधि के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं. आपकी फिटनेस के फिज़िकल हेल्थ सर्टिफिकेट की तरह आपकी कार का भी एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है. व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है? इसका महत्व क्या है? इसका क्या संबंध है, जब आप लेते हैं फोर-व्हीलर इंश्योरेंस? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आगे पढ़ें.

व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है?

व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीओ) जारी करता है. यह सर्टिफिकेट दिखाता है कि निर्मित वाहन चलाए जाने के लिए फिट और तैयार है. कार के निर्माण के बाद उसके कई क्वालिटी चेक किए जाते हैं जिनमें पास होने पर ही कार डीलर को भेजी जाती है. फिटनेस सर्टिफिकेट चेक, निर्माता का एक कानूनी सर्टिफिकेशन है जो वाहन की फिटनेस का प्रूफ दिखाता है. नई कारें आम तौर पर 15 वर्षों के फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ आती हैं.

यह सर्टिफिकेट क्यों आवश्यक है?

व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन कारणों से आवश्यक होता है:
  1. मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 84 के अनुसार, भारतीय सड़कों पर चलाए जाने योग्य होने के लिए हर वाहन के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है.
  2. पलूशन का लेवल नियंत्रित रखने के लिए, क्योंकि वाहनों से होने वाले पलूशन में पुराने वाहनों का योगदान सबसे अधिक होता है. फिटनेस सर्टिफिकेट ऐसे वाहनों को अलग करके उन्हें सड़कों से रिटायर करने में मदद करता है.
  3. वाहन की वर्तमान कार्य-स्थिति समझने में मदद करता है, जिससे निकट भविष्य में समस्याएं होने की संभावना का अनुमान मिलता है.

व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता क्या है?

व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता इस प्रकार है:
  1. कारों के लिए - 15 वर्ष.
  2. टू-व्हीलर के लिए - 15 वर्ष.
  3. 8 वर्ष तक पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए - 2 वर्ष.
अगर आपको वैध व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना अपना वाहन चलाते पाया जाता है, तो आपको ये जुर्माने भरने पड़ सकते हैं:
  1. पहली बार अपराध के लिए - रु. 2000 से रु. 5000 तक.
  2. दोहराए गए हर अपराध के लिए - रु. 10,000 तक (और कैद भी हो सकती है).
अगर आप सर्टिफिकेट रिन्यू कराने में देरी करते हैं तो मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत रु. 50 प्रति दिन का जुर्माना लगता है.

व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करें/रिन्यू कैसे करवाएं?

अगर आप सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें:
  1. Parivahan Sewa वेबसाइट पर जाएं, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है.
  2. 'ऑनलाइन सर्विसेज़' विकल्प पर क्लिक करके वेबसाइट पर वाहनों से संबंधित सेक्शन को एक्सेस करें.
  3. अब राज्य चुनें, जिसके बाद आपको अपनी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा और आरटीओ चुनना होगा.
  4. अब, 'अप्लाई फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट' विकल्प चुनें. यह महत्वपूर्ण है कि आप दिए गए निर्देशों को सावधानी से पढ़ें और फिर 'प्रोसीड' बटन पर क्लिक करें.
  5. वन-टाइम पासवर्ड पाने के लिए अपनी कार का चेसिस नंबर और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  6. ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको अपनी कार की जानकारी दिखेगी. इसे सत्यापित करने के बाद, विवरण दर्ज करें अपने व्हीकल इंश्योरेंस.
  7. ये सभी जानकारी सबमिट करें, भुगतान विकल्प चुनें, और फीस का ऑनलाइन भुगतान करें.
  8. आपको एक एप्लीकेशन नंबर और भुगतान रसीद की एक कॉपी मिलेगी.
  9. एप्लीकेशन नंबर और अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेकर अपने आरटीओ जाएं और अपने वाहन का इंस्पेक्शन करवाएं. अगर इंस्पेक्शन में कोई समस्या मिलती है तो जब तक मरम्मत न हो जाए तब तक आरटीओ सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा.

सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाने के लिए:

  1. आप सरकारी ऑनलाइन पोर्टल या आरटीओ से सर्टिफिकेट के फॉर्म ले सकते हैं
  2. फॉर्म भरें और सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट अटैच करके उन्हें आरटीओ में सबमिट करें
  3. सबमिट करने के बाद, सर्टिफिकेट की फीस का भुगतान करें
  4. आरटीओ द्वारा बताई गई तिथि पर वहां जाकर अपने वाहन का इंस्पेक्शन करवाएं
आप व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से रिन्यू करवा सकते हैं. ऑनलाइन विधि के चरण वही हैं जो नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के हैं. आपको नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की बजाए, बस 'अप्लाई फॉर फिटनेस रिन्यूअल' विकल्प चुनना है. ज़रूरी जानकारी सबमिट कर देने और फीस भुगतान कर देने के बाद, अपनी कार आरटीओ ले जाकर इंस्पेक्शन करवाएं और सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लें. ऑफलाइन विधि में, आप सरकारी वेबसाइट या आरटीओ से फॉर्म ले सकते हैं. फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, फीस का भुगतान करें और आरटीओ द्वारा अपनी कार का इंस्पेक्शन करवाएं.

व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट और कार इंश्योरेंस के बीच क्या संबंध है?

अपनी कार के लिए नया फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाते समय या सर्टिफिकेट का रिन्यूअल करवाते समय आरटीओ आपसे कुछ अनिवार्य डॉक्यूमेंट मांगता है, आपका फोर-व्हीलर इंश्योरेंस उन्हीं डॉक्यूमेंट में से एक है. हाल ही के निर्णयों से यह स्पष्ट हो गया है कि अगर वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीधारक को भरपाई चुकाने को ज़िम्मेदार है [1]. हालांकि, एक ज़िम्मेदार कार मालिक और पॉलिसीधारक होने के नाते अपनी कार के फिटनेस सर्टिफिकेट को समय-समय पर रिन्यू करवाने में ही समझदारी है, क्योंकि आप अनावश्यक परेशानियों से बचें, जब भी आपको करना हो कार इंश्योरेंस क्लेम करें. *

संक्षेप में

इन चरणों के साथ आप नया व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या मौजूदा सर्टिफिकेट रिन्यू करवा सकते हैं. कार इंश्योरेंस, इस सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक अनिवार्य डॉक्यूमेंट में से एक है, इसलिए आपके पास यह होना महत्वपूर्ण है. अगर आपके पास यह नहीं है, तो ऑनलाइन कार इंश्योरेंस कैलकुलेटर का उपयोग करके कोटेशन पाएं और अपनी पॉलिसी खरीदें. *मानक नियम व शर्तें लागू बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.

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